Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana Rajasthan 2024-25 : Check Insurance Amount, Benefits, Details

Rajasthan Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana Amount Check: राजस्थान राज्य में एक ठेठ मवेशी मालिक एक छोटा सा किसान है, जो पशुधन उत्पादन खेती प्रणाली के हिस्से के रूप में मवेशियों को पालते हैं। दूध की बिक्री के माध्यम से उत्पन्न नियमित पशुधन आय का उपयोग करके अपना जीवन यापन करते हैं। छोटे किसान पशुधन से आय पर निर्भर होते है पर मवेशियों की मृत्यु काफी जोखिम रखती है और किसान की निवल मूल्य और आय को प्रभावित करती है। इस नुकसान से किसानों की रक्षा के लिए राजस्थान सरकार ने एक अद्वितीय पशु बीमा पॉलिसी "मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना" तैयार की है। 

अब राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की जगह मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना चलायी जाएगी। 

Rajasthan Mangla Pashu Bima Yojana - Insurance Amount  

पशु का नाम बीमा कवरेज राशि 
दुधारू गाय5 लाख
दुधारू भैंस5 लाख
भेड़5 लाख
बकरी5 लाख
उष्ट्र वंश (ऊँट)1 लाख

Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana Coverage (Scope)

राजस्थान मंगला पशु बीमा पॉलिसी केवल निम्न कारणों से मवेशियों की मृत्यु के लिए क्षतिपूर्ति देगी:-
  • दुर्घटना (बाढ़, चक्रवात, अकाल सहित) या किसी भी अन्य आकस्मिक परिस्थितियों (आकस्मिक अर्थात् मूल रूप से दुर्घटनापूर्ण),
  • बीमारियों (इन बीमारियों के विरूद्ध टीकाकरण के अधीन रिंडरपेस्ट, ब्लैक क्वार्टर, हैमोरैजिक सैप्टिसिमीया, पैर और मुंह रोग शामिल),
  • सर्जिकल ऑपरेशन,
  • हड़ताल, दंगा और नागरिक अभियान जोखिम,
  • भूकंप,
  • आतंकवादी कार्यवाई। 

Conditions Not Covered in CM Mangla Pashu Bima Yojana (अपवाद) 

राजस्थान मंगला पशु बीमा पॉलिसी निम्न कारणों से मवेशियों की मृत्यु या नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति नहीं देगी (अपवाद):- 
  • दुर्भावनापूर्ण या जानबूझकर किया गया कार्य, लापरवाही, भारी लदान, अकुशल उपचार। 
  • जोखिम के प्रारंभ से पहले के हुए दुर्घटना / रोग। 
  • पशु की जानबूझकर हत्या, ऐसे मामलों को छोड़कर जहां योग्यताधारी पशुचिकित्सा द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर मानव विचार पर हानिकारक दु: खों को समाप्त करने के लिए विनाश आवश्यक है या ऐसे मामलों में जहां विधिवत रूप से गठित अधिकारियों के आदेश से विनाश किया जाता है। 
  • हवा या समुद्र के द्वारा परिवहन के दौरान हुई मवेशिओं की मृत्यु।  
  • सड़क या रेल द्वारा परिवहन के दौरान हुई मवेशिओं की मृत्यु। 
  • चोरी या गोपनीय बिक्री, बीमाकृत जानवरों का गायब होना। 
  • किसी भी प्रकार की आंशिक अक्षमता, चाहे स्थायी हो या अस्थायी। 
  • स्थायी कुल विकलांगता, जो दुग्ध पशुओं के मामले में प्रजनन के प्रयोजन के लिए स्थायी और पूर्ण अक्षमता होती है। युद्ध और सम्बंधित खतरे। 
  • परमाणु अपवाद खंड। 
  • किसी भी प्रकार की परिणामस्वरूप हानि। 
  • पॉलिसी की शुरुआत से 15 दिनों में बीमारियों के कारण जानवर की मृत्यु। 
  • "कोई टैग नहीं - कोई दावा नहीं" यहां लागू होता है। 

पशुपालन एवं डेयरी विभाग के लिए राजस्थान बजट 2024-25 में घोषणाएं 

  • मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष - 250 करोड़ रुपये का प्रावधान। 
  • Sex Sorted Semen योजना के तहत 75 प्रतिशत अनुदान राशि, लगभग 2 लाख पशुपालक लाभान्वित। 
  • 125 पशु चिकित्सकों तथा 525 पशुधन सहायकों के नये पद। 
  • 500 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र। 
  • 100 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों का पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन, लगभग 15 करोड़ रुपये का व्यय। 
  • विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं के विकास कार्य, 200 करोड़ रुपये व्यय। 
  • मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना-5-5 लाख दुधारू गाय/भैंस, 5-5 लाख भेड़/बकरी तथा 1 लाख उष्ट्र वंश (ऊँट) का बीमा, 400 करोड़ रुपये का व्यय। 
  • ऊँट संरक्षण और विकास मिशन। 
  • नवजात ऊँट के पालन-पोषण के लिए ऊँटपालकों को दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिवर्ष। 
  • सरदारशहर-चूरू, रानीवाड़ा-सांचौर, झालावाड़, भरतपुर, नागौर तथा बीकानेर में milk processing plants का upgradation व सुदृढ़ीकरण, 100 करोड़ रुपये का व्यय। 
  • पाली में अत्याधुनिक milk powder plant, 95 करोड़ रुपये की लागत। 
  • कोटा में Cattle Feed Plant, 25 करोड़ रुपये की लागत। 

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