MP Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana 2024 (After Care / Sponsorship) Apply Process, Eligibility, Assistance

MP Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana MP 2024 Apply, Eligibility:- मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू कर दी है जिसके तहत् दो प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। पहली है आफ्टर केयर (After Care) और दूसरी है स्पॉन्सरशिप (Sponsorship)। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना आफ्टरकेयर का उद्देश्य बाल देखरेख संस्थाओं को छोडने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बालकों (आफ्टरकेयर) को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहयोग देकर समाज में पुर्नस्थापित करना है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना स्पॉन्सरशिप का उद्देश्य 18 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों को जो अपने सम्बंधियों अथवा संरक्षकों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, को आर्थिक सहायता (स्पॉन्सरशिप) उपलब्ध कराना।
इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना (आफ्टर केयर / स्पॉन्सरशिप) आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, आर्थिक सहायता के बारे में बताएंगे, तो कृपया इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।       

Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana (After Care) 2024-25

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना (आफ्टर केयर) के बारे में यहाँ पूरी जानकारी प्रदान की गयी है:-
  

Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana (Aftercare) Eligibility 

  • आफ्टर केयर योजना के संदर्भ में बाल देखरेख संस्था में निर्मुक्ति दिनांक के वर्ष को सम्मिलित करते हुए निरंतर 05 वर्ष तक निवासरत बच्चे पात्र होंगे।
  • अनाथ, परित्यक्त बालक की स्थिति में बाल देखरेख संस्था में निवास हेतु आवश्यक अवधि सम्बंधी पात्रता में छूट प्राप्त होगी।
  • दत्तक ग्रहण, फॉस्टर केयर का लाभ प्राप्त न हो रहा हो, किन्तु बाल देखरेख संस्था में पुनः पुनर्वासित करवाया गया बालक तथा दत्तक ग्रहण, फॉस्टर केयर में रखने की अवधि की भी गणना, पात्रता अवधि में शामिल होगी।
  • आफ्टर केयर अन्तर्गत आर्थिक सहायता, इंटर्नशिप, व्यवसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा हेतु निर्धारित समयावधि अथवा 24 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक दी जायेगी।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना (आफ्टर केयर) अन्तर्गत आर्थिक सहायता एवं निःशुल्क शिक्षा सहायता

बाल देखरेख संस्था से निर्मुक्त हुये केयर लीवर्स को योजना अंर्तगत निम्नानुसार सहायता की पात्रता होगी:-
  • इंटर्नशिप - उद्योग विभाग द्वारा जिला बाल संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त सूची में उल्लेखित केयर लीवर्स की योग्यता के अनुसार औद्योगिक संस्थान/ प्रतिष्ठान/ प्रतिष्ठित संस्थाओं की पहचान कर इंटर्नशिप देकर उसी संस्था में यथासंभव रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा। इंटर्नशिप अवधि के दौरान 5,000 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी जो इंटर्नशिप की अवधि समाप्ति तक या एक वर्ष, जो भी कम हो तक देय होगी, किन्तु किसी भी दशा में 01 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगी।
  • व्यावसायिक प्रशिक्षण - पोलीटेकनिक डिप्लोमा, आईटीआई, पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों, नर्सिंग, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री कौशल विकास आदि के तहत् दी जाने वाली शासकीय संस्थाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण, संबंधित विभाग के द्वारा से निःशुल्क प्रदाय किये जायेंगे। व्यावसायिक प्रशिक्षण अवधि के दौरान 5,000 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी जो व्यावसायिक प्रशिक्षण की अवधि समाप्ति तक या दो वर्ष, जो भी कम हो तक देय होगी, किन्तु किसी भी दशा में 02 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगी।
  • तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष शिक्षा एवं विधि शिक्षा सहायता - NEET, JEE या CLAT में प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर किसी शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में प्रवेश करने वाले केयर लीवर्स को अध्ययन अवधि के दौरान 5,000 रूपये से 8,000 रूपये तक आर्थिक सहायता प्रतिमाह दी जायेगी एवं पाठ्यक्रम अवधि तक फीस नियामक आयोग द्वारा निर्धारित फीस राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी। केयर लीवर्स की श्रेणी का निर्धारण एवं प्रत्येक श्रेणी में अध्ययन अवधि के दौरान दी जा रही आर्थिक सहायता का निर्धारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana (After Care) Apply Process

  • प्रत्येक बाल देखरेख संस्थाओं के अधीक्षक/प्रबंधक द्वारा बाल देख-रेख संस्था में निवासरत 17 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों का चिन्हांकन एवं पहचान किये गये बच्चों की व्यक्तिगत देखरेख योजना (Individual Care Plan) तैयार की जायेगी।
  • औद्योगिक संस्थाओं में इंटर्नशिप पर जाने वाले, व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले एवं उच्च शिक्षा में जाने वाले बच्चों की पृथक-पृथक सूची एवं डेटाबेस तैयार किया जायेगा।
  • योजना अन्तर्गत गठित समिति के द्वारा प्रकरण परीक्षण उपरान्त स्वीकृत किये जायेंगे। यह स्वीकृति आदेश प्रत्येक हितग्राही प्रति वर्ष जारी किया जायेगा एवं इसके लिये सम्पूर्ण प्रक्रिया समय से पहले ही सम्पादित की जायेगी। पोर्टल से ही स्वीकृति आदेश जारी किये जायेंगे।

Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana (Sponsorship) 2024-25

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना (स्पॉन्सरशिप) के बारे में यहाँ पूरी जानकारी प्रदान की गयी है:-

