CG Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana 2024 Application Form PDF | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना आवेदन फॉर्म PDF

***मेरे प्यारे साथियों*** आज हम आपको छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना 2024 के बारे में बताएंगे। CG Mukhyamantri Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana का उद्देश्य छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को उनके बेहतर जीवन-यापन करने हेतु स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण अथवा नवीन आवास क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना है।
इस आर्टिकल के माध्यम से आज जान पाएंगे की छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना 2024 आवेदन कैसे करना है, पात्रता क्या होगी, देय हितलाभ क्या है। साथ ही आप CG निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज, भुगतान की प्रक्रिया के बारे में जान पाएंगे, तो कृपया इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।     

CG Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana 2024 Update

CMO Chhattisgarh made a tweet on X "मजदूरों के भी होंगे पक्के आवास | भरोसा है पूरा, कायम है विश्वास | मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना की राशि में वृद्धि कर अब 1 लाख रुपये करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। मुख्यमंत्री की इस पहल से प्रदेश के मजदूरों के सिर पर पक्की छत का सपना पूरा होगा।"

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना का प्रावधान

  • छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत गत 03 वर्ष से निरंतर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा।
  • हितग्राही द्वारा ऋण (लोन) स्वीकृति के दिनांक से 06 माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा। (नए आदेश के अनुसार यह प्रावधान विलोपित कर दिया गया है)।
  • योजना का लाभ पुरे जीवन काल में एक बार ही देय होगा।

CG Mukhyamantri Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana  में देय हितलाभ

मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण अथवा नवीन आवास क्रय के लिए पात्र हितग्राहियों को राशि रु 50,000 / - एकमुश्त अनुदान के रूप में देय होगा अंतः स्थापित करता है।

छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना की पात्रता

  • मंडल के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे श्रमिक जिनकी मंडल के अंतर्गत निरंतर 03 वर्ष पूर्व का जीवित पंजीयन हो ।
  • पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पास छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसी भी स्थान पर स्वयं अथवा परिवार के सदस्यों के नाम से आवास ना हो।
  • पति व पत्नी दोनों के मंडल में पंजीकृत हितग्राही होने की स्थिति में योजना के तहत् केवल एक ही हितग्राही को आवास के लिए एकमुश्त अनुदान राशि प्राप्त हो सकेगा अंतः स्थापित करता है।
  • योजना अंतर्गत मंडल में पंजीकृत श्रमिक के स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण / नवीन आवास क्रय हेतु शहरीय क्षेत्रों में 500 वर्गफीट एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 वर्गफीट क्षेत्रफल का अधिकतम भू-खंड होना चाहिए।
  • आवेदक द्वारा भू-खंड शासकीय पट्टा यथा वन अधिकार मान्यता पत्र (पटटा) / प्रचलित आबादी क्षेत्र में भू-अधिकार पत्र (पटटा) / मुख्यमंत्री आबादी भू अधिकार पत्र (पटटा) के आधार पर प्राप्त आवास निर्माण के अंतर्गत भी योजना हेतु आवेदन किया जा सकेगा।
  • आवास निर्माण / क्रय के लिए चयनित भूखंड संपत्ति विवादास्पद नहीं होना चाहिए।
  • यदि पंजीकृत श्रमिक के पास स्वयं की भूमि / क्रय किये जा रहे नवीन आवास के लिए छत्तीसगढ़ शासन के संबंधित विभाग (नगर एवं ग्राम निवेश विभाग, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत) से भूमि व्यपवर्तन / भवन अनुज्ञा / पंचायत से अनुशंसा / अनुमति प्रदाय किए जाने संबंधी प्रमाण पत्र ।
  • टीप:- यदि हितग्राही द्वारा दी गई जानकारी मिथ्या / कूटरचित पाए जाने पर योजना अंतर्गत लाभ की राशि मंडल को वापसी योग्य होगी, जिसकी भू राजस्व के नियम अंतर्गत वसूली की जा सकेगी।
  • योजना अंतर्गत आवेदक के परिवार से आशय है-
    • आवेदक स्वयं पंजीकृत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार
    • पत्नी अथवा पति (यथा स्थिती अनुसार)।
    • आश्रित पुत्र
    • अविवाहित पुत्री या विधवा / परित्यक्ता आश्रित पुत्री।
    • आश्रित माता एवं पिता ।

