UP Nirman Kamgar Mrityu Va Divyangta Sahayata Yojana 2024 Apply, Eligibility, Amount, Documents | निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना in UP Budget 2024-25

Check UP Nirman Kamgar Mrityu Va Divyangta Sahayata Yojana Eligibility, Amount, Documents: मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपको यूपी निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना 2024 के बारे में बताएंगे। इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना या बीमारी के कारण मृत्यु अथवा विकलांगता की स्तिथि में उत्तर प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस आर्टिकल में हम आपको उ.प्र निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना की ऑनलाइन / ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक अभिलेख, देय हितलाभ अथवा अन्य जानकारी प्रदान करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे की इस योजना के लिए UP Budget 2024-25 में क्या कहा गया है, तो कृपया इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।            

निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना in UP Budget 2024-25

5 फ़रवरी 2024 को वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 पेश किया। UP Budget 2024-2025 पेश करते समय वित्त मंत्री ने कहा कि "निर्माण कामगार मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना को एकीकृत करते हुये नयी योजना 'निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना" कर दिया गया है। समस्त योजनाओं में माह नवम्बर, 2023 तक 40,183 कामगारों को लाभान्वित किया गया तथा 433 करोड़ रूपये की धनराशि व्यय की गई।"

UP Nirman Kamgar Mrityu Va Divyangta Sahayata Yojana Eligibility

  • इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना / बीमारी के फलस्वरूप दिव्यांगता की स्थिति में वे सभी श्रमिक पात्र होंगे, जो पंजीकृत एवं अद्यतन रूप से नवीनीकृत हैं।
  • पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने की स्थिति में उसके आश्रित हितलाभ हेतु पात्र होंगे। आश्रित से तात्पर्य प्रथमत: सहायता राशि का भुगतान लाभार्थी श्रमिक के पति अथवा पत्नी (जैसे भी स्थिति हो), को द्वितीयत: लाभार्थी श्रमिक के वयस्क पुत्र / अविवाहित वयस्क पुत्री एवं उनके अनुपलब्ध होने पर लाभार्थी श्रमिक पर आश्रित माता / पिता और अंतत: लाभार्थी श्रमिक के अवयस्क पुत्रों अथवा पुत्रियों को किया जायेगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यह सहायता आत्महत्या जैसी स्थिति में अनुमन्य नहीं होगी।
  • हत्या, सर्पदष, बिजली गिरने, प्रसव के कारण होने वाली मृत्यु एवं अन्य दैवीय आपदा की स्थिति में हुई मृत्यु को सामान्य मृत्यु मानते हुए तदनुसार हितलाभ अनुमन्य होगा।
  • निर्माण श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में आश्रित द्वारा आवेदन करने पर आश्रित का आधार प्रमाणीकरण आवश्यक होगा।

यूपी निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के लिए आवश्यक अभिलेख

  • ऑनलाइन जारी मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति।
  • आवेदक के आधार लिंक बैंक खाते के पासबुक की छायाप्रति।
  • आवेदक के आधार कार्ड की छायाप्रति।
  • प्राथमिक सूचना रिपोर्ट / पंचनामा तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट (पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु तथा अपंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल पर हुई दुर्घटना में मृत्यु की दशा में)।
  • दिव्यांगता की स्थिति में मुख्या चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट / चिकित्सीय प्रमाण पत्र।
  • पंजीकृत श्रमिक / आवेदक द्वारा राज्य अथवा केंद्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त न होने का स्वघोषणा पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

यूपी निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना देय हितलाभ

निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित हितलाभ देय होगा।
 

पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में 

  • कुल राशि होगी - Rs. 5,25,000
  • अंत्येष्टि व्यय Rs. 25000/- का भुगतान आवेदक को एकमुश्त किया जायेगा तथा 
  • हितलाभ धनराशि Rs. 5 लाख पर वर्तमान प्रचलित सावधि ब्याज दर के आधार पर आंगणित ब्याज एवं मूलधन सहित मासिक किश्त लगभग Rs. 9395/-, जो 5 वर्ष (60 माह) तक आवेदक के खाते में प्रतिमाह स्वतः स्थानांतरित की जाएगी, जोकि ब्याज दर के अनुसार घट-बढ़ सकती है। 
  • उक्त की स्वीकृति सम्बंधित जिलों के जिला अधिकारी द्वारा की जाएगी।

पंजीकृत निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु की स्थिति में 

  • कुल राशि होगी - Rs. 2,25,000
  • अंत्येष्टि व्यय Rs. 25000/- का भुगतान आवेदक को एकमुश्त किया जायेगा तथा 
  • हितलाभ धनराशि Rs. 2 लाख पर वर्तमान प्रचलित सावधि ब्याज दर के आधार पर आंगणित ब्याज एवं मूलधन सहित मासिक किश्त लगभग Rs. 8736/-, जो 2 वर्ष (24 माह) तक आवेदक के खाते में प्रतिमाह स्वतः स्थानांतरित की जाएगी, जोकि ब्याज दर के अनुसार घट-बढ़ सकती है। 
  • उक्त की स्वीकृति सम्बंधित अपर / उप श्रमायुक्त द्वारा की जाएगी।

अपंजीकृत निर्माण श्रमिक की कार्यस्थल पर हुई दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में 

  • कुल राशि होगी - Rs. 1,00,000
  • अपंजीकृत निर्माण श्रमिक की कार्यस्थल पर हुई दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्तिथि में Rs. 1 लाख की स्वीकृति की जाएगी, जिसे एकमुश्त आवेदक को प्रदान किया जायेगा। 
  • उक्त की स्वीकृति सम्बंधित जिलों के जिला अधिकारी द्वारा की जाएगी।

पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दुर्घटना / बीमारी के कारण 100% स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 

  • कुल राशि होगी - Rs. 4,00,000
  • हितलाभ धनराशि Rs. 4 लाख पर वर्तमान प्रचलित सावधि ब्याज दर के आधार पर आंगणित ब्याज एवं मूलधन सहित मासिक किश्त लगभग Rs. 9172/-, जो 4 वर्ष (48 माह) तक आवेदक के खाते में प्रतिमाह स्वतः स्थानांतरित की जाएगी, जोकि ब्याज दर के अनुसार घट-बढ़ सकती है। 
  • उक्त की स्वीकृति सम्बंधित जिलों के जिला अधिकारी द्वारा की जाएगी।

पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दुर्घटना / बीमारी के कारण 50% से 99% स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 

  • कुल राशि होगी - Rs. 3,00,000
  • हितलाभ धनराशि Rs. 3 लाख पर वर्तमान प्रचलित सावधि ब्याज दर के आधार पर आंगणित ब्याज एवं मूलधन सहित मासिक किश्त लगभग Rs. 8953/-, जो 3 वर्ष (36 माह) तक आवेदक के खाते में प्रतिमाह स्वतः स्थानांतरित की जाएगी, जोकि ब्याज दर के अनुसार घट-बढ़ सकती है। 
  • उक्त की स्वीकृति सम्बंधित अपर / उप श्रमायुक्त द्वारा की जाएगी।

पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दुर्घटना / बीमारी के कारण 25% से 49%स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 

  • कुल राशि होगी - Rs. 2,00,000
  • हितलाभ धनराशि Rs. 02 लाख पर वर्तमान प्रचलित सावधि ब्याज दर के आधार पर आंगणित ब्याज एवं मूलधन सहित मासिक किश्त लगभग ₹8736/-, जो 2 वर्ष (24 माह) तक आवेदक के खाते में प्रतिमाह स्वतः स्थानांतरित की जाएगी, जोकि ब्याज दर के अनुसार घट-बढ़ सकती है। 
  • उक्त की स्वीकृति सम्बंधित अपर / उप श्रमायुक्त द्वारा की जाएगी।

निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना Online Registration  

  • आवेदक को वेब पोर्टल https://www.uplmis.in/Guest/frm_createlogin_forlabs.aspx अवश्य विजिट करना चाहिए। 
  • आवश्यक विवरण प्रदान करें:-
    • आधार नंबर दर्ज करें। 
    • वृत्त चुनें। 
    • जिला चुनें। 
    • मोबाइल नंबर ।
  • पंजीकरण अनुरोध सबमिट करें.

UP निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना Online Application Submit

  • आवेदक को वेब पोर्टल https://www.uplmis.in/Guest/frm_CreateLogin.aspx?type=2 जाना चाहिए
  • आवश्यक विवरण प्रदान करें:-
    • वृत्त चुनें। 
    • योजना का नाम चुनें। 
    • पंजीकृत आधार संख्या दर्ज करें।
    • पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • "आवेदन पत्र खोलें" पर क्लिक करें।
  • आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण प्रदान करें:-
    • आवेदक/कर्मचारी का विवरण। 
    • बच्चे का विवरण। 
    • बैंक के खाते का विवरण। 
    • आवश्यक दस्तावेज जमा करें। 
  • आवेदन अनुरोध सबमिट करें। 

UP Nirman Kamgar Mrityu Va Divyangta Sahayata Yojana Apply Offline

  • आवेदक को नीचे दिए गए कार्यालयों का दौरा करना होगा:-
    • निकटतम श्रम कार्यालय।
    • संबंधित तहसील के तहसीलदार ।
    • संबंधित विकास खंड के खंड विकास अधिकारी।
  • आवेदन पत्र प्राप्त करें और उसे पूरा भरें।
  • निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • आवेदन पत्र उसी कार्यालय में जमा करें।
UP Nirman Kamgar Mrityu Viklangta Sahayata Yojana Guidelines PDF - https://upbocw.in/pdf/schemes/mrityu_viklangta_2022.pdf

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