Rajasthan Mukhyamantri Rajshree Yojana Apply Online: ***मेरे प्यारे साथियों***आज हम आपको राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री राजश्री योजना 2024 (Mukhyamantri Rajshri Yojana) के बारे में बताएंगे। लोग बेटियों को घर की लक्ष्मी मानते हैं लेकिन इसके बाद भी समाज में बालिकाओं की संख्या लगातार घट रही है और कुछ राज्यों में तो यह स्थिति बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसी वजह से बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान सरकार ने Rajshree Yojana शुरू की है। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे की मुख्यमंत्री राजश्री योजना 2024 आवेदन फॉर्म PDF कैसे डाउनलोड करना है, तो कृपया इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बालिकाओं को शिक्षित व सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के मूल उद्देश्य में बालिकाओं की जन्म दर बढ़ाना, बालिकाओं को अच्छी परवरिश उपलब्ध करवाना और उन्हें अच्छी शिक्षा मुहैया कराना शामिल है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बालिकाओं के जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा या उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
इस योजना के लिए आवेदन काफी सरल है. इसके लिए आपको सीधा सरकारी अस्पताल या जेएसवाय पंजीकृत चिकित्सा संस्थान से संपर्क करना होगा। इसके अलावा तालुका स्वास्थ्य अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय, जिला परिषद, ग्राम पंचायत से भी संपर्क किया जा सकता है। योजना के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए अपने जिले में कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा फिलहाल उपलब्ध नहीं है।
प्रश्न: मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत प्रथम किश्त कब व कितनी राशि देय है?
उत्तर: इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 1 जून 2016 या इसके बाद राज्य के राजकीय चिकित्सा संस्थानों एवं जननी सुरक्षा योजना में अधीस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में जीवित बालिका जन्म पर महिला को 2500/- रूपये की राशि प्रथम परिलाभ के रूप में दी जा रही है, यह राशि जननी सुरक्षा योजना के अतंर्गत देय राशि के अतिरिक्त है।
प्रश्न: मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत देय द्वितीय परिलाभ व अन्य परिलाभ कब कब व कितना देय होगा?
उत्तर: इस योजना के अन्तर्गत बालिका के प्रथम जन्म दिवस पर बालिका के उम्र अनुसार सभी आवश्यक टीके लगवाने पर 2500/- रूपये की राशि द्वितीय परिलाभ के रूप में दिनांक 1 जून 2017 से देय होगी। शेष देय परिलाभ योजना के प्रावधान अनुसार चार किश्तों में देय होंगे।
प्रश्न: मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ लिये जाने हेतु क्या-क्या दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे?
उत्तर: संस्थागत प्रसव पर प्रसूता का आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड एवं बैंक खाता विवरण दिये जाने उपरान्त ही देय होगा।
प्रश्न: मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत दिया जा रहा परिलाभ क्या एक से अधिक जीवित बालिकाओ पर भी देय है?
उत्तर: इस योजना के अन्तर्गत एक से अधिक बालिका के एक ही प्रसव में होने पर जीवित बालिकाओं की संख्या के आधार पर उतनी ही संख्या में लाभ 2500/- रूपये के गुणांक में देय है।
प्रश्न: अगर किसी प्रसुता द्वारा कॉटेज की सुविधा प्राप्त की गई थी तो भी उसे मुख्यमंत्री राजश्री योजना का प्रथम परिलाभ देय होगा?
उत्तर: इस योजना का लाभ कॉटेज वार्ड में भर्ती प्रसुताओं को भी देय होगा।
प्रश्न: क्या राजश्री योजना का परिलाभ राज्य के बाहर निवासियों को भी देय है?
उत्तर: इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासियों को ही देय है। ऐसी प्रसुताएँ जो कि राजस्थान की मुल निवासी है तथा उनका संस्थागत प्रसव राज्य के बाहर हुआ है एवं जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ प्राप्त किया है ऐसे केसेज मे भी बालिका के जीवित जन्म का प्रमाण प्रस्तुत करने पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना का परिलाभ भी देय होगा।
प्रश्न: मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ कितनी बालिकाओं पर देय होगा?