CG Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • हितग्राही के आवेदन की तिथि के पूर्व में 01 वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम 90 दिवस निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया होने का नियोजक प्रमाण-पत्र की मूल स्कैन प्रति।
  • आवेदक द्वारा वित्तीय संस्थान बैंक के द्वारा आवास ऋण स्वीकृति पत्र की मूल स्कैन प्रति।
  • ऋण प्रदाता वित्तीय संस्थान / बैंक के द्वारा ऋण पर लगने वाले ब्याज की गणना संबंधी पत्रक (नया आदेश इस दस्तावेज को विलोपित करता है)।
  • आवेदित भूखंड का खसरा नक्शा, बी-वन अथवा भू-खंड शासकीय पट्टा यथा वन अधिकार मान्यता पत्र ( पटटा) / प्रचलित आबादी क्षेत्र में भू अधिकार पत्र (पटटा) / मुख्यमंत्री आबादी भू अधिकार पत्र (पटटा) का मूल स्कैन प्रति। 
  • आधार कार्ड (जो मोबाइल नंबर से लिंक हो) की मूल स्वीन प्रति ।
  • हितग्राही द्वारा कंडिका (ड.) के उप कंडिका (2) में लिखित कथन के संबंध में स्वघोषणा पत्र की मूल स्कैन प्रति।

CG मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना 2024 स्वः घोषणा पत्र  

CG Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana 2024 guidelines PDF can be checked using the link - https://cglabour.nic.in/BOCW/BOCADHISUCHNA/192226_16_03_2023.pdf. The self declaration form is present at 9th page of the CG Mukhyamantri Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana PDF.
Scanned copy of the nirman shramik awas sahayata yojana form has to be uploaded to complete registration process.

CG Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana Application Process  

  • योजना के तहत आवेदन केवल ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे।
  • आवेदक स्वयं श्रमेव जयते मोबाइल एप / ऑनलाइन विभागीय पोर्टल https://cglabour.nic.in/ संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय अथवा "किसी भी लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
  • जांचकर्ता / स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर मूल दस्तावेज हितग्राही द्वारा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
  • टीप-ऑनलाइन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेज ही स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

जांच स्वीकृति का अधिकार

  • जांचकर्ता अधिकारी योजना के आवेदन की जाँच संबंधित क्षेत्राधिकारिता के - श्रम कार्यालय के श्रम निरिक्षक / श्रम उपनिरीक्षक / श्रम कल्याण अधिकारी / श्रम कल्याण निरीक्षक द्वारा आवेदनों की जांच की जावेगी।
  • स्वीकृतकर्ता अधिकारी - पात्रता की जाँच के उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी के द्वारा आवेदनों की स्वीकृति की जावेगी।

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना भुगतान की प्रक्रिया

आवेदन के स्वीकृति उपरांत योजनांतर्गत देय अनुदान राशि आर०टी०जी०एस० / एन०ई०एफ०टी०डी०बी०टी० के माध्यम से श्रमिक के ऋण खाता (लोन अकाउंट) में हस्तांतरित की जावेगी।

CG निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के अंतर्गत विसंगति का निराकरण

योजना में उल्लेखित शर्तों / नियमों के अतिरिक्त यदि अन्य कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उस स्तिथि में सचिव छ०ग० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम होगा।

योजना का प्रभावशीलन :- यह योजना अधिसूचना जारी दिनांक से संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रभावशील होगी। (छ०ग० शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

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