***मेरे प्यारे साथियों***आज हम आपको राजस्थान सरकार की सौर कृषि आजीविका योजना 2024 के बारे में बताएंगे। Rajasthan Saur Krishi Ajivika Yojana 2024 registration and login process has been started for farmers and developers at skayrajasthan.org.in portal. इस स्कीम के तहत किसान अपनी खली जमीन पर डेवलपर्स के माध्यम से सोलर पैनल स्थापित कर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। इस आर्टिकल के माध्यम से आप लोग SKAY Yojana पंजीकरण / आवेदन की प्रक्रिया जान सकते हैं, तो कृपया इसे अंत तक पढ़ें।
Saur Krishi Ajivika Yojana Farmer Registration & Login
- सबसे पहले Rajasthan Saur Krishi Aajeevika Yojana के आधिकारिक पोर्टल skayrajasthan.org.in पर जाएँ।
- होमपेज पर "किसान लॉगिन" भाग के अंदर "यहाँ रजिस्टर करें" लिंक पर क्लिक करें।
- सौर कृषि आजीविका योजना किसान पंजीकरण सीधा लिंक - https://skayrajasthan.org.in/Registration/UserMobile
- ऐसा करने पर Saur Krishi Ajivika Yojana online registration form for farmers खुलेगा।
- इस पेज पर अपना मोबाइल नंबर, पूरा नाम डालें, उपयोगकर्ता का प्रकार चुनें और "सबमिट" बटन पर क्लिक करें.
- किसान पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसान लोग इन करें।
- सौर कृषि आजीविका योजना किसान लॉगिन सीधा लिंक - https://skayrajasthan.org.in/Login/FarmerAuthentication
- ऐसा करने पर Saur Krishi Ajivika Yojana farmer login पेज खुलेगा।
- इस पेज पर अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड डालें और "लॉग इन करें" बटन दबाएं जिससे सौर कृषि आजीविका योजना किसान पंजीकरण / लॉगिन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
किसानों / भूस्वामि SKY योजना में आवेदन कैसे करें
- पात्र किसान / भूमि मालिक पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं और पोर्टल पर सर्कल / जिला, डिवीजन / सब डिवीजन और सबस्टेशन की उपलब्धता खोज सकते हैं।
- सबस्टेशन के चयन के बाद आवेदक (किसान/भूस्वामी) ऑनलाइन फॉर्म भरकर और जमाबंदी सहित सभी जरूरी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड कर अपनी जमीन का पंजीकरण करा सकते हैं।
- प्रस्तावित भूमि स्पष्ट स्वामित्व की होगी, और किसी भी प्रकार के भार / मुकदमेबाजी से मुक्त होगी।
- किसी भी बाद के चरण में किसी भी गलत जानकारी या कानूनी मुद्दों के लिए, भूमि मालिक जिम्मेदार होगा और डिस्कॉम / विकासकर्ता द्वारा कोई मुआवजा / क्षति का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- एक भूमि के बहु-स्वामित्व के मामले में या, किसानों के समूह / भू-स्वामियों के अपने समूह को पंजीकृत करने का इरादा रखने वाले, ऐसे सभी किसानों / भू-स्वामियों को पोर्टल पर आवेदन जमा करने के लिए ऐसे किसान / भू-स्वामी में से किसी एक को नामांकित करना होगा और पोर्टल पर नामांकित किसान / भूमि मालिक के पक्ष में मुख्यतारनामा (Power of Attorney) अपलोड करें।
- आवेदन जमा करने के बाद, भूमि मालिकों / किसानों को पोर्टल पर ही ऑनलाइन भुगतान करना होगा।
- सफल भुगतान के पश्चात, एक पंजीकरण आईडी उत्पन्न होगी और इसे आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा।
- एक भूमि पार्सल / क्षेत्र को केवल एक सबस्टेशन / सोलर ऊर्जा संयंत्र स्थान के लिए पंजीकृत किया जा सकता है।
- एक किसान/भू-स्वामी एक से अधिक भूमि पार्सल/क्षेत्र पंजीकृत कर सकता है, बशर्ते कि प्रत्येक भूमि पार्सल/क्षेत्र के लिए अलग भुगतान हो और उपरोक्त बिंदु पर उल्लिखित शर्तों को पूरा किया जाए।
- पंजीकृत आवेदनों को संयुक्त सर्वेक्षण हेतु संबंधित डिस्कॉम के क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रेषित किया जाएगा।
