समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना UP 2024 ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। You can check UP Rastriya Parivarik Labh Yojana application status at nfbs.upsdc.gov.in. Samaj Kalyan Vibhag of Uttar Pradesh government has released guidelines for National Family Benefit Scheme (NFBS) in PDF format. Read this article till the end to know how to apply online for Rashtriya Parivarik Labh Yojana, check status, download NFBS guidelines.
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना UP 2024 ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
- सबसे पहले राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर "आवेदन+" लिंक पर जाकर "नया पंजीकरण" लिंक पर क्लिक करें। सीधा लिंक - https://nfbs.upsdc.gov.in/Registration_New.aspx
- अपना जनपद, निवास (शहरी / ग्रामीण), लिंग चुनें और इसके बाद आवेदक का विवरण जैसे नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम भरें। सभी जानकारी अपने आधार कार्ड के समकक्ष भरनी है क्यूँकि आपको अपना आधार सत्यापित करना होगा जो पंजीकरण के लिए जरुरी शर्त है।
- इसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर डाले और "Verify Aadhar and Submit for Registration" बटन पर क्लिक करें ताकि आपका Aadhaar Demographic Authentication हो सके।
- इसके बाद आपके "OTP based Aadhar Authentication"करना है जिसके लिए आपको अपने आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा, जो डालकर आपको सत्यापन करना है।
- अब आप होमपेज पर दोबारा जाकर "आवेदन+" सेक्शन के अंतर्गत "आवेदक लॉगिन" लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
- लॉगिन पेज पर आवेदक पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर डालकर "ओ.टी.पी (OTP) भेजें" बटन पर क्लिक करें।
- OTP सत्यापित होने पर "Candidate Dashboard" खुल जाएगा जहाँ पर आपको "आवेदन करें" लिंक पर क्लिक करना है। ऐसा करने पर UP Parivarik Labh Yojana 2024 online application form खुल जाएगा।
- इस फॉर्म में पंजीकरण के अनुसार आवेदक का मूल विवरण, बैंक का विवरण, मृतक का विवरण भरना है और फिर "Submit Application Form" बटन पर क्लिक करने से आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
Old link for National Family Benefit Scheme Registration - https://nfbs.upsdc.gov.in/RegistrationForm.aspx
Rastriya Parivarik Labh Yojana Check Status
- सबसे पहले राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर "आवेदन पत्र की स्तिथि (आवेदन पत्र की स्तिथि पता करने हेतु यहाँ क्लिक करें)" लिंक पर या https://nfbs.upsdc.gov.in/login.aspx पर क्लिक करें।
- इस लिंक द्वारा लॉगिन करने के पश्चात् आपको "Rastriya Parivarik Labh Yojana application status" नाम का ऑप्शन मिलेगा जिस पर क्लिक करने से आप आवेदन की स्तिथि चेक करने के पेज पर पहुँच जाएंगे जो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा।
- अपनी "District" चुनें, फिर account number / register no भरें और फिर "Search" बटन पर क्लिक करें जिससे आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्तिथि देख सकते हैं।
मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना UP Guidelines / User Manual
- सबसे पहले राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं
- होमपेज पर "आवेदन पत्र भरने हेतु महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश" लिंक पर या https://nfbs.upsdc.gov.in/NFBS2022_23/GOs/UserMannual.pdf पर क्लिक करें।
- इसके बाद Rastriya Parivarik Labh Yojana User Manual for Online Entry of new beneficiary खुल जाएगा।
- इन राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना Guidelines PDF को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया (महिला या पुरुष), जिनकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष तक हो अर्थात मृत्यु की तिथि तक आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो, की मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को रुपये 30000 (रुपये तीस हजार मात्र) की एक मुश्त आर्थिक सहायता दिनांक 03 सितम्बर 2013 से अनुमन्य है।
- आवेदक की आय गरीबी की सीमा रेखा के अन्तर्गत होनी चाहिए अर्थात शहरी क्षेत्र में रुपये 56.450 प्रति वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 46,080 प्रति वर्ष की आय सीमा वाले परिवारों के कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने पर यह सुविधा अनुमन्य की जाती है। "कमाऊ मुखिया" परिवार का सदस्य वह पुरुष अथवा महिला होगी. जिसकी आय का योगदान कुल पारिवारिक आय में पर्याप्त हो।
- "परिवार" शब्द से अभिप्राय पति-पत्नी, अवयस्क बच्चे, अविवाहित पुत्री और आश्रित माता-पिता हैं।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए मृत्यु की तिथि के एक वर्ष के अन्दर आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।
- जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि यथासंभव ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 45 दिनों के अन्दर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच जाये।
यूपी पारिवारिक लाभ योजना की नयी लिस्ट
- सबसे पहले राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर "रिपोर्ट+" सेक्शन के अंतर्गत "जनपद वार लाभार्थियों का विवरण (जिनका बिल जेनेरेट हो चुका है)" लिंक पर क्लिक करें।
- ऐसा करने पर Rastriya Parivarik Labh Yojana List खुल जाएगी।
- NFBS list में आप पहले "District, Tehsil, Block, Pachayat, Village" का नाम चुनें और फिर Rashtriya Parivarik Labh Yojana beneficiary list खुल जाएगी।
UP National Family Benefit Scheme Helpline Number
कार्यान्वन एजेंसी: समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश
पता: कल्याण भवन प्राग नारायण रोड, लखनऊ - 226001 (उत्तर प्रदेश)
ईमेल: director[dot]swd[at]dirsamajkalyan[dot]in
Toll Free Helpline Number: 18004190001
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Uttar Pradesh