उत्तर: अलग अलग प्रसव पर अधिकतम दो बालिकाएं व एक ही प्रसव में जितनी भी बालिकाएँ जन्मी हो, उनको योजना का लाभ देय होगा।
प्रश्न: मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत देय परिलाभ किस प्रकार एवं किस विभाग द्वारा देय होंगे?
उत्तर: इस योजना के अन्तर्गत प्रथम दो परिलाभ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक 01 जून 2016 से अकांउट पेयी चैक के माध्यम से दिये जा रहे है। शेष अन्य परिलाभ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तय प्रावधान अनुसार दिये जायेंगे।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बालिकाओं को शिक्षित व सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के मूल उद्देश्य में बालिकाओं की जन्म दर बढ़ाना, बालिकाओं को अच्छी परवरिश उपलब्ध करवाना और उन्हें अच्छी शिक्षा मुहैया कराना शामिल है। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बालिकाओं के जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा या उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
What is Mukhyamantri Rajshree Yojana in Rajasthan?
बालिकाओं के समग्र विकास हेतु, बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार करने के लिए, राज्य में 1 जून 2016 से मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू की गई है। यह योजना मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के स्थान पर लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत कुल छः किश्तों में योजना के प्रावधान अनुसार प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता-पिता/अभिभावक को कुल राशि रूपये 50000/- अधिकतम का परिलाभ नियमानुसार देय है।
इस योजना के लिए आवेदन काफी सरल है. इसके लिए आपको सीधा सरकारी अस्पताल या जेएसवाय पंजीकृत चिकित्सा संस्थान से संपर्क करना होगा। इसके अलावा तालुका स्वास्थ्य अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय, जिला परिषद, ग्राम पंचायत से भी संपर्क किया जा सकता है। योजना के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए अपने जिले में कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा फिलहाल उपलब्ध नहीं है।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना आर्थिक सहायता राशि (चरण वार)
बेटी के जन्म से लेकर कक्षा 12वीं तक बेटी की पढ़ाई, स्वास्थ्य व देखभाल के लिए अभिभावक को 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. यह राशि निम्नलिखित चरणों में दी जाती है:बेटी के जन्म के समय | 2500 रुपये |
एक वर्ष का टीकाकरण होने पर | 2500 रुपये |
राजकीय विद्यालय की पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर | 4000 रुपये |
राजकीय विद्यालय की कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर | 5000 रुपये |
राजकीय विद्यालय की कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर | 11000 रुपये |
राजकीय विद्यालय से कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर | 25000 रुपये |
राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए पात्रता
- बालिकाएं जिनका जन्म 1 जून 2016 या उसके बाद हुआ हो।
- बालिकाएं के माता-पिता के पास आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासी को ही मिलेगा।
- राजश्री योजना की पहली दो किश्त उन सभी बालिकाओं को मिलेगी जिनका जन्म किसी सरकारी अस्पताल एवं जननी सुरक्षा योजना (जे.एस.वाई.) से रजिस्टर्ड निजी चिकित्सा संस्थानों में हुआ हो।
- ऐसी बालिकाएं लाभ की पात्र होंगी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में प्रत्येक चरण में (कक्षा 1,6,10 तथा 12) में पढ़ रही है।
- दूसरी क़िस्त का लाभ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड/ममता कार्ड के अनुसार सभी टीके लगवाने के आधार पर मिलेगी।
- राजश्री योजना का लाभ लाभार्थी को सीधा अपने बैंक खाते में मिले, इसके लिए भामाशाह कार्ड से योजना को जोड़ा गया है।
- भामाशाह कार्ड की अनिवार्यता
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का भामाशाह कार्ड अनिवार्य है।
- 15 मई 2017 के बाद लाभार्थी का भामाशाह कार्ड होने पर भुगतान सीधे उसके बैंक खाते किया जायेगा।
- जिन लाभार्थी महिलाओं का भामाशाह नामांकन नहीं हुआ है, ऐसी महिलाएं अपने निकटतम ई-मित्र केन्द्र से भामाशाह कार्ड बनवाकर निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र अथवा राजकीय चिकित्सा संस्थान में विवरण उपलब्ध करवाये।