- डिस्कॉम का फील्ड ऑफिस पोर्टल पर कनेक्टिविटी लाइन डायग्राम के साथ संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड करेगा। किसी भी विसंगति के मामले में, आवेदन में सुधार हेतु आवेदक को पुनः भेजा जाएगा।
- किसी भी भूमि पार्सल / क्षेत्र को पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकृत तभी माना जाएगा जब डिस्कॉम के फील्ड कार्यालय द्वारा आवेदन पर संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट और कनेक्टिविटी लाइन डायग्राम अपलोड किया जाएगा।
Saur Krishi Aajeevika Yojana Developer Registration / Login
- सबसे पहले Rajasthan Saur Krishi Aajeevika Yojana के आधिकारिक पोर्टल skayrajasthan.org.in पर जाएँ।
- होमपेज पर "डेवलपर लॉगिन" भाग के अंदर "यहाँ रजिस्टर करें" लिंक पर क्लिक करें।
- सौर कृषि आजीविका योजना डेवलपर पंजीकरण सीधा लिंक - https://skayrajasthan.org.in/Registration/UserMobile
- ऐसा करने पर Saur Krishi Ajivika Yojana online registration form for developer खुलेगा।
- इस पेज पर अपना मोबाइल नंबर, पूरा नाम डालें, उपयोगकर्ता का प्रकार चुनें और "सबमिट" बटन पर क्लिक करें.
- डेवलपर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद डेवेलपर लॉग इन करें।
- सौर कृषि आजीविका योजना डेवलपर लॉगिन सीधा लिंक - https://skayrajasthan.org.in/Login/DevloperAuthentication
- ऐसा करने पर Saur Krishi Ajivika Yojana developer login पेज खुलेगा।
- इस पेज पर अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड डालें और "लॉग इन करें" बटन दबाएं जिससे सौर कृषि आजीविका योजना डेवलपर पंजीकरण / लॉगिन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
विकासकर्ता (Developers) को आवेदन करने के निर्देश
- इच्छुक विकासकर्ता पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं और पोर्टल पर पंजीकरण शुल्क का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं।
- पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकृत होने के बाद, विकासकर्ता निम्न दो सूचियां देख सकते हैं
- उन सबस्टेशनों की सूची जहां किसानों / भूमि मालिकों द्वारा भूमि पार्सल / क्षेत्रों को पंजीकृत किया गया है और डिस्कॉम द्वारा सत्यापित किया गया है।
- - विकासकर्ता किसी भी सबस्टेशन का चयन कर सकते हैं और "संपर्क विवरण" पर क्लिक करके अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से उस स्थान के लिए पंजीकृत किसान / भूमि मालिक का संपर्क विवरण प्राप्त कर सकते हैं।
- उन सबस्टेशनों की सूची जहां कोई भूमि पार्सल/क्षेत्र पंजीकृत नहीं किया गया है
- - विकासकर्ता अपनी क्षमता के आधार पर ऐसे स्थान (स्थानों) के आसपास भूमि पार्सल/क्षेत्र की पहचान कर सकते हैं।
- पोर्टल पर बड़ी संख्या में भूमि पार्सल/क्षेत्र पंजीकृत होने के बाद, डिस्कॉम लेवालाइज़्ड टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से ऐसे सबस्टेशनों के आसपास सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए RESCO
- डेवलपर्स के चयन हेतु निविदा जारी करेगा और भागीदारी के लिए उक्त NIT, पोर्टल पर पंजीकृत विकासकर्ता को भी सूचित किया जायेगा।
- विकासकर्ता को सोलर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु, अनुबंध के 1 महीने के भीतर डिस्कॉम को भूमि लीज़ समझौता प्रस्तुत करना होगा और डिस्कॉम द्वारा जारी की निविदा में भाग लेते समय अपनी बोली के साथ इस संबंध में एक अंडरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगा। ।
- डिस्कॉम भूमि लीज़ के किराए का भुगतान सीधे पंजीकृत किसान / भूमि मालिक या अधिकृत व्यक्ति को करेगा और इसे विकासकर्ता को देय मासिक ऊर्जा शुल्क से वसूल करेगा।
- पंजीकरण शुल्क के सफल भुगतान के बाद, एक विशिष्ट पंजीकरण आईडी उत्पन्न होगी और इसे आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा।
