Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana 2024 Form, Status, Amount | उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना फॉर्म, आवेदन की स्तिथि, पेंशन की राशि

**मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना (Uttarakhand Widow Pension Scheme) के बारे में बताएंगे। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार द्वारा विधवाओं को 1500 रूपये मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। उत्तराखण्ड निवास स्थान की विधवा औरतें अब Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन पत्र भर सकती हैं। इस आर्टिकल में विधवा पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन /एप्लीकेशन फॉर्म को उत्तराखण्ड की समाज कल्याण विभाग पोर्टल ssp.uk.gov.in या socialwelfare.uk.gov.in पर कैसे भरना है, इसकी प्रक्रिया बताई गयी है। 

उत्तराखंड राज्य में विधवा पेंशन दो प्रकार से दी जाती है - पहला है इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) जो केंद्र सरकार द्वारा लागू की गयी है और दूसरी है निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान योजना जो राज्य सरकार द्वारा संचालित है। इन दोनों ही योजनाओं के अंतर्गत 60 वर्ष तक की आयु वाली विधवाओं को कुल मिलाकर 1500 रुपये विधवा पेंशन के रूप में मिलते हैं। साथ ही ये ध्यान रखें की अगर महिला की उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो उत्तराखंड सरकार द्वारा उनकी विधवा पेंशन को बुढ़ापा पेंशन में बदल दिया जाएगा जिसके अंतर्गत भी उन्हें 1500 प्रतिमाह ही दिए जाएंगे।  

इच्छुक और पात्र महिला इस उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म (Application / Registration Form) भर सकते है और उत्तराखण्ड विधवा पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकते है। आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से लोग पेंशन की वर्तमान स्तिथि और विधवा पेंशन राशि भी देख सकते है। तो आइए सबसे पहले इस विधवा पेंशन योजना से जुडे सभी जानकारी हम आपको देते है। 

Vidhwa Pension Yojana in Uttarakhand Budget 2024-25

27 फ़रवरी 2024 को वित्त मंत्री ने उत्तराखंड बजट 2024-25 पेश किया जिसमे उन्होंने बताया की "वृद्धजनों, निराश्रित विधवा, दिव्यांग, परित्यक्त निराश्रित महिलाओं आदि की सम्मिलित संख्या लगभग 8 लाख से अधिक है। हमारी सरकार द्वारा इनको मासिक आधार पर पेंशन दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में समाज कल्याण की विभिन्न पेंशन हेतु लगभग रू० एक हजार सात सौ तिरासी करोड़ अट्ठाइस लाख (रू0 1783.28 करोड़) की धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है।"

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन

यह योजना उत्तराखंड सरकार की एक विधवा पेंशन योजना है जिसके अंतर्गत 40 से 60 वर्ष और जिनकी मासिक आय 4000 रुपये से कम है, तथा पुत्र/पौत्र 20 वर्ष से अधिक न हो उनके भरण-पोषण तथा बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु रू 1500 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। इस विडो पेंशन स्कीम में आवेदन करने के लिए निर्धारित योग्यता की कसौटी को पूरा करना बहुत जरुरी है। उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना भत्ता दर (Allowance Rate) 1500 प्रति महीना है। आइये देखते हैं की उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र भरने के लिए क्या करना है।

Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana Form PDF Download

सभी उम्मीदवार जो विधवा पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते है, वे आवेदन पत्र भर सकते है। उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना 2024 रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए, उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते है:-
  • सबसे पहले उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://socialwelfare.uk.gov.in/ पर जाएं। 

  • इस होमपेज पर "आवेदन पत्र" सेक्शन के अंदर लिखे हुए "विभिन्न पेंशन तथा अनुदान योजनाओं हेतु आवेदन पत्र" लिंक या सीधा इस लिंक पर क्लिक करें जिससे कुछ इस प्रकार का पेज दिखाई देगा:-
  • इस पेज पर "विधवा पेंशन" लिंक पर क्लिक करने पर उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा:-
  • इस उत्तराखंड विडो पेंशन स्कीम का रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके सभी जानकारियों को भरना होगा।
सभी आवेदनकर्ताओं को उत्तराखण्ड विधवा पेंशन योजना के भरे हुए फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करके सम्बंधित अधिकारी को जमा करवाना होगा।
    

उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के बारे में

निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान

  • पात्रता
    • विधवा महिला की उम्र 40 वर्ष से 60 वर्ष होनी चाहिये।
    • लाभार्थी बी0 पी0 एल0 श्रेणी का हो यानी गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।  
    • अगर लाभार्थी गरीबी रेखा से ऊपर है और उसकी मासिक आय रू 4000 तक है, तब भी वह लाभार्थी पात्र होगा।    
    • अभ्‍यर्थी के कोई पुत्र / पौत्र यदि 20 वर्ष से अधिक आयु का न हो। यदि 20 वर्ष से अधिक आयु का पुत्र /पोत्र हो तो वह गरीबी की रेखा से नीचे जीपन यापन कर रहे हो तो ऐसे अभ्‍यर्थी को पेंशन से वंचित नहीं किया जायेगा।
  • अनुदान
    • इस योजनार्न्‍तगत निराश्रित विधवाओं को 1500 मासिक भरण-पोषण अनुदान दिया जाता है ।
  • भरण-पोषण अनुदान का भुगतान
    • भरण-पोषण अनुदान का त्रैमासिक भुगतान लाभार्थी के नाम से खोले गये बैंक/पोस्‍ट आफिस खाते के माध्‍यम से भुगतान किया जाता है !

इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

इस योजना में निराश्रित विधवा भरण पोषण के पात्र लाभार्थी में से ही बी० पी०एल० चयनित परिवारों की 40 वर्ष से 60 वर्ष आयु की विधवा महिलाओं को ही इस योजना से आच्छादित किया जाता है। इस योजना में दिनांक 21.04.2022 से राज्य सरकार द्वारा रु. 1200 तथा रु. 300 केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इस प्रकार इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों को प्रतिमाह रु० 1500 मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
 

विधवा पेंशन राशि जानें - समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड    

उत्तराखंड पेंशन राशि जानने के लिए सामाजिक सुरक्षा पोर्टल ssp.uk.gov.in पर जाएं। होमपेज पर "पेंशन राशि जानें" लिंक या सीधा इस लिंक - https://ssp.uk.gov.in/Pension_Amount_Details.aspx को खोलें। 
इस विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रति महीने दिए जाने हैं। पहले ये विधवा पेंशन की राशि 1200 रूपये थी, पुरानी जानकारी के लिए इस लिंक https://socialwelfare.uk.gov.in/pages/display/57-social-assistance-prograame पर क्लिक करें।

उत्तराखंड विधवा पेंशन की वर्तमान स्तिथि / पूर्ण विवरण

उत्तराखंड विधवा पेंशन स्टेटस जानने के लिए सामाजिक सुरक्षा पोर्टल https://ssp.uk.gov.in/ पर जाएं। 
  • विधवा पेंशन वर्तमान स्टेटस देखने के लिए होमपेज पर "पेंशन / अनुदान स्तिथि" लिंक पर जाकर "पेंशन की वर्तमान स्तिथि" लिंक पर क्लिक करें।

  • विधवा पेंशन का संपूर्ण विवरण देखने के लिए होमपेज पर "पेंशन / अनुदान स्तिथि" लिंक पर जाकर "पेंशन का पूर्ण विवरण" लिंक को खोलें।
  • सभी जानकारी डालने के बाद पेंशनर अपनी पेंशन की वर्तमान स्तिथि और पेंशन का पूर्ण विवरण आपके सामने खुल जाएगा।
  • नवीनतम अपडेट के लिए क्लिक करें - https://ssp.uk.gov.in/whatsnew.aspx
ज्यादा जानकारी के लिए क्लिक करें - https://socialwelfare.uk.gov.in/pages/display/95-widow-pension

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