Mahatma Gandhi Pension Yojana 2024 Apply Online, Status Check, Eligibility, Documents | यूपी महात्मा गाँधी पेंशन योजना Form, Status

Check UP Mahatma Gandhi Pension Yojana Eligibility, Amount, Documents: मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपको यूपी महात्मा गाँधी पेंशन योजना 2024 के बारे में बताएंगे। इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य के पंजीकृत ऐसे निर्माण श्रमिकों, जिनकी अत्यु 60 वर्ष पूर्ण हो गई है और लगातार 05 वर्ष बोर्ड के सदस्य रहे हों तथा जिनका वार्षिक अंशदान अद्यतन जमा हो, को एक निश्चित धनराशि पेशन के रूप में उपलब्ध कराया जाना है। इस आर्टिकल में हम आपको उ.प्र महात्मा गाँधी पेंशन योजना की ऑनलाइन / ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक अभिलेख, देय हितलाभ अथवा अन्य जानकारी प्रदान करेंगे, तो कृपया इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।

यूपी महात्मा गाँधी पेंशन योजना श्रमिक पंजीयन (Apply)

  • श्रमिक पंजीयन का आवेदन करने के लिए आवेदक को आधिकारिक वेब पोर्टल https://www.uplmis.in/Guest/frm_createlogin_forlabs.aspx अवश्य विजिट करना चाहिए।
  • आवश्यक विवरण प्रदान करें:-
    • आधार नंबर दर्ज करें।
    • वृत्त चुनें।
    • जिला चुनें।
    • मोबाइल नंबर।
  • पंजीकरण अनुरोध सबमिट करें.

UP महात्मा गाँधी पेंशन योजना Online Application Form 

  • आवश्यक विवरण प्रदान करें:-
    • वृत्त चुनें।
    • योजना का नाम चुनें।
    • पंजीकृत आधार संख्या दर्ज करें।
    • पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  • "आवेदन पत्र खोलें" पर क्लिक करें।
  • आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण प्रदान करें:-
    • आवेदक/कर्मचारी का विवरण।
    • बच्चे का विवरण।
    • बैंक के खाते का विवरण।
  • आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
  • आवेदन अनुरोध सबमिट करें।

UP Mahatma Gandhi Pension Yojana Offline Registration

  • आवेदक को नीचे दिए गए कार्यालयों का दौरा करना होगा:-
    • निकटतम श्रम कार्यालय।
    • संबंधित तहसील के तहसीलदार ।
    • संबंधित विकास खंड के खंड विकास अधिकारी।
  • आवेदन पत्र प्राप्त करें और उसे पूरा भरें।
  • निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • आवेदन पत्र उसी कार्यालय में जमा करें।

यूपी महात्मा गाँधी पेंशन योजना पात्रता (Eligibility Criteria) 

  • उ0प्र0 में स्थायी रूप से निवास कर रहे 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके अद्यतन पंजीकृत श्रमिक।
  • पंजीयन की न्यूनतम अवधि 10 वर्ष हो।
  • लाभार्थी को केन्द्र/ राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा संचालित किसी भी पेन्शन योजना (राज्य कर्मचारी बीमा निगम तथा म्च्थ्व् को छोड़कर) का लाभ प्राप्त न हो रहा हो।
पेंशन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा स्वीकृत की जायेगी तथा सीधे बोर्ड द्वारा भुगतान होगा।

UP Mahatma Gandhi Pension Yojana के लिए आवश्यक अभिलेख

  • 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अद्यतन अंशदान जमा किये जाने का साक्ष्य।
  • आधार कार्ड, बैंक पास बुक व निवास प्रमाण-पत्र की पठनीय छायाप्रति।
  • केन्द्र/राज्य सरकार के किसी भी विभाग से पेन्शन प्राप्त न किये जाने के सन्दर्भ में शपथ-पत्र
  • प्रतिवर्ष माह अप्रैल में जीवित प्रमाण पत्र देय होगा।
  • पेंशनधारक की मृत्यु की दशा में उसके परिवारीजनों को 01 माह के अन्दर जिला श्रम कार्यालय को सूचित करना होगा।

उत्तर प्रदेश महात्मा गाँधी पेंशन योजना Status Check

  • सबसे पहले श्रम विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://upbocw.in/ पर जाएं।
  • होम पेज पर आपको योजनाएं के ऑप्शन पर क्लिक कर "योजना के आवेदन की स्थिति" के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने महात्मा गाँधी पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन की स्थिति देखने के लिए नया पेज खुल जाएगा।
  • अब आपको इस पेज पर योजना आवेदन संख्या या पंजीयन संख्या दर्ज करनी होगी।
  • इसके बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज कर Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
  • इस तरह आप आसानी से अपने आवेदन की स्थिति को देख सकते हैं।

उ.प्र महात्मा गाँधी पेंशन योजनान्तर्गत देय हितलाभ

  • प्रत्येक पात्र श्रमिक को प्रतिमाह की दर से 1,000/- की धनराशि देय है।
  • लाभार्थी श्रमिक की मृत्यु होने की दशा में पेन्शन की धनराशि उसकी पत्नी/ पति, जैसी भी स्थिति हो, को देय होगी।
  • पेन्शन राशि में प्रत्येक 02 वर्ष बाद रू0-50 की वृद्धि, जो अधिकतम रू0-1250 तक होगी।
  • प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना में पंजीकृत श्रमिकों के अंशदान का वहन बोर्ड द्वारा किया जायेगा।
UP Mahatma Gandhi Pension Yojana Guidelines PDF - https://upbocw.in/pdf/adhisuchna/pension%20yojna.pdf

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