UP Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana 2024 Apply Online, Status Check | मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना Registration Form, Application Status

Uttar Pradesh government is inviting Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana 2024 online registration form. Even the facility of checking UP मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना application status has been enabled at the official website. Read this article till the end to know how to apply online for CM Gramodyog Rojgar scheme, what is eligibility criteria, amount of assistance and other aspects regarding the scheme.

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना in UP Budget 2024-25

Finance Minister presented UP Budget 2024-25 on 5 February 2024. FM said "मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2023-2024 में माह अक्टूबर, 2023 तक 408 लाभार्थियों को 1854.88 लाख पूँजीगत निवेश ऋण के साथ 7418 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।"

Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana 2024 Apply Online 

  • At the homepage, click at "ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें" link or directly click https://cmegp.data-center.co.in/Applicant/Registration.aspx 
  • Then the page for Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana registration 2024 will appear as shown below:-
  • Applicant can make login using their "User ID" and "Password".
  • Candidates can enter other asked details to apply online for Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana.

UP Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana Registration Forms PDF


Check Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana Application Status

  • Enter application ID and click "View Application Status" button to track Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana status.

About UP मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना 2024   

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षितों का शहरों की ओर पलायन को हतोत्साहित करने तथा अधिक से अधिक रोजगार का अवसर गॉव में ही उपलब्ध कराने के ध्येय से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तिगत उद्यमियों को पूंजीगत ऋण रू० 10.00 लाख तक की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से प्रदान की जाती है। योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु पूंजीगत ऋण 4 प्रतिशत से अधिक, ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। 

आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों (अनुसूचित जाति, अनु जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, महिलायें एवं भूतपूर्व सैनिक) को पूंजीगत ऋण ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। व्यवसायिक बैंको तथा ग्रामीण बैंकों द्वारा उनके सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत सम्बन्धित गॉंव या ग्रामीण क्षेत्र स्थित हों, नियमानुसार ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जनपदों में जिलाधिकारी के सीधे नियंत्रण में खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग द्वारा क्रियान्वित की जायेगी।

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना की अवधि और कार्यक्षेत्र 

यह योजना इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 5 वर्षों तक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का कार्यक्षेत्र होगा उ0प्र0 पंचायतराज अधिनियम के उपबन्धों के अधीन समय-समय पर शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र परिभाषित तथा अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग आयोग/रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा समय-समय पर परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र।

Who are Eligible for UP Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana (पात्र उद्यमी)

इस योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित वरीयता क्रम में उद्यमियों को लाभान्वित किया जायेगा।
  • आई.टी.आई. व पॉलीटेक्निक संस्थाओं से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार नवयुवकों / नवयुवतियों को योजना में प्राथमिकता दी जायेगी।
  • शिक्षित बेरोजगार नवयुवक जिनकी सरकारी सेवा की आयु समाप्त हो गई हो।
  • एस.जी.एस.वाई. तथा शासन की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थी।
  • परम्परागत कारीगर।
  • स्वतः रोजगार में रूचि रखने वाली महिलाएं।
  • व्यवसायिक शिक्षा (10+2) के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विषय लेकर उत्तीर्ण अभ्यर्थी।
  • इस योजना के अन्तर्गत उन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जा सकता है, जिन्होंने रोजगार हेतु सेवायोजन कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन सम्बन्धित जिलों के सेवा योजन कार्यालय में करा रखा है।
उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड/शासन द्वारा समय-समय पर गठित चयन समिति द्वारा या जिले स्तर पर अन्य राज्य पुरोनिधानित योजना/योजनाओं हेतु जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/परगना अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयनित उद्यमी ही इस योजना के पात्र होते हैं। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उद्यमी को ऋण लेने से पूर्व वांछित प्रशिक्षण प्राप्त हो और उसके पास स्वयं का अंशदान उपलब्ध हो, तथा यह मूल रूप से ग्राम का निवासी हो, अथवा ग्रामीण क्षेत्र में अपना उद्योग लगाना चाहता हो।

Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana Eligibility for Beneficiary Selection

  • लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष से कम नही, तथा 50 वर्ष से अधिक न हो।
  • 50 प्रतिशत तक अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछड़ी जाति के लाभार्थी।
  • स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता का आंकलन करके चयनित व्यक्तियों के लिये ग्रामोद्योग इकाई निर्धारित की जाती है।
  • स्थानीय उपभोक्ताओं की दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के उत्पादन करने सम्बन्धी इकाईयॉं स्थापित करने में वरीयता दी जायेगी।

UP Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana Loan Amount

इस योजना के अन्तर्गत सभी पात्र उद्यमियों को सावधि ऋण/कार्यशील पूंजी सम्मिलित करते हुए रु0 10.00 लाख तक के बैंक ऋण पर ब्याज उपादान देय होता है। सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत अंशदान तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला/विकलांग/ अल्पसंख्यक/भूतपूर्व सैनिक वर्ग के उद्यमियों को प्रोजेक्ट लागत का पॉंच प्रतिशत अंशदान स्वयं वहन करना होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार मार्जिन मनी/जमानत व प्रतिभूति की शर्त लागू होती है। जमानत की राशि रु0 10.00 लाख के ऋण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बंधकमुक्त है।

इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित की गयी योजनाओं जिसमें सावधि ऋण एवं कार्यशील पूंजी दोनों मदों हेतु बैंकों द्वारा ऋण दिये जायेंगे, पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक व लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा पुनर्वित्त दिया जायेगा जिसकी सूचना समय-समय पर इनके द्वारा बैंक को भी प्रेषित की जायेगी।

List of Works for which Loan can be taken under Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana - https://upkvib.gov.in/Kvib/MediaGallery/ANNEXURE-D-H.pdf 

For more details, visit the official link - https://upkvib.gov.in/hi/cmyojana

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