उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना [ODOP MDA Scheme] 2024 Online Registration Form, Documents List, Eligibility PDF at diupmsme.upsdc.gov.in

ODOP Marketing Development Assistance Scheme online registration form invited at diupmsme.upsdc.gov.in. Check list of documents required, eligibility criteria PDF. श्री योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र आमंत्रित कर रही है। इस योजना का उद्देश्य ओडीओपी के तहत घोषित उत्पादों की बिक्री के लिए हस्तशिल्पियों, बुनकरों और कारीगरों को बेहतर मार्केटिंग एवं उचित मूल्य दिलाना है। अगर आप भी यूपी एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चाहते है तो इस आर्टिकल को पढ़ते रहिये।

उ.प्र ODOP विपणन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रदेश में लगने वाले मेला-प्रदर्शनियों में भाग लेने पर स्टॉल चार्ज का 75 फीसद (अधिकतम 50 हजार रुपये), माल ढुलाई पर आने वाले खर्च का 75 फीसद (अधिकतम 75 सौ रुपये) और एक व्यक्ति के आने-जाने के लिए ट्रेन के थर्ड एसी अथवा एसी बस का किराया देने का प्रावधान है। यहाँ पर हम आपको इस योजना की पात्रता, उद्देश्य, जरुरी दस्तावेज, आवेदन की स्तिथि कैसे जांचे और आधिकारिक पोर्टल के बारे में भी बताएंगे।

यूपी एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र 2024

उत्तर प्रदेश ODOP Marketing Development Assistance (MDA) Scheme ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र अब आधिकारिक वेबसाइट http://www.diupmsme.upsdc.gov.in/ (official website) पर मांगे जा रहे हैं। 

UP ODOP Marketing Development Assistance Scheme Application / Registration Form Process

जो भी व्यक्ति एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चाहते है, वह नीचे दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं:-
  • सबसे पहले उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के आधिकारिक पोर्टल http://www.diupmsme.upsdc.gov.in/ पर जाएं।
  • होमपेज पर आपको "लॉग इन" टैब पर जाकर "आवेदक लॉग इन" लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • सीधा लिंक - http://www.diupmsme.upsdc.gov.in/login/registration_login
  • इस लिंक पर क्लिक करने से उत्तर प्रदेश ODOP Marketing Development Assistance (MDA) Scheme लॉगिन पेज खुल जाएगा:-
  • इस पेज पर "नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण" लिंक पर क्लिक करें जिससे उत्तर प्रदेश ODOP MDA Scheme online registration form खुलेगा:-
  • यूपी एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन पंजीकरण पत्र में सभी जानकारी भरने के बाद लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश ODOP MDA Scheme ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा।
  • UP ODOP Marketing Development Assistance Scheme ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद सबमिट करने पर आवेदन / पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सभी आवेदकों को उनकी ई मेल ID पर अधिसूचना दे दी जाएगी।
पूरी प्रक्रिया विस्तारपूर्वक जानने के लिए http://www.diupmsme.upsdc.gov.in/doc/UPDI_applicant_Instructions.pdf लिंक पर क्लिक करें। 

UP ODOP MDA Scheme List of Documents (जरुरी दस्तावेज)

मुख्यमंत्री एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है:-
  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • जाति प्रमाणपत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
 
यूपी ODOP MDA Scheme के लिए जरुरी पात्रता शर्तें, पूरी जानकारी http://www.diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/mda.pdf

यूपी ओडीओपी विपणन विकास सहायता (एम.डी.ए.) योजना के आवेदन की स्तिथि 

जो भी व्यक्ति ओडीओपी विपणन विकास सहायता (एम.डी.ए.) योजना आवेदन की स्तिथि देखना चाहते है, वह नीचे दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं:-
  • सबसे पहले उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के आधिकारिक पोर्टल http://diupmsme.upsdc.gov.in/hi पर जाएं।
  • होमपेज पर आपको "लॉग इन" टैब पर जाकर "आवेदक लॉग इन" लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • यहाँ पर आवेदक अपने एप्लीकेशन फॉर्म की संख्या डालकर एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना आवेदन की स्तिथि जांच सकते हैं।   

