***मेरे प्यारे साथियों***आज हम आपको श्रम विभाग हरियाणा (labour department Haryana) की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे। हरियाणा राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले श्रम विभाग ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों (Building & Other Construction Workers) के लिए बहुत सी योजनाएं चलायी हुई हैं। इस आर्टिकल के माध्यम से आप सभी BOCW Welfare Schemes List जो पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को फायदा पहुचाएंगी, उन सभी के नाम जान सकते हैं।
Labour Department Haryana की जो भी योजनाएं List of BOCW Welfare Schemes के अंदर बताई गयी हैं, उन सब के लिए आप hrylabour.gov.in पर जाकर आवेदन भी कर सकते हैं।
BOCW Welfare Schemes List by Labour Department Haryana
- पंजीकृत निर्माण कर्मकार की पुत्री के लिए इलैक्ट्रिक स्कूटर की खरीद के लिए प्रोत्साहन
- कोचिंग कक्षाओ के लिए वित्तिय सहायता
- व्यवसायिक/तकनीकी संस्थानों में हाॅस्टल सुविधा हेतु वित्तिय सहायता
- विधवा पैंशन
- कामगारों के मेधावी बच्चों (छात्रों) के लिए प्रोत्साहन राशी(10वी और 12वी)
- प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्त्त्तीय सहायता
- शिक्षा के लिए वित्तिय सहायता (नियम 60)
- बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री)(शादी के तीन दिन पूर्व )(नियम 61)
- मातृृत्व लाभ (नियम 50)
- पित्तृव लाभ (धारा 22(1)(h))
- औजार (टूल किट) खरीदने हेतु उपदान (नियम 55)
- मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना (धारा 22(1)(h))
- सिलाई मशीन योजना (धारा 22(1)(h))
- साईकिल योजना (धारा 22(1)(h))
- कन्यादान योजना (धारा 22(1)(h))
- बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री)(नियम 61)
- बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्र)(नियम 61)
- पैतृक घर जाने पर किराया (धारा 22(1)(h))
- मुफ्त भ्रमण सुविधा (धारा 22(1)(h))
- अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता (धारा 22(1)(h))
- अंपगता सहायता (नियम 59)
- अंपगता पैंशन (नियम 54)
- चिकित्सा सहायता(मजदूरी क्षतिपूर्ति) (नियम 59)
- घातक बीमारियों के ईलाज के लिए वित्तिय सहायता (धारा 22(1)(h))
- मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण (नियम 53)
- पेंशन की योजना (नियम 51)
- परिवारिक पेंशन (नियम 62)
- मुख्यमंत्री सामजिक सुरक्षा योजना (नियम 57)
- मृत्यु सहायता (नियम 57)
- दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता (नियम 56)
- अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर (धारा 22(1)(h))
ऑनलाइन आवेदन या BOCW Welfare Schemes की अन्य जानकारी के लिए Labour Department Haryana की आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जाएं।
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