Uttarakhand Divyang Pension Yojana 2024 Form, Status | Check Handicapped Pension Amount for Persons with Disability

**मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना (Uttarakhand Divyang Pension Yojana) 2024 के बारे में बताएंगे। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को 1500 रूपये मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। उत्तराखण्ड निवास स्थान के विकलांग लोग अब Uttarakhand Handicapped Pension Scheme ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन पत्र भर सकते हैं। इस आर्टिकल में Uttarakhand Viklang Pension Yojana रजिस्ट्रेशन /एप्लीकेशन फॉर्म को उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग पोर्टल ssp.uk.gov.in या socialwelfare.uk.gov.in पर कैसे भरना है, इसकी प्रक्रिया बताई गयी है। 

उत्तराखंड राज्य में Disability Pension दो प्रकार से दी जाती है - पहला है इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना (IGNDPS) जो केंद्र सरकार द्वारा लागू की गयी है और दूसरी है दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना जो राज्य सरकार द्वारा संचालित है। इन दोनों ही योजनाओं के अंतर्गत 18 वर्ष से 59 वर्ष तक की आयु वाले दिव्यांगजनों को कुल मिलाकर 1500 रुपये विक्लांग पेंशन के रूप में मिलते हैं। साथ ही ये ध्यान रखें की अगर Handicap व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है तो उत्तराखंड सरकार द्वारा उनकी दिव्यांगजन पेंशन को बुढ़ापा पेंशन में बदल दिया जाएगा जिसके अंतर्गत भी उन्हें 1500 प्रतिमाह ही दिए जाएंगे।  

इच्छुक और पात्र दिव्यांग व्यक्ति इस उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म (Application / Registration Form) भर सकते है और उत्तराखण्ड विकलांगजन पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकते है। आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से लोग पेंशन की वर्तमान स्तिथि और दिव्यांग पेंशन राशि भी देख सकते है। तो आइए सबसे पहले इस दिव्यांगजन पेंशन योजना से जुडे सभी जानकारी हम आपको देते है। 

Viklang Pension Yojana in Uttarakhand Budget 2024-25

27 फ़रवरी 2024 को वित्त मंत्री ने उत्तराखंड बजट 2024-25 पेश किया जिसमे उन्होंने बताया की "वृद्धजनों, निराश्रित विधवा, दिव्यांग, परित्यक्त निराश्रित महिलाओं आदि की सम्मिलित संख्या लगभग 8 लाख से अधिक है। हमारी सरकार द्वारा इनको मासिक आधार पर पेंशन दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में समाज कल्याण की विभिन्न पेंशन हेतु लगभग रू० एक हजार सात सौ तिरासी करोड़ अट्ठाइस लाख (रू0 1783.28 करोड़) की धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है।"

Uttarakhand Divyang Pension Yojana 2024 Online Apply

यह योजना उत्तराखंड सरकार की एक दिव्यांग पेंशन योजना है जिसके अंतर्गत 18 से 59 वर्ष और जिनकी मासिक आय 4000 रुपये से कम है, उनके भरण-पोषण हेतु प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। इस विकलांग पेंशन स्कीम में आवेदन करने के लिए निर्धारित योग्यता की कसौटी को पूरा करना बहुत जरुरी है। Uttarakhand Disability Pension Scheme के अंतर्गत भत्ता दर (Allowance Rate) 1500 प्रति महीना है। आइये देखते हैं की उत्तराखंड हैंडीकैप पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र भरने के लिए क्या करना है।

Uttarakhand Handicapped Pension Yojana Form PDF Download

सभी उम्मीदवार जो दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते है, वे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते है। उत्तराखण्ड विकलांग पेंशन योजना 2024 रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए, उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते है:-
  • सबसे पहले उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://socialwelfare.uk.gov.in/ पर जाएं। 

  • इस होमपेज पर "आवेदन पत्र" सेक्शन के अंदर लिखे हुए "विभिन्न पेंशन तथा अनुदान योजनाओं हेतु आवेदन पत्र" लिंक या सीधा इस लिंक पर क्लिक करें जिससे कुछ इस प्रकार का पेज दिखाई देगा:-
  • इस पेज पर "दिव्यांगता पेंशन" लिंक पर क्लिक करने पर उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा:-
  • इस उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन स्कीम का रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके सभी जानकारियों को भरना होगा।
सभी आवेदनकर्ताओं को उत्तराखण्ड विकलांग पेंशन योजना के भरे हुए फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करके सम्बंधित अधिकारी को जमा करवाना होगा।
    

