Bihar Muslim Parityakta / Talakshuda Mahila Hetu Sahayata Yojana 2024 Form PDF, Eligibility, Documents

Muslim Parityakta / Talakshuda Mahila Hetu Sahayata Yojana Bihar 2024 Registration Form PDF, check eligibility criteria, list of documents required. **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको बिहार सरकार की मुस्लिम परित्यक्ता / तलाकशुदा महिलाओं हेतु सहायता योजना 2024 के बारे में बताएंगे। इस योजना के अंतर्गत बिहार की परित्यक्ता और तलाकशुदा मुस्लिम महिला को 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
इस आर्टिकल में हम आपको मुस्लिम परित्यक्ता / तलाकशुदा महिला हेतु सहायता योजना आवेदन पत्र, पात्रता, जरुरी दस्तावेज और अन्य जानकारी प्रदान करेंगे, तो कृपया इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।        

मुस्लिम महिला तलाकशुदा / परित्यक्ता सहायता योजना in Bihar Budget 2024-25

13 फ़रवरी को वित्त मंत्री ने Bihar Budget 2024-25 पेश किया जिसमे उन्होंने कहा की "मुस्लिम महिला तलाकशुदा / परित्यक्ता सहायता योजना से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक में 14,604 मुस्लिम परित्यक्ता / तलाकशुदा महिलाओं को 36.51 करोड़ रुपये भुगतान कर लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 445 मुस्लिम परित्यक्ता / तलाकशुदा महिलाओं के बीच 1.11 करोड़ रूपये वितरित किये गये।"

वित्त मंत्री ने यह भी बताया की अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए संचालित योजना की राशि 10,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। अब ऐसी महिलाएं आर्थिक रूप से सबल होंगी।

Objective of Muslim Parityakta Talakshuda Mahila Hetu Sahayata Yojana

इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार में रहने वाली मुस्लिम परित्यक्ता / तलाकशुदा महिलाओं आर्थिक स्तिथि सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा चलायी जा रही है। 

Bihar Muslim Parityakta / Talakshuda Mahila Hetu Sahayata Yojana Form PDF

  • सबसे पहले, Muslim Parityakta Talakshuda Mahila Hetu Sahayata Yojana Form PDF पर क्लिक करें। 
  • इस लिंक पर क्लिक करने पर मुस्लिम परित्यक्ता / तलाकशुदा महिलाओं हेतु सहायता योजना आवेदन पत्र PDF फॉर्मेट में खुल जाएगा। 
  • इस Muslim Parityakta / Talakshuda Mahila Hetu Sahayata Yojana 2024 Form PDF को डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें। 
  • फिर इसमें पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें और भरे हुए फॉर्म के साथ सभी जरुरी दस्तावेज संलग्न करें।   
  • फिर भरे हुए फॉर्म को दस्तावेज समेत सबंधित अधिकारी के पास जमा कर दें और प्राप्ति रसीद ले लें। 
अधिक जानकारी हेतु जिला मुख्यालय में अवस्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में संपर्क करें। 

Eligibility Criteria for मुस्लिम परित्यक्ता / तलाकशुदा महिला हेतु सहायता योजना 

  • आवेदिका बिहार की स्थायी निवासी होनी चाहिए। 
  • आवेदिका एक मुस्लिम समाज की महिला होनी चाहिए। 
  • मुस्लिम महिला या तो तलाकशुदा हो या पति द्वारा 2 वर्षों से अधिक अवधि से परित्याग की गयी हो या पति का पूर्णतः मानसिक रूप से अपंग हो।
  • आवेदिका की आयु सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच हो। 
  • आवेदिका की वार्षिक आय 4 लाख से कम हो। 
  • विधवा / बेवा महिलाऐं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। 

Muslim Destitute/Divorcee Women Assistance Scheme List of Documents Required

  • आधार कार्ड (Aadhar Card)
  • पैन कार्ड (PAN Card)
  • बैंक खाते की जानकारी (Bank Account Details) 
  • चालू मोबाइल नंबर (Active Mobile Number)
  • मुस्लिम महिला की 2 फोटो (Recent Passport Size Photographs)

Overview of Muslim Parityakta Talak Shuda Mahila Hetu Sahayata Yojana

Name of SchemeMuslim Parityakta Talak Shuda Mahila Hetu Sahayata Yojana
in Hindiमुस्लिम परित्यक्ता / तलाकशुदा महिलाओं हेतु सहायता योजना
StateBihar
Type of SchemeFinancial Assistance
ObjectiveTo make destitute and divorced muslim women self reliant through Rs. 25000 assistance
Who are BeneficiariesDestitute and Divorcee women from muslim community
Official Websitehttps://ekalyan.bih.nic.in/Login.aspx?Id=12
For more details, visit the official website https://state.bihar.gov.in/minoritywelfare/CitizenHome.html

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