***मेरे प्यारे साथियों***आज हम आपको छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना 2024 के बारे में बताएंगे। इस Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana के अंतर्गत श्रमिकों को 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको CG निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना की पूरी जानकारी देंगे, तो कृपया इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
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उल्लेखनीय है कि सामान्य रूप से निर्माण श्रमिक शारीरिक दक्षता से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और बढ़ती उम्र के उपरान्त उनकी शारीरिक क्षमता में कमी आने लगती है, परिणामस्वरूप उनकी अर्जन क्षमता भी कम हो जाती है। इस कारण उन्हें प्रत्येक दिन कार्य भी उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण हितग्राही की नियमित आय में हो रही क्षति की प्रतिपूर्ति करने तथा उसकी आजीविका के सुगम संचालन की दृष्टि से इस योजना की संकल्पना की गयी है।मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना 2024 का उद्देश्य
छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अधिनियम 1996 के अंतर्गत हितग्राही के रूप में पंजीकृत ऐसे निर्माण श्रमिकों, जिनकी आयु 80 वर्ष पूर्ण हो गई हो और 10 वर्ष से मंडल में निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत सदस्य रहे हों उन्हें एक निश्चित धनराशि पेंशन के रूप में उपलब्ध कराया जाना है।Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana Eligibility
- यदि कोई श्रमिक राज्य/केन्द्र शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- मंडल अंतर्गत ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिन्होंने मंडल में संचालित मुख्यमंत्री सियान सहायता योजना का लाभ प्राप्त किया हो, वे इस योजना हेतु अपात्र होंगे।
- सहायता राशि जारी रखने के लिए हितग्राही को प्रत्येक वर्ष माह-मार्च (1 मार्च से 31 मार्च तक) में जीवित रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (राजपत्रित अधिकारी / सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी / श्रम निरीक्षक / श्रम उपनिरीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र)
- 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात् पेंशन के लिए आवेदन करते समय हितग्राही छत्तीसगढ़ में स्थायी रूप से निवासरत हो।
- यदि पति/पत्नी दोनों पंजीकृत श्रमिक है और दोनो मंडल अंतर्गत संचालित पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो एक की मृत्यु के पश्चात् दूसरे को मात्र अपनी पेंशन का लाभ देय होगा। (पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ आश्रित को देय नहीं होगा।)
- यदि पति/पत्नी दोनों मंडल अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक है, मंडल की सदस्यता समाप्त होने उपरांत यदि पति पेंशन योजना का लाभ ले रहा है और इस दौरान पति की मृत्यु हो जाती है तथा पत्नी की आयु 60 वर्ष से कम है तो 60 आयु वर्ष पूर्ण होने तक निर्माण श्रमिक की पत्नी पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी एवं 60 वर्ष पश्चात् पत्नी द्वारा पेंशन योजना अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर पारिवारिक पेंशन स्वमेव समाप्त हो जावेगी।
- योजनांतर्गत हितग्राही 59 वर्ष 03 माह से 60 वर्ष की आयु समाप्ति दिनांक से 06 माह तक आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। तथा जिस माह प्रथम पेंशन राशि का भुगतान किया जावेगा उस माह जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजनान्तर्गत देय हितलाभ
- योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को प्रतिमाह राशि रु 1,500/- (अक्षरी पंन्द्रह सौ रू मात्र) सहायता राशि देय होगी।
- हितग्राहियों को प्रतिमाह देय पेंशन की राशि छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के निर्णय अनुसार शासन से प्राप्त स्वीकृति अनुसार घटाया/बढ़ाया जा सकता है।
- मंडल अंतर्गत पेंशनर पति की मृत्यु होने पर पत्नी को एवं पेंशनर पत्नी की मृत्यु होने पर पति को पेंशन राशि का 50 प्रतिशत (प्रतिमाह राशि रु 750/- अक्षरी-सात सौ पचास रू मात्र) पारिवारिक पेंशन के रूप में देय होगा।
- यदि हितग्राही की मृत्यु हो जाती है तो पारिवारिक पेंशन के रूप में केवल उसके पति/पत्नी को पेंशन की धनराशि तमी स्वीकृत कि जावेगी जब वह कण्डिका (घ) के बिन्दु क्रमांक (1) में उल्लेखित पात्रता को पूर्ण करता हो।
CG Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana Apply Online
- योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक स्वयं विभागीय वेब पोर्टल https://cglabour.nic.in/ या श्रमेव जयते मोबाईल एप किसी भी च्वाईस सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय/विकासखण्ड अंतर्गत मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
- योजना के तहत् ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज:-
- हितग्राही के जीवित श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र की मूल स्कैन प्रति।
- पति एवं पत्नी का साथ में लाईव फोटो। (यदि पति/पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो किसी भी जीवित व्यक्ति का फोटो)
- पारिवारिक पेंशन हेतु संबंधित मृतक हितग्राही का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- हितग्राही के आधार कार्ड की मूल स्कैन प्रति।
- हितग्राही के बैंक पास बुक की मूल स्कैन प्रति।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जीवित प्रमाण पत्र। (राजपत्रित अधिकारी / सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी / श्रम निरीक्षक / श्रम उपनिरीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र)
- पंजीकरण के समय आयु के प्रमाण के संबंध में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज की मूल स्कैन प्रति।
- योजना के प्रावधान अनुरूप अधिसूचित प्रपत्र में जारी स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की मूल स्कैन प्रति।
- ऑनलाईन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेज ही स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
- पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का आवेदन का प्रारूप छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा पृथक से निर्धारित किया जावेगा।
CG Nirman Shramik Pension Sahayata Overview
Name of scheme | Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana |
हिंदी में | मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना |
State | Chhattisgarh |
Scheme type | Pension scheme for construction workers |
Pension amount | Rs. 1500 |
Disbursement of pension | On a monthly basis |
Eligible candidates | Construction workers who are registered for 10 years or completed 60 years of age |
Who launched it | Former CM Bhupesh Baghel |
Source / Reference Link: https://cglabour.nic.in/BOCW/BOCADHISUCHNA/192647_08_09_2023.pdf
Tags
Chhattisgarh