मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपको राजस्थान सरकार की निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना 2024 के बारे में बताएंगे। इस नयी योजना का मुख्य उद्देश्य निर्माण श्रमिकों के अपना घर लेने के सपने को साकार करना है। इस योजना के अंतर्गत घर पाने के लिए आपको Rajasthan Nirman Shramik Sulabhya Awas Yojana Application Form PDF भर कर श्रम विभाग में जमा कराना होगा। राज्य सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों भागों को निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के अंतर्गत जोड़ेगी। तो आइये अब जानते हैं कि आप कैसे निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना आवेदन पत्र PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
Check निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना Guidelines PDF
Nirman Shramik Sulabhya Awas Yojana 2024 Form PDF
भारत को आज़ाद हुए 76 साल से अधिक समय गुजर चुका है, परन्तु आज भी बहुत से श्रमिक ऐसे है जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है। साथ ही जिन श्रमिकों के पास अपना घर है, वे इस महंगाई के समय में घर का पुनर्निर्माण कराने में असमर्थ हैं। राजस्थान सरकार निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के माध्यम से श्रमिकों की मदद करना चाहती है।
इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार 1.5 लाख रूपये सहायता प्रदान कर रही है जिससे श्रमिक अपना घर बना सकें या उसका पुनर्निर्माण कर सकें। इस आर्थिक लाभ लेने के लिए श्रमिकों को निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना आवेदन पत्र भरना होगा, जिसके सीधा लिंक यहाँ पर दिया गया है - Nirman Shramik Sulabhya Awas Yojana Application Form PDF. इस लिंक को क्लिक करने पर निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा जो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा।
सुलभ आवास योजना फॉर्म को डाउनलोड करने के पश्चात इसका प्रिंटआउट निकलवाना होगा। श्रमिकों को फॉर्म को भरकर समबन्धित अधिकारी के पास जमा करवाना होगा। केवल नोडल अधिकारी के सत्यापन और स्वीकृति के बाद ही लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
Nirman Shramik Sulabh Awas Yojana Format of Schemes
- सबसे पहले आवेदक को Department of Labour की आधिकारिक वेबसाइट https://labour.rajasthan.gov.in/ पर जाना होगा।
- होमपेज पर आपको "Downloads" टैब पर जाकर "Formats of Schemes" लिंक पर क्लिक करना होगा।
- श्रमिक सीधे लिंक - https://labour.rajasthan.gov.in/Documents/FormatsofSchemes.pdf पर क्लिक करके भी सुलभ्य आवास योजना के लिए सरल आवेदन पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं।
- इस PDF फाइल में आप निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना सरल एप्लीकेशन फॉर्मेट देख सकते है जो कुछ इस तरह दिखाई देगा:-
- साथ ही अगले पेज पर आप हिताधिकारी की घोषणा (प्रपत्र-2) भी देख सकते हैं।
- निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना आवेदन पत्र के साथ साथ घोषणा पत्र अथवा जरुरी दस्तावेजों को संलग्न करके ही जमा कराने पर आवेदन प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। आधे अधूरे आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।
क्या है राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना 2024
आज कल के समय में अपना घर लेना बहुत मुश्किल काम है। सभी के पास अपना घर हो इसी उद्देश्य को लेकर राजस्थान सरकार ने राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना की शुरुआत करी है। इस योजना का उद्देश्य मण्डल की विद्यमान योजना (हिताधिकारियों को आवास के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता अनुदान योजना) के स्थान पर केंद सरकार की हाउसिंग फॉर ऑल मिशन अरबन अथवा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत आवास प्राप्त करने की पात्रता रखने वाले हिताधिकारियों को उक्त योजनाओं में आवास प्राप्त करने के लिए अथवा हिताधिकारी द्वारा स्वयं के भूखंड पर आवास बनाने के लिए मण्डल द्वारा अनुदान प्रदान कर हिताधिकारियों के आवास निर्माण में सहयोग प्रदान करना है।निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना की विशेषताएँ
Rajasthan Nirman Shramik Sulabhy Awas Yojana (राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना) की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ इस प्रकार है:-- वित्तीय सहायता: सरकार की अफोर्डेबल आवास योजना या चीफ पब्लिक हाउसिंग स्कीम या केन्द्रीय / राज्य सरकार की आवास योजना आदि के लिए लाभार्थियों को अधिकतम 1.5 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। परन्तु इसके लिए जरूरी है कि लाभार्थी ने पूर्व में किसी अन्य आवास योजना का लाभ ना लिया हो।
- खुद की जमीन के लिए: अपनी जमीन या प्लाट पर घर निर्माण के लिए लाभार्थी को वास्तविक निर्माण लागत के 25% से लेकर अधिकतम 5 लाख रूपये तक की निर्माण लागत की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना पात्रता
- लाभार्थी कम से कम 1 वर्ष से मण्डल में हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो।
- अगर लाभार्थी स्वयं की जमीन पर आवास बनाता है तो जमीन पर स्वयं का या पत्नी / पति का मालिकाना हक होना चाहिए और जमीन विवाद रहित,बंधक रहित होनी चाहिए।
- वित्तीय संस्था/बैंक से ऋण लेने के अतिरिक्त, स्वयं की बचत या अन्य स्त्रोत से ऋण लेकर आवास का निर्माण करता है तो, आवास की अनुमानित निर्माण लागत का प्रमाणीकरण पंचायत अथवा नगरपालिका के जूनियर इंजीनियर या उससे सीनियर इंजीनियर से प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- लाभार्थी पति/पत्नी/पुत्री के नाम अगर पहले से कोई आवास है तो उन्हे योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- आवास का मालिकाना हक पति व पत्नी दोनों के संयुक्त नाम से होगा।
List of Documents Required for Sulabhya Awas Yojana
- बीपीएल श्रेणी के प्रमाण पत्र/कार्ड की कॉपी।
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित कॉपी।
- अगर कोई विकलांग या फिर स्पेशल पर्सन है तो उसका प्रमाण पत्र।
- अगर दो पुत्रियाँ हैं तो राशन कार्ड की कॉपी।
- वार्षिक आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) की स्वप्रमाणित कॉपी।
- जमीन पर स्वयं का या पत्नि/पति का मालिकाना हक होने का प्रमाण/दस्तावेज की स्वप्रमाणित कॉपी।
- प्लाट/भूखण्ड के सभी प्रकार के विवादों से मुक्त होने का राजस्व अधिकारी से प्राप्त संबंधित दस्तावेज
- की कॉपी।
- मकान का नक्शा
- वित्तीय संस्थान/बैंक से आवास ऋण (Home Loan) लेकर आवास निर्माण करने की स्थिति में संबंधित वित्तीय
- संस्थान/बैंक द्वारा जारी ऋण स्वीकृति पत्र (NOC) की स्वप्रमाणित कॉपी।
- लाभार्थी पंजीयन परिचय पत्र (Identity proof) या कार्ड की कॉपी।
- भामशाह परिवार कार्ड या भामशाह नामांकन की कॉपी।
- आधार कार्ड की कॉपी।
- बैंक खाता पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी।
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