- सफल विकासकर्ता को पीएम-कुसुम योजना के तहत घटक सी (फीडर स्तर) के अनुसार MNRE से CFA पात्रता प्राप्त होगी ।
- भूमि लीज समझौते से पहले विकासकर्ता (Developer), किसान/भूमि मालिक द्वारा भूमि के सम्बद्ध में प्रस्तुत जानकारी के सत्यापन करने और किसी भी मुकदमेबाजी / विवादों / किसी अन्य मुद्दे की जांच के लिए जिम्मेदार होगा।
क्या है राजस्थान सौर कृषि आजीविका योजना 2024
राजस्थान को एक हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए राज्य की विशाल सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 142 गीगावाट तक ले जाने की मंशा रखती है और ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP 26) में भारत की प्रतिबद्धता में योगदान करने के लिए ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों (अर्थात कोयला, तेल, गैस, आदि) पर निर्भरता कम करके 'शुद्ध शून्य' उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की मंशा रखती है। और इसके अतिरिक्त अपने सभी उपभोक्ताओं को एक स्थायी, विश्वसनीय और सस्ती बिजली प्रदान करना भी राजस्थान सरकार का लक्ष्य है।ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से कृषि भार वाले लोड सेंटर पर पीएम-कुसुम कंपोनेंट सी (फीडर लेवल सोलराइजेशन) के तहत विकसित किए जा रहे विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य हेतु लिए, राज्य सरकार ने "सौर कृषि आजीविका योजना" या "SKAY" तैयार की है।
जिन किसान भाईयों के पास भूमि है वो अपनी भूमि को सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए लीज पर दे कर अपनी आजीविका बढ़ा सकते हैं। Rajasthan Saur Krishi Ajivika Yojna पंजीकरण / आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट skayrajasthan.org.in portal पर जाएं। Saur Krishi Aajeevika Yojana के अंतर्गत राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसान भाई अपनी भूमि को लीज पर देकर सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना करवा कर अपने क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार स्थापित कर सकते हैं।
Saur Krishi Ajivika Yojana Objectives
SKAY का उद्देश्य किसानों / भूमि मालिकों को सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए पूर्व-निर्धारित राशि के आधार पर अपनी बंजर / अनुपयोगी भूमि को लीज़ पर देने का अवसर देकर राज्य के प्रचुर भूमि संसाधनों का उपयोग करना है। राजस्थान डिस्कॉम्स ने एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है, जहां सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किसान/भूमि मालिक अपनी जमीन को लीज़ पर देने के लिए पंजीकृत कर सकते हैं। सौर ऊर्जा संयंत्र के विकासकर्ता (Developer) भी पंजीकृत किसानों / भूमि मालिकों तक पहुंचने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं।यह पोर्टल (www.skayrajasthan.org.in) किसान एवं विकासकर्ता (Developer) की सुविधा के लिए बनाया गया है जहां इच्छुक किसान / भूमि मालिक अपनी बंजर / अनुपयोगी भूमि को लीज़ पर देने के लिए पंजीकृत कर सकते हैं। और विकासकर्ता उक्त किसानों द्वारा पोर्टल पर डाला गया भूमि विवरण देख सकते है एवं राजस्थान डिस्कॉम्स के 33/11 केवी सबस्टेशन की आसपास के क्षेत्र में (लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में) RESCO प्रणाली पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं।
SKAY योजना कार्यान्वयन एजेंसी
- जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) - नोडल एजेंसी
- अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल,)
- जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल)
skayrajasthan.org.in पोर्टल पर पंजीकरण के लिए भूमि मालिकों के लिए पात्रता शर्त
