Bihar Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024 Apply, Status, Eligibility, Documents

Bihar Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024 Status, Apply Online, Eligibility, Documents: **मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2024 के बारे में बताएंगे। MKVY के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी दोनो ही क्षेत्रों के गरीब परिवार की कन्या को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana का लाभ प्राप्त करके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार अपनी बेटी का विवाह संपन्न करा सकते हैं। 
अगर आप भी बिहार के नागरिक है और Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Bihar का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इस योजना के तहत पात्रता को पूरा करते हुए आवेदन करना होगा। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। जैसे कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें, आवेदन की स्तिथि कैसे देखें, पात्रता क्या है, कौन से आवश्यक दस्तावेज जरुरी हैं आदि।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना in Bihar Budget 2024-25 

13 फ़रवरी 2024 को वित्त मंत्री ने बिहार बजट 2024-25 पेश किया। अपना बजट भाषण देते समय वित्त मंत्री ने कन्या विवाह योजना के बारे में कहा की "इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना तथा घरेलू हिंसा एवं बाल विवाह रोकना है। कुल 1,21,246 लाभुकों को लाभान्वित किया गया है।"
  

About Bihar Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024

बिहार राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत करी जिसके तहत राज्य के BPL परिवार एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को विवाह के समय अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए कन्या की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और लड़के की आयु न्यूनतम 21 वर्ष की होनी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 5000 रुपए की अनुदान राशि सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में दी जाती है।

Bihar Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के माध्यम से बाल विवाह पर रोक लग सकेगी तथा दहेज जैसे अपराध को भी कम किया जा सकेगा। इस योजना के अंतर्गत विवाह के समय आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त करने के लिए आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत अनुदान की राशि

बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कन्या को 5000/- (पांच हजार) रूपये डी०बी०टी० के माध्यम भुगतान किया जाता है।

Bihar Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Status Check

बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आवेदन की स्तिथि जानने के लिए सीधा लिंक - http://esuvidha.bihar.gov.in/ESUV/CheckKanyaVivahBenStatus.aspx. इस लिंक पर क्लिक करने पर Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Beneficiary Status चेक करने का पेज खुल जाएगा। 
इस पेज पर अपना "Beneficiary Number / RTPS ID / Account No / Aadhar No" डालकर "Show" बटन पर क्लिक करें जिससे कन्या विवाह योजना आवेदन की स्तिथि आपके स्क्रीन पर आ जाएगी।  
  

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Eligibility Criteria

  • कन्या के माता या पिता बिहार के निवासी हो।
  • विवाह 22 नवम्बर, 2007 के पश्चात सम्पन्न हुआ हो।
  • विवाह के समय वधु की उम्र कम-से-कम 18 वर्ष तया वर की उम्र कम-से-कम 21 वर्ष हो।
  • पुनर्विवाह का मामला न हो, परंतु विवाह अधिनियमों के अंतर्गत वैध पुनर्विवाह के मामलों में यह अनुदान देय होगा। विधवा विवाह को पुनर्विवाह नहीं माना जायेगा।
  • विवाह का विधिवत निबंधन कराया गया हो।
  • दहेज नहीं देने की घोषणा की गयी हो।
  • BPL परिवार तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियाँ ही इस योजना के लिए पात्र होगी।
  • बालिकाओं के परिवार की वार्षिक आय 60 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

List of Documents Required for Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड 
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • दहेज न देने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
  • बालक और बालिका की जन्मतिथि
  • लड़के और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको अपने ग्राम पंचायत या ब्लॉक में सम्बंधित ऑफिस में जाना होगा। वहां जाकर आपको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
  • ऑफलाइन आवेदन के लिए अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आय-प्रमाण पत्र 60,000/- (साठ हजार रूपये से कम) अथवा गरीबी रेखा (बी०पी०एल०) की प्रकाशित सूची में नाम होना आवश्यक है। 
  • अंचल पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्मत आवास प्रमाण पत्र या पासपोर्ट भूमि से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। 
  • साथ ही विवाह निबंधन प्रमाण पत्र जरुरी है (शहरी क्षेत्रों के लिए वार्ड पार्षद एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुखिया द्वारा)।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ साथ जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
  • इसके बाद आपको पूरा फॉर्म (दस्तावेज समेत) वापस वहीं जमा कर देना है जहां से आप ने प्राप्त किया था।
  • संबंधित कर्मचारियों द्वारा आपका आवेदन फॉर्म विभाग में भेज दिया जाएगा।
  • विभाग अधिकारी द्वारा आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी। दस्तावेजों के सत्यापन होने के बाद आपको योजना का लाभ दिया जाएगा।
  • आपके सरपंच के माध्यम से आप तक योजना के तहत धनराशि पहुंचा दी जाएगी या फिर बालिका के अकाउंट में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भेज दी जाएगी।
आवश्यक सूचनाः- वैसे सभी आवेदक, जिन्होने आर०टी०पी०एस० पर अपना आवेदन किया है, परंतु उन्हें अभी तक योजना का लाभ नही मिला है उन सभी को सूचित किया जाता है कि वे संबंधित प्रखंड में जाकर अपना आवेदन ई- सुविधा पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु वांछित कागजात (आधार, बैंक खाता आदि) संबंधित कार्यपालक सहायक को उपलब्ध करायें।

Bihar Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Apply Online

  • सबसे पहले आपको लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं (RTPS) बिहार की आधिकारिक वेबसाइट https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर जाना होगा।
  • होम पेज पर आपको नागरिक अनुभाग के सेक्शन में "खुद का पंजीकरण" के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
  • अब आपको इस पेज में मांगी गई जानकारी जैसे आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज कर Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा।
  • अब आपको इस पेज पर समाज कल्याण विभाग की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सेवाएं के सेक्शन में से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा जिसमे पूछी गई सभी जानकारी आपको ध्यानपूर्वक दर्ज करनी होगी।
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा।
  • अंत में आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 

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