About Uttarakhand Viklang Pension Yojana 2024

दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना 

प्रदेश में दृष्टिबाधित, मूक बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग निराश्रित ऐसे व्यक्तियों को जिनका जीवन यापन के लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और न ही वे किसी प्रकार का ऐसा परिश्रम कर सकते हैं, जिससे उनका भरण पोषण हो सके, इस उद्देष्य से निराश्रित दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा के अर्न्तगत जीवन-यापन हेतु सरकार की कल्याणकारी योजना के अर्न्तगत निराश्रित दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान दिये जाने की योजना लागू की गयी जिसे सामान्यतया दिव्यांग पेंशन के नाम से भी जाना जाता है। विभिन्‍न श्रेणी के निराश्रित दिव्यांग व्‍यक्तियों को निम्‍न मानकों एवं दरों के अनुसार भरण पोषण अनुदान दिया जाता है:-
  • अभ्‍यर्थी की दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत होने का प्रमाण-पत्र मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया हो।
  • अभ्यर्थी की आय का कोई साधन न हो अथवा बी०पी०एल० चयनित परिवार से संबंधित हो अथवा मासिक आमदनी रु० 4000/- तक हो।
  • अभ्यर्थी का पुत्र/पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु का है, किन्तु गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा हो, तो ऐसे अभ्यर्थी भरण-पोषण अनुदान के पात्र होंगे।
  • दिव्यांग पेंशन रुपये 1500/- प्रतिमाह।
  • कुष्ठ रोग से मुक्त दिव्यांगों को रुपये 1500/- प्रतिमाह।
  • 0-18 वर्ष तक की आयु से दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को रुपये 700/- मासिक भत्ता दिया जाता है। 
  • मानसिक रूप से दिव्यांग पत्नी/पति को रुपये 1500/- की मासिक पेंशन दी जाती है।
इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजनार्न्‍तगत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 59 वर्ष तक आयु के 80 प्रतिशत दिव्यांगता अथवा बहु-दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी को कुल रु 1500 जिसमें रु 1200 राज्य सरकार तथा रुपये 300 भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जायेगा।

इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना

इस योजना में निराश्रित दिव्यांग पेंशन पाने के पात्र व्यक्तियों में से ही बी०पी०एल० चयनित परिवारों के 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु के 80 प्रतिशत दिव्यांगता अथवा बहु-दिव्यांगता वाले दिव्यांग जनों को इस योजना से आच्छादित किया जाता है । इस योजना के अन्तर्गत रू. 1500 पेंशन दी जाती है जिसमे राज्य सरकार द्वारा रु. 1200 तथा रु. 300 की धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।इस प्रकार इस योजना में दिनांक 21.04.2022 से इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों को प्रतिमाह रु० 1500 मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
 

उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन राशि जानें - समाज कल्याण विभाग    

उत्तराखंड पेंशन राशि जानने के लिए सामाजिक सुरक्षा पोर्टल ssp.uk.gov.in पर जाएं। होमपेज पर "पेंशन राशि जानें" लिंक या सीधा इस लिंक - https://ssp.uk.gov.in/Pension_Amount_Details.aspx को खोलें। 
इस विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत सभी पात्र दिव्यांगजनों को 1500 रुपये प्रति महीने दिए जाने हैं। पहले ये दिव्यांग पेंशन की राशि 1200 रूपये थी, पुरानी जानकारी के लिए इस लिंक https://socialwelfare.uk.gov.in/pages/display/59-persons-with-disabilities पर क्लिक करें।

Check Uttarakhand Disability Pension Status

उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन स्टेटस जानने के लिए सामाजिक सुरक्षा पोर्टल https://ssp.uk.gov.in/ पर जाएं। 
  • विकलांग पेंशन वर्तमान स्टेटस देखने के लिए होमपेज पर "पेंशन / अनुदान स्तिथि" लिंक पर जाकर "पेंशन की वर्तमान स्तिथि" लिंक पर क्लिक करें।
  • दिव्यांगजन पेंशन का संपूर्ण विवरण देखने के लिए होमपेज पर "पेंशन / अनुदान स्तिथि" लिंक पर जाकर "पेंशन का पूर्ण विवरण" लिंक को खोलें।
  • सभी जानकारी डालने के बाद पेंशनर अपनी पेंशन की वर्तमान स्तिथि और पेंशन का पूर्ण विवरण आपके सामने खुल जाएगा।
  • नवीनतम अपडेट के लिए क्लिक करें - https://ssp.uk.gov.in/whatsnew.aspx
ज्यादा जानकारी के लिए क्लिक करें - https://socialwelfare.uk.gov.in/pages/display/96-disability-pension

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