मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश सरकार की पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के बारे में बताएंगे। Pandit Deendayal Gramodyog Rojgar Yojana उत्तर प्रदेश के जनपदों में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी। उक्त योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की वित्तपोषित इकईयों को परियोजना लागत से मार्जिनमनी सब्सिडी एवं उद्यमी अंशदान को घटाने के बाद अवशेष ऋण धनराशि पर ब्याज उपादान (अधिकतम 13 प्रतिशत तक) की सुविधा ऋण के प्रथम वितरण की तिथि से तीन वर्षों तक प्रदान की जायेगी। इस आर्टिकल में हम आपको पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के सम्बंधित पूरी जानकारी प्रदान करेंगे, तो कृपया इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना in UP Budget 2024-25
Finance Minister presented UP Budget 2024-25 on 5 February 2024. FM said "पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत लाभार्थियों को ब्याज उपादान की सुविधा 3 वर्षों तक दिये जाने का प्राविधान है। योजना हेतु 14 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।"पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना 2024 का क्रियान्वन
ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों का शहरों की ओर पलायन को हतोत्साहित करने तथा अधिक से अधिक रोजगार का अवसर गॉव में ही उपलब्ध कराने एवं ‘एक जनपद एक उत्पाद‘ योजनान्तर्गत स्थापित उद्योगों को नवीन तकनीक के साथ-साथ उनकी वित्तीय एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के निहितार्थ प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तिगत उद्यमियों को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना की संरचना की गयी है।
इस योजना के अर्न्तगत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अर्न्तगत वित्तपोषित/स्थापित इकाईयों को ब्याज उपादान की सुविधा अनुमन्य की जायेगी, जिसके अन्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में तीनों एजेन्सियों क्रमशः जिला उद्योग केन्द्र, खादी एवं ग्रमोद्योग आयोग तथा उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रायोजित समस्त ग्रामीण इकाईयां आच्छादित होंगी। पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान वित्तीय वर्ष से क्रियान्वित होगी।
Salient Features of Pandit Deendayal Gramodyog Rojgar Yojana
- पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना उत्तर प्रदेश के जनपदों में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी।
- उक्त योजनान्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की वित्तपोषित इकईयों को परियोजना लागत से मार्जिनमनी सब्सिडी एवं उद्यमी अंशदान को घटाने के बाद अवशेष ऋण धनराशि पर ब्याज उपादान (अधिकतम 13 प्रतिशत तक) की सुविधा ऋण के प्रथम वितरण की तिथि से तीन वर्षों तक प्रदान की जायेगी।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में लागत अधिक होने से सामान्यतः इकाईयां बीमार हो जाती हैं तथा रोजगार प्रदान नहीं कर पाती हैं। इस योजना के द्वारा ऐसी सम्भावनाओं से निजात मिलेगी तथा भविष्य में स्थापित ईकाईयाँ सुदृढ़ होगी एवं रोजगार की सम्भावना बेहतर होगी।
- योजनान्तर्गत समस्त संगत प्रक्रियाएँ चालू वित्तीय वर्ष से ऑनलाइन की जायेगी।
पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना हेतु अनिवार्य पात्रता
- प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों के स्वीकृत/वितरित ऋण के बाद ही इकाईयॉ इस योजना के अन्तर्गत ब्याज उपादान हेतु पात्र होंगी।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृति परियोजनाओं पर ब्याज उपादान देय होगा।
- भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा स्वरोजगार हेतु संचालित लाभार्थीपरक किसी योजना में ब्याज उपादान में लाभ प्राप्त व्यक्ति इस योजना का पात्र नहीं होगा।
ब्याज उपादान प्राप्त करने हेतु अपेक्षित दस्तावेज
उक्त योजनान्तर्गत इकाई को मिलने वाली ब्याज उपादान की धनराशि क्लेम किये जाने हेतु वित्तपोषक बैंक द्वारा निम्नानुसार प्रपत्र उपलब्ध कराया जायेगा।- प्रायोजक एजेन्सी का फारवर्डिंग लेटर।
- वित्तपोषक बैंक द्वारा इकाई का ऋण स्वीकृति पत्र।
- इकाई के ऋण खाते का अद्यतन बैंक स्टेटमेंट।
- टर्म डिपाजिट रिसीट (टीडीआर) से सम्बन्धित अभिलेख।
- ब्याज उपादान दावा पत्रक निर्धारित प्रारूप पर।
- बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा ईकाई की निरीक्षण रिपोर्ट।
- लाभार्थी के साथ उद्यम कार्यस्थल का फोटोग्राफ।
ब्याज उपादान के भुगतान की प्रक्रिया
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत नोडल बैंक से उद्यमी को दी जाने वाली मार्जिनमनी (अनुदान) की धनराशि प्राप्त होने के पश्चात् बैंक द्वारा कुल परियोजना लागत में मार्जिनमनी की धनराशि एवं लाभार्थियों के अंशदान को घटाते हुए शेष ऋण धनराशि पर बैंक द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की धनराशि का प्रत्येक छमाही ब्याज उपादान क्लेम जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। तत्पश्चात् ब्याज उपादान क्लेम की धनराशि लेखा परीक्षक से जांचोपरान्त भुगतान किये जाने वाली धनराशि का बिल पारित करते हुए NEFT/ RTGS के माध्यम से सीधे लाभार्थी के पक्ष में बैंक को हस्तांतरित किये जाने हेतु कोषागार को प्रेषित किया जायेगा।पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना अन्तर्गत ब्याज उपादान की अधिकतम सीमा 13% से अधिक नहीं होगी। इस योजना के अन्तर्गत इकाईयों को ब्याज उपादान की धनराशि का भुगतान प्रत्येक छः माह पर किया जायेगा तथा भुगतान की सूचना सम्बन्धित जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा लाभार्थी एवं बैंक को भी 7 दिन के अन्दर प्रदान की जायेगी।
Pandit Deendayal Gramodyog Rojgar Yojana के संचालन हेतु प्रक्रिया
पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निर्धारित लक्ष्यों तथा इकाई की संख्या एवं पूंजीनिवेश को दृष्टिगत रखते हुए आकलित ऋण धनराशि [परियोजना लागत- (मार्जिन मनी अनुदान + उद्यमी अंशदान)] पर अधिकतम 13% की दर से ब्याज उपादान की मांग शासन से की जायेगी। शासन से याजनान्तर्गत प्राप्त बजट की फांट जनपद के लक्ष्य को दृषिगत रखते हुए सम्बंधित जिलाधिकारियों को प्रेषित की जायेगी। उक्त योजनान्तर्गत जनपद के मुख्य विकास अधिकारी आहरण/वितरण अधिकारी होंगे।जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा नियमानुसार प्राप्त समस्त अभिलेखों के आधार पर पत्रावली तैयार की जायेगी। प्राप्त दावा पत्रक का परीक्षण एवं इकाई के स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त बैंक द्वारा क्लेम किये ब्याज उपादान के बिल व अन्य अभिलेखों (बिन्दु संख्या-4 में उल्लिखित) की जांच लेखा परीक्षक से कराने के पश्चात् ब्याज उपादान भुगतान किये जाने की कार्यवाही एन०ई०एफ०टी०/आर०टी०जी०एस० के माध्यम से 15 दिन के भीतर जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कराना सुनिश्चित करेंगे।
ब्याज उपादान का लाभ किन परिस्थितियों में देय नहीं होगा
योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तपोषित/स्थापित इकाईयों को ब्याज उपादान का लाभ निम्नलिखित परिस्थितियों में देय नहीं होगाः–- यदि उद्यमी ने ऋण का दुरूपयोग किया हो।
- यदि उद्यमी ने प्रोजेक्ट का कार्य पूरा नहीं किया और जान–बूझकर चूक कर रहा हो।
- यदि इकाई उत्पादन/सेवा कार्य नहीं कर रही हो अथवा बन्द हो।
- अपवाद स्वरूप किसी भी दैवी आपदा/असामयिक दुर्घटना में उद्यमी की मृत्यु होने के कारण यदि उद्यमी का उद्योग प्रभावित होता है तो इसका परीक्षण सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु गठित कमेटी (डी०एल०टी०एफ०सी०) की संस्तुतियों के आधार पर उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्णय लिया जोयगा।
इकाई कार्यरत न रहने पर ब्याज उपादान की वापसी
उद्यमी द्वारा 03 वर्ष के अन्दर यदि उद्योग बन्द कर दिया जाता है या जान–बूझकर ऋण धनराशि का दुरूपयोग किया जाता है अथवा इकाई का परियोजनानुसार स्थापना एवं संचालन नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में बैंकों द्वारा ऋण एवं प्रदत्त ब्याज उपादान की वसूली प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तर पर गठित टास्क फोर्स कमेटी के माध्यम से डिफाल्टर उद्यमी से की जायेगी।UP Budget Speech 2024-25 - https://budget.up.nic.in/budgetbhashan/budgetbhashan_2024_2025.pdf
Pandit Deendayal Gramodyog Rojgar Yojana Portal - https://ptdeendayal.data-center.co.in/
For more details, visit the official link - https://upkvib.gov.in/hi/DeendayaYojna
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