UP Nirman Kamgar Gambhir Bimari Sahayata Yojana 2024 Eligibility, Amount, Documents | निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना in UP Budget 2024-25

Check UP Nirman Kamgar Gambhir Bimari Sahayata Yojana Eligibility, Amount, Documents: मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश सरकार की निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना 2024 के बारे में बताएंगे। इस योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिक की स्वयं अथवा उस पर आश्रित अविवाहित पुत्री एवं 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र को गंभीर बीमारी की स्तिथि में उनके द्वारा किसी शासकीय चिकित्सालय या भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार का स्वायत्तशाषी चिकित्सालय में कराये गए इलाज के उपरान्त किये गए व्यय की प्रतिपूर्ति कराया जाना है।  

इस आर्टिकल में हम आपको उ.प्र निर्माण कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजना की पात्रता, आवश्यक अभिलेख, देय हितलाभ अथवा अन्य जानकारी प्रदान करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे की इस योजना के लिए UP Budget 2024-25 में क्या कहा गया है, तो कृपया इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।

निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना in UP Budget 2024-25

5 फ़रवरी 2024 को वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 पेश किया। UP Budget 2024-2025 पेश करते समय वित्त मंत्री ने कहा कि "निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना के अन्तर्गत गम्भीर बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में कराने पर इलाज के व्यय की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति करायी जा रही है।"

यूपी निर्माण कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजना पात्रता (Eligibility) 

  • अद्यतन पंजीकृत श्रमिक।
  • ऐसे श्रमिक जो प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना एवं मुख्यमन्त्री जन-आरोग्य योजना में हितलाभ हेतु पात्र नहीं हैं।
  • योजना में पंजीकृत श्रमिक तथा उसकी पति/ पत्नी, अविवाहित पुत्रियाॅं एवं 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र सम्मिलित हैं।

निर्माण कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजना आवश्यक अभिलेख (Documents) 

  • अद्यतन पंजीकृत होने का साक्ष्य
  • बीमारी से सम्बन्धित अभिलेख
  • नियत प्रारूप पर चिकित्सक का प्रमाण पत्र
  • दवाईयों के क्रय पर मूल बिल
  • अविाहित पुत्री या 21 वर्ष से कम आयु का पुत्र होने पर आश्रित होने का प्रमाण-पत्र।

UP Nirman Kamgar Gambhir Bimari Sahayata Yojana देय हितलाभ (Amount) 

  • सरकारी/ स्वायत्तशासी चिकित्सालयों अथवा SACHIS के इम्पैनल्ड चिकित्सालयों में अलाज कराने पर आयुष्मान भरत योजना में देय हितलाभ के समतुल्य राशि पूर्ण प्रतिपूर्ति।
  • चिकित्सा/शल्यक्रिया में चिकित्सालय द्वारा इलाज का इस्टीमेट दिये जाने पर चिकित्सालय को अग्रिम राशि का भी भुगतान किया जा सकता है।
  • कोई अधिकतम राशि नियत नहीं।
Download UP Nirman Kamgar Gambhir Bimari Sahayata Yojana Guidelines PDF - https://upbocw.in/pdf/adhisuchna/gambhir_bimari_29_01_2024.pdf


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