पहली दोनों किस्त उन माता-पिता को भी मिलेगी, जिनके तीसरी संतान बालिका हो। लेकिन योजना में आगे की किस्त का लाभ उन्हें नहीं मिल पायेगा। इसका मतलब यह है कि तीसरी संतान बालिका होने पर उन्हें सिर्फ 5 हजार रुपये तक की ही आर्थिक सहायता दी जाएगी।
List of Documents for Mukhyamantri Rajshree Yojana
- माता / पिता का आधार कार्ड
- भामाशाह कार्ड
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- पते का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज की फोटो
- माता पिता के बैंक खाते का पूरा विवरण
- विद्यालय में प्रवेश का प्रमाण पत्र
- कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण करने वाली अंक तालिका
Mukhyamantri Rajshri Yojana - How to Apply
- लाभ प्राप्त करने के लिए गर्भवती महिला प्रसव पूर्व जांच/एएनसी जांच के दौरान भामाशाह कार्ड एवं भामाशाह कार्ड से जुड़ा हुआ बैंक खाते का विवरण निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र पर ए.एन.एम./आशा/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अथवा राजकीय चिकित्सा संस्थान में उपलब्ध करवायें।
- प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही यूनिक आईडी नंबर दिया जायेगा। पहली व दूसरी क़िस्त के लिए आवेदन करने की जरुरत नहीं होगी बल्कि दूसरी क़िस्त के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड/ ममता कार्ड के अनुसार सभी टीके लगवाने के आधार पर मिलेगी।
- तीसरी क़िस्त बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने के उपरांत राशि प्राप्त करने के लिए बालिका के अभिभावक को ऑनलाइन आवेदन ई-मित्र/अटल सेवा केंद्र/अन्य उपलब्ध विकल्पों के द्वारा करना होगा।
- Mukhyamantri Rajshree Yojana के अंतर्गत चौथी,पांचवीं तथा छठी क़िस्त कक्षा 6 व 10 में प्रवेश के बाद कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण करने पर अभिभावक द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन ई-मित्र/अटल सेवा केंद्र/अन्य उपलब्ध विकल्पों के द्वारा करना होगा। जिसके साथ विद्यालय में प्रवेश का प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा और कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण करने वाली अंक तालिका (Marksheet) भी अपलोड करनी होगी।
- Rajshree Yojana में लाभ महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाएगा।
- योजना की समीक्षा संबंधित जिला कलेक्टर के द्वारा हर महिनें में एक बार की जाएगी।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना Notification PDF
राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत जन आधार योजना कार्ड विवरण को ऑनलाइन किये जाने के क्रम में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जो इस प्रकार है:-
राजश्री योजना से संबंधित किसी भी नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए आप महिला एवं बाल विकास सेक्टर की आधिकारिक वेबसाइट https://wcd.rajasthan.gov.in/ पर जा सकते हैं।
Rajshree Yojana Portal Link
Mukhyamantri Rajshree Yojana Rajasthan का उदेश्य बेटियों के लालन-पालन,शिक्षा व स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग-भेदभाव को रोकना और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। Mukhyamantri Rajshri Yojana portal खोलने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं - https://rajshaladarpan.nic.in/SD4/BSP/Home/DBT_CommonLogin.aspx
इस लिंक पर क्लिक करने पर राज शाला दर्पण लाभार्थी योजना पोर्टल का पेज खुल जाएगा, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-
इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार राज्य की बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तथा उन्हें शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए सहायता के रूप में धनराशि प्रदान करेगी और राज्य में साक्षर दर को बढ़ाएगी। राज्य सरकार की यह मुख्यमंत्री राजश्री योजना (Shubh Laxmi Yojana) प्रधानमंत्री मोदी की "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" मुहिम को आगे बढ़ाने में सहायता करेगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ's)
प्रश्न: मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत देय परिलाभ कौन-कौन से चिकित्सा संस्थानों पर दिया जाता है?