योगी आदित्यनाथ सरकार की अन्य ऋण योजनाओं की सूची

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गयी अन्य ऋण योजनाओ की सूची इस प्रकार है:-

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 

प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारो को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संचालित है। योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु रु० 25.00 लाख तक एवं सेवा क्षेत्र हेतु रु० 10.00 लाख तक का ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध करायें जाने का भी प्रावधान है जो कि उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम रु० 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम रु० 2.50 लाख है। इस हेतु अभ्यर्थी को उ0प्र0 का मूल निवासी एवं हाई स्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा वह किसी भी वित्तीय संस्थान से चूककर्ता(डिफाल्टर) नहीं होना चाहिए। योजनान्तर्गत स्क्रूटिनी उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को बैंक प्रेषित कर ऋण स्वीकृत एवं वितरित कराया जाता है।

   

एक जनपद एक उत्पाद (ओ.डी.ओ.पी) वित्त पोषण हेतु सहायता योजना

योजना का उद्देश्य एक जनपद एक उत्पाद(ओ.डी.ओ.पी) के अन्तर्गत चयनित उत्पादों के समग्र विकास के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से कारीगरों / श्रमिकों / उद्यमियों को लाभान्वित करना है | योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण में सहायता की सुविधा संबन्धित जनपद हेतु चिन्हित ओ.डी.ओ.पी उत्पाद की परियोजना/ इकाइयों को ही प्राप्त होगी।

  • योजनान्तर्गत रु० 25.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु परियोजना लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम रू 6.25 लाख, जो भी कम हो ,मार्जिन मनी के रूप में देय होगी ।
  • रु० 25 लाख से अधिक एवं 50.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रू 6.25 लाख अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत, जो भी अधिक हो ,मार्जिन मनी के रूप में देय होगी ।
  • रु० 50 लाख से अधिक एवं रु० 150.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रू 10 लाख अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो ,मार्जिन मनी के रूप में देय होगी ।
  • रु० 150.00 लाख से अधिक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु परियोजना लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम रू 20 लाख, जो भी कम हो ,मार्जिन मनी के रूप में देय होगी ।

आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नहीं होना चाहिए। योजनान्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को बैंक प्रेषित कर ऋण स्वीकृत एवं वितरित कराया जाता है। 

Link https://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/odop_mm.pdf


एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना

एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद विशेष हेतु चिन्हित उत्पाद से सम्बन्धित सामान्य तकनीकी प्रशिक्षण, क्राफ्ट की बेसिक एवं एडवांस्ड ट्रेनिंग एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ,विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्रदान कराने हेतु तथा ओ.डी.ओ.पी उत्पादों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में कुशल कार्यबल की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना संचालित है | इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण उपरांत योजना के अंतर्गत कारीगरों / श्रमिकों को प्रासंगिक उन्नत टूल-किट का वितरण किया जायेगा।

प्रशिक्षण

  • योजनान्तर्गत चयनित व्यक्तियों को कुल 10 दिनों का कौशल एवं उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा |
  • प्रशिक्षण कार्यक्रम निशुल्क एवं अनावासीय होगा |
  • प्रशिक्षार्थी को प्रतिदिन रु. 200/- मानदेय के रूप में दिया जाएगा |

प्रशिक्षार्थी की पात्रता

  • आवेदन करने की तिथि को प्रशिक्षार्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए ।
  • प्रशिक्षार्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए |
  • शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं होगी |
  • आवेदक द्वारा भारत अथवा प्रदेश सरकार की अन्य किसी योजनान्तर्गत उत्पाद से सम्बंधित टूलकिट का लाभ विगत 02 वर्षों में प्राप्त नहीं किया हो |
  • आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जाएगा | परिवार का आशय पति एवं पत्नी से है।

Link - http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/odop_toolkit.pdf

उत्तर प्रदेश की सभी स्वरोजगार योजनाओं की ज्यादा जानकारी के लिए, आधिकारिक वेबसाइट diupmsme.upsdc.gov.in पर जाएं।

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