Mukhyamantri Bal Ashirwad Sponsorship Yojana Eligibility Criteria

मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी परिवार के 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है और वह रिश्तेदार अथवा संरक्षक की देखरेख में रह रहे हों तथा जो मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना के तहत् पात्रता में नहीं आते है ऐसे बच्चे योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना (स्पॉन्सरशिप) अंतर्गत पात्र बच्चे को सहायता

  • आर्थिक सहायता - योजना के तहत् पात्र पाये गये प्रत्येक बच्चे को 4000 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाएगी जो बच्चे एवं रिश्तेदार अथवा संरक्षक के संयुक्त खाते में जमा की जाएगी, जो न्यूनतम 01 वर्ष होगी। बालक अथवा परिवार की आर्थिक समृद्धता में सुधार न होने की स्थिति में अवधि में वृद्धि की जा सकेगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम 18 वर्ष की आयु के पश्चात राशि देय नही होगी।
  • चिकित्सा सहायता - चिकित्सा सहायता दिये जाने हेतु प्रत्येक बच्चे का आयुष्मान कार्ड स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाया जायेगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाये जाने हेतु बच्चों की सूची सहित आवश्यक जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध करवायी जायेगी।

Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana (Sponsorship) Apply Process

  • जिला कार्यक्रम अधिकारी /जिला बाल संरक्षण अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग) का यह दायित्व होगा कि वह ऐसे परिवारों की पहचान करे, जिन्हें इस योजना का लाभ दिया जा सकता है तथा उनसे संपर्क कर आवेदन भरवाएं। समस्त लाभ पोर्टल के माध्यम से दिए जाएंगे।
  • जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा योजना के पोर्टल में दर्ज बच्चे की गृह अध्ययन की रिपोर्ट एवं परिवार की सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट मध्यप्रदेश (स्पॉंसरशिप) दिशा-निर्देश, 2020 में प्रावधानित प्रारूप में तैयार की जायेगी।
  • गृह अध्ययन की रिपोर्ट एवं परिवार की सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजो की जांच के पश्चात ऐसे बच्चों की सूची तैयार बाल कल्याण समिति को प्रेषित की जायेगी।
  • जिला बाल संरक्षण अधिकारी से प्राप्त सूची अनुसार बच्चों की सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजों की जांच एवं मूल्यांकन के आधार पर बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय अधिनियम एवं नियम में दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुये बच्चों को देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक घोषित करेगी।
  • योजना अंतर्गत उन्ही बच्चों को लाभ दिया जायेगा जिन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक घोषित किया है। ऐसे चिन्हांकित सभी बच्चों की सूची जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा गृह अध्ययन एवं सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट के साथ उपरोक्त समिति के समक्ष अनुशंसा हेतु प्रेषित किये जायेगे।
  • स्पॉन्सरशिप योजना अन्तर्गत परिवार/बालक की समृद्धता का परीक्षण एवं योजना अन्तर्गत लाभ की निरन्तरता अथवा समाप्ति का निर्धारण योजना अन्तर्गत गठित समिति के द्वारा किया जायेगा। यह स्वीकृति आदेश प्रत्येक हितग्राही हेतु प्रति वर्ष जारी किया जाऐगा एवं इसके लिये सम्पूर्ण प्रक्रिया समय से पहले ही सम्पादित की जायेगी। पोर्टल से ही स्वीकृति आदेश जारी किये जायेगे।

परिभाषा

  • बाल देखरेख संस्था - योजना के संदर्भ में बाल देखरेख संस्था से अभिप्राय किशोर न्याय अधिनियम के तहत् संचालित बालगृह से है।
  • बालक - 18 वर्ष तक की आयु के बालक एवं बालिका से है।
  • केयर लीवर्स - केयर लीवर्स से अभिप्राय आफ्टर केयर में जाने वाले अथवा रखे गये 18 वर्ष से अधिक आयु के युवक/युवतियों से है।
  • निर्मुक्ति - योजना के संदर्भ में निर्मुक्ति से अभिप्राय 18 वर्ष से अधिक आयु होने पर बाल देखरेख संस्था से बालक के मुक्त होने की स्थिति से है।
  • परिवार - स्पॉन्सरशिप के संदर्भ में परिवार से अभिप्राय मप्र में निवासरत परिवार से है।
  • बाल कल्याण समिति - बाल कल्याण समिति से अभिप्राय किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अंतर्गत जिला स्तर पर गठित समिति से है जिसमें 01 अध्यक्ष व 04 सदस्य होते हैं।
  • पुनर्वास सह-स्थापन अधिकारी - पुनर्वास सह-स्थापन अधिकारी से अभिप्राय बाल देखरेख संस्था में निवासरत बच्चों के कौशल और अभिक्षमता को विकसित कर आत्मनिर्भर बनाकर रोजगार एवं स्व-रोजगार के माध्यम से पुनर्वास करवाये जाने हेतु किशोर न्याय नियम, 2016 के नियम 26 के तहत् घोषित अधिकारी से है।

Mukhyamantri Bal Aashirwad Yojana Portal Login

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना अंतर्गत सभी आवेदन दस्तावेजों सहित बाल आशीर्वाद पोर्टल पर प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया निशुल्क होगी। आफ्टर केयर अन्तर्गत आवेदन बाल देखरेख संस्थाओं के अधीक्षक/प्रबंधक के सहयोग से केयर लीवर्स के द्वारा पोर्टल पर दर्ज किये जायेगे।
Link to Access Mukhyamantri Bal Ashirwad Yojana Portal - https://scps.mp.gov.in/Home/Index

Contact Information - scpshelpline@gmail.com

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