उत्तर: इस योजना के अतंर्गत राज्य के राजकीय चिकित्सा संस्थानों एवं जननी सुरक्षा योजना में अधीस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में संस्थागत प्रसव पर जीवित बालिका जन्म पर परिलाभ देय है।प्रश्न: मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत प्रथम किश्त कब व कितनी राशि देय है?
उत्तर: इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 1 जून 2016 या इसके बाद राज्य के राजकीय चिकित्सा संस्थानों एवं जननी सुरक्षा योजना में अधीस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में जीवित बालिका जन्म पर महिला को 2500/- रूपये की राशि प्रथम परिलाभ के रूप में दी जा रही है, यह राशि जननी सुरक्षा योजना के अतंर्गत देय राशि के अतिरिक्त है।
प्रश्न: मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत देय द्वितीय परिलाभ व अन्य परिलाभ कब कब व कितना देय होगा?
उत्तर: इस योजना के अन्तर्गत बालिका के प्रथम जन्म दिवस पर बालिका के उम्र अनुसार सभी आवश्यक टीके लगवाने पर 2500/- रूपये की राशि द्वितीय परिलाभ के रूप में दिनांक 1 जून 2017 से देय होगी। शेष देय परिलाभ योजना के प्रावधान अनुसार चार किश्तों में देय होंगे।
प्रश्न: मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ लिये जाने हेतु क्या-क्या दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे?
उत्तर: संस्थागत प्रसव पर प्रसूता का आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड एवं बैंक खाता विवरण दिये जाने उपरान्त ही देय होगा।
प्रश्न: मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत दिया जा रहा परिलाभ क्या एक से अधिक जीवित बालिकाओ पर भी देय है?
उत्तर: इस योजना के अन्तर्गत एक से अधिक बालिका के एक ही प्रसव में होने पर जीवित बालिकाओं की संख्या के आधार पर उतनी ही संख्या में लाभ 2500/- रूपये के गुणांक में देय है।
प्रश्न: अगर किसी प्रसुता द्वारा कॉटेज की सुविधा प्राप्त की गई थी तो भी उसे मुख्यमंत्री राजश्री योजना का प्रथम परिलाभ देय होगा?
उत्तर: इस योजना का लाभ कॉटेज वार्ड में भर्ती प्रसुताओं को भी देय होगा।
प्रश्न: क्या राजश्री योजना का परिलाभ राज्य के बाहर निवासियों को भी देय है?
उत्तर: इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासियों को ही देय है। ऐसी प्रसुताएँ जो कि राजस्थान की मुल निवासी है तथा उनका संस्थागत प्रसव राज्य के बाहर हुआ है एवं जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ प्राप्त किया है ऐसे केसेज मे भी बालिका के जीवित जन्म का प्रमाण प्रस्तुत करने पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना का परिलाभ भी देय होगा।
प्रश्न: मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ कितनी बालिकाओं पर देय होगा?
उत्तर: अलग अलग प्रसव पर अधिकतम दो बालिकाएं व एक ही प्रसव में जितनी भी बालिकाएँ जन्मी हो, उनको योजना का लाभ देय होगा।
प्रश्न: मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत देय परिलाभ किस प्रकार एवं किस विभाग द्वारा देय होंगे?
उत्तर: इस योजना के अन्तर्गत प्रथम दो परिलाभ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक 01 जून 2016 से अकांउट पेयी चैक के माध्यम से दिये जा रहे है। शेष अन्य परिलाभ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तय प्रावधान अनुसार दिये जायेंगे।
किसी भी अन्य सहायता के लिए Contact Number - 1800 180 6127 (टोल फ्री नंबर)
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