- कोई भी भूमि मालिक (जैसे व्यक्ति / किसानों के समूह, पंजीकृत सहकारी समितियों, संगठनों / संघों / संस्थानों आदि एवं इसके अतिरिक्त भी यदि कोई हो तो )।
- इच्छुक किसान / भूस्वामी (एकल / समूह) कम से कम 1 हेक्टेयर एकल भूमि पंजीकृत करा सकते हैं।
- किसानों /भूस्वामियों के समूह मामले में, समूह द्वारा किसी एक नामांकित व्यक्ति के पक्ष में उचित मुख्तारनामा (Power of Attorney) किया जाएगा।
सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल पर पंजीकरण के लिए डेवलपर्स के लिए पात्रता शर्त
कोई भी सौर ऊर्जा विकासकर्ता SKAY Rajasthan पोर्टल पर डेवलपर की तरह पंजीकरण कर सकता है।
Saur Krishi Aajeevika Yojana Online Registration Fees
सभी आवेदकों को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार नॉन रिफंडेबल पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा:-- किसान / भूमि मालिक आवेदक को प्रति आवेदन 1,180 रुपये पंजीकरण शुल्क (18% जीएसटी सहित) देना होगा।परियोजना विकासकर्ता आवेदन को एकमुश्त 5,900 रुपये पंजीकरण शुल्क (18% जीएसटी सहित) देना होगा।
Saur Krishi Ajivika Yojna के अंतर्गत Lease Rent (लागू पट्टा किराया)
सौर कृषि आजीविका योजना के तहत किसान / भूमि मालिक को निम्न सूची के अनुसार वार्षिक लीज शुल्क प्राप्त होगा। यह हर दो साल में 5% की दर से बढ़ाया जायेगा जोकि शुरू में 26 साल की अवधि (25 साल PPA अवधि सहित) के लिए लागू होगा:-पंजीकरण के समय भूमि की प्रचलित डीएलसी दर (रुपये प्रति हेक्टेयर) | वार्षिक लीज रेंट (रुपये प्रति हेक्टेयर) |
8 लाख तक | 80,000 |
8 लाख से अधिक और 12 लाख से कम | 1,00,000 |
12 लाख से अधिक और 20 लाख से कम | 1,40,000 |
20 लाख से अधिक | 1,60,000 |
विकासकर्ता (Developer) को किसान/भूमि मालिक या अधिकृत व्यक्ति को सोलर पावर प्लांट की स्थापना और चालु करने के दौरान, अनुबंध करने के 9 महीने के भीतर लीज़ किराया राशि भुगतान का करना होगा।
डिस्कॉम भूमि की लीज़ के किराए का भुगतान सीधे पंजीकृत किसान / भूमि मालिक या अधिकृत व्यक्ति को करेगा और डिस्कॉम इसकी वसूली सोलर पावर प्लांट के चालू होने के बाद, विकासकर्ता को देय मासिक ऊर्जा शुल्क के भुगतान से करेगा।
योजना के तहत लीज़ किराया किसान / भूमि मालिक या अधिकृत व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के बाद ही देय होगा:
- विकासकर्ता को डिस्कॉम द्वारा संदर्भित भूमि पर सोलर पावर प्लांट परियोजना स्थापित करने का कार्य आदेश दे दिया जाता है,
- चयनित विकासकर्ता ने पोर्टल पर पंजीकृत भूमि के लिए किसान/भू-स्वामी के साथ भूमि लीज़ समझौता कर लिया है और उसे संबधित डिस्कॉम के कार्यालय में प्रस्तुत किया है।
Saur Krishi Aajeevika Yojana Benefits
सौर कृषि आजीविका योजना के अंतर्गत किसान / भूमि स्वामी, विकासकर्ता, डिस्कॉम्स और राजस्थान सरकार, सभी को फायदा होगा। SKAY योजना के काफी सारे लाभ हैं, जिन्हे यहाँ पर बताया गया है।
किसान / भूमि स्वामी के लिए
- किसानों को दिन के समय बिजली की उपलब्धता।
- किसानों द्वारा बंजर / अनुपयोगी भूमि के लिए लीज शुल्क के रूप में अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर।
- किसान / भूमि मालिक को अपनी भूमि पूर्व निर्धारित राशि के आधार पर 25 वर्षों के लिए लीज़ पर देने का अवसर।
विकासकर्ता के लिए
- राज्य भर में किसानों / भूमि मालिकों के संपर्क विवरण के साथ उपलब्ध भूमि तक पहुंच।
- निर्धारित टैरिफ पर 25 वर्षों के लिए डिस्कॉम द्वारा सौर ऊर्जा की खरीद की गारंटी।
- पीएम-कुसुम योजना का घटक सी (फीडर लेवल सोलराइजेशन) के CFA लाभों का फायदा।
- विकासकर्ता के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हेतु इच्छुक किसानों / भूमि मालिकों से जुड़ने का अवसर।
राजस्थान डिस्कॉम्स के लिए
- सस्ती सौर ऊर्जा की उपलब्धता से बिजली खरीद लागत और वितरण एवं व्यवसायिक हानियों में कमी।
- पीएम-कुसुम योजना के घटक ए से विपरीत, सौर पावर प्लांट बिजली संयंत्र की क्षमता या इसकी स्थापना स्थान पर कोई बाध्यता नहीं है।
- बिजली उत्पादन और उसकी खपत दोनों उपभोक्ता के नजदीक होने के कारण विद्युत् वितरण ढांचे एवं वितरण हानि में कमी।
- बेहतर RPO अनुपालन से प्रति यूनिट लगभग 1 रुपये की बचत होती है (अनुपालन में कमी के कारण वर्तमान में यह डिस्कॉम द्वारा वहन किया जाता है)
- डिस्कॉम्स के लिए राज्य की विशाल सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता का दोहन कर बिजली खरीद लागत को कम करने का अवसर।
राजस्थान सरकार के लिए
- कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल पर टैरिफ अनुदान में कमी,
- सौर नीति 2019 के तहत 2024-25 तक वितरित उत्पादन लक्ष्य को 4,000 मेगावाट करने में योगदान।
सौर कृषि आजीविका योजना अंतर्गत भूमि मालिकों / किसानों की जिम्मेदारियां
- यदि भूमि का स्वामित्व व्यक्तियों / संगठन / समाज आदि के पास है तब केवल एक व्यक्ति (उचित मुख्तारनामा के साथ) को नामित करना।
- पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नंबर (ओटीपी आधारित सत्यापन) का उपयोग करना।
- सबस्टेशन का चयन करने और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ भूमि के पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करवाना जैसे पहचान प्रमाण, सरकार द्वारा जारी भूमि स्वामित्व दस्तावेज (नामित व्यक्ति के पक्ष में पीओए के साथ, यदि लागू हो), रद्द चेक / बैंक पासबुक, आदि।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रस्तावित भूमि किसी भी प्रकार के अतिक्रमण, बंधक, ऋण और देनदारियों, अन्य संस्थानों/संगठनों आदि से मुक्त है।
Saur Krishi Aajeevika Yojana अंतर्गत डिस्कॉम की जिम्मेदारियां
आवेदक की उपस्थिति में संबंधित सर्कल के अधीक्षण अभियंता (ओ एंड एम) द्वारा नामित अधिकारी द्वारा पंजीकृत भूमि का संयुक्त सर्वेक्षण करना। आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूमि विवरण (स्थान, आकार, प्रकार, स्वामित्व) और दस्तावेजी प्रमाणों का सत्यापन करना जैसे:- भूमि के GPS निर्देशांक नोट करना
- सबस्टेशन से भूमि की मार्ग दूरी को सत्यापित और कैप्चर करें
- आवेदक द्वारा एकल आवेदन में पंजीकृत विभिन्न भूमि पार्सलों के बीच की दूरी
- जमीन के फोटो खींचना
- सबस्टेशन को जोड़ने वाली लाइन के लिए अस्थायी लाइन डायग्राम तैयार करना
- डिस्कॉम के संबधित सबस्टेशन पर लाइन की जगह की उपलब्धता की जांच करना
- कोई नदी /जमीन पर बड़े पेड़ आदि का अंकन
- प्लांट चालू होने के बाद ही भूमि मालिक / अधिकृत व्यक्ति को लीज शुल्क भुगतान
SKAY अंतर्गत विकासकर्ता (Developers) की जिम्मेदारियां
- पंजीकृत भूमि स्वामी/किसानों के साथ जुड़ने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण करना
- डिस्कॉम द्वारा समय-समय पर जारी निविदा में भाग लेने के लिए और अनुबंध होने से 1 महीने के भीतर भूमि लीज़ एग्रीमेंट जमा करने के लिए
- यदि डिस्कॉम द्वारा सफल डेवलपर के रूप में चुना जाता है तब डिस्कॉम के साथ PPA करने और निश्चित टैरिफ पर बिजली की आपूर्ति करने के लिए
- संयंत्र स्थापना और चालू करने के दौरान देय अनुबंध के अनुसार लीज़ शुल्क राशि (अर्थात अनुबंध प्रदान करने से 9 महीने के भीतर) को वहन करना
- भूमि मालिक को वार्षिक लीज शुल्क राशि का भुगतान करने के लिए डिस्कॉम को अधिकृत करना और विकासकर्ता को देय मासिक ऊर्जा राशि से उसका समायोजन करना
सौर कृषि आजीविका योजना के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली वैबसाइटों से सावधान
राजस्थान ऊर्जा विभाग के संज्ञान में आया है कि कई फर्जी वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन आवेदकों से सौर कृषि आजीविका योजना के नाम पर किसानों से सोलर पम्प लगाने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के साथ पंजीकरण शुल्क तथा पंप की कीमत का ऑनलाइन भुगतान करने को कह रहे हैं। इनमें से कुछ फर्जी वेबसाइट डोमेन नाम * .org, * .in, * .com में पंजीकृत हैं जैसे www.skayrajasthan.net, www.cmskayrajasthan.co.in, www.onlineskayrajasthan.org.in, www.cmskyrajasthan.com और इसी तरह की कई अन्य वेबसाइटें हैं।इसलिए सौर कृषि आजीविका योजना के लिए आवेदन करने वाले सभी किसानों को सलाह दी जाती है कि वे धोखाधड़ी करने वाली वेबसाइटों पर न जाएं तथा कोई भी भुगतान न करें। सौर कृषि आजीविका योजना को ऊर्जा विभाग के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। आप सभी लोगों से अनुरोध है ही कृपया धोखाधड़ी करने वाली वैबसाइटों से सतर्क रहें और धोखाधड़ी से बचें।
PM Kusum Component C (Feeder Level Solarisation) के तहत SKAY योजना की विशेषताएं
- SKAY पोर्टल पर डिस्कॉम के चिन्हित 33/11kV सबस्टेशनों की सूची एवं जिनके आसपास प्लांट क्षमता के अनुसार सोलर पावर प्लांट लगाए जाने हेतु जितनी भूमि की आवश्यकता है, इसका विवरण उपलब्ध हैं।
- इच्छुक किसान / भूमि मालिक जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे विकासकर्ता (Developer) द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए अपनी जमीन को लीज़ पर देने के संबंध में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- यदि भूमि पार्सल/क्षेत्र एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर होने या किसानों/भू-स्वामियों के समूह को पंजीकृत करने वाले, ऐसे समूह को पोर्टल पर आवेदन जमा करने के लिए ऐसे किसान/भू-स्वामी में से किसी एक को नामांकित करना होगा और पोर्टल पर उस व्यक्ति के के पक्ष में मुख्यतारनामा (Power of Attorney) अपलोड करना होगा।
- एक भूमि पार्सल / क्षेत्र केवल एक सबस्टेशन / संयंत्र स्थान के लिए पंजीकृत किया जा सकता है।
- आवेदन प्रक्रिया शरू करने के लिए आवेदकों को नॉन रिफंडेबल पंजीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना आवश्यक है ।
- सभी आवेदकों को गैर-वापसी योग्य पंजीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना आवश्यक है जिसके बिना आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- विधिवत भरे हुए आवेदनों का सत्यापन संबधित डिस्कॉम द्वारा किया जाएगा।
- भूमि का सर्वेक्षण (निर्धारित प्रारूप में) डिस्कॉम अधिकारी और आवेदक / अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।
- डिस्कॉम के उसी फील्ड ऑफिस द्वारा भूमि स्थान से सबस्टेशन को जोड़ने हेतु एक लाइन डायग्राम भी तैयार किया जाएगा।
- डिस्कॉम सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए RESCO विकासकर्ता के चयन के लिए निविदाएं जारी करेगा।
- डिस्कॉम द्वारा आमंत्रित बोलियों में भाग लेने वाले विकासकर्ता के लिए यह बाध्यता नहीं होगी कि वह पोर्टल पर उपलब्ध सूची से ही भूमि का चयन करे, वह अपने स्तर पर भी वैकल्पिक भूमि की पहचान करने के साथ-साथ खरीद करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- विकासकर्ता (Developer) भूमि को 26 साल के लिए लीज़ पर देने हेतु पंजीकृत किसानों / भूमि मालिकों के साथ सहयोग कर सकते हैं या सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि की व्यवस्था स्वयं कर सकते हैं।
- चयनित विकासकर्ता नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) से पीएम-कुसुम योजना के तहत घटक सी (फीडर लेवल सोलराइजेशन) के तहत CFA के के लिए पात्र होंगे।
- डिस्कॉम चयनित विकासकर्ता से निर्धारित टैरिफ पर 25 वर्षों के लिए बिजली खरीदेगा।
- विकासकर्ता (Developer) को किसान/भूमि मालिक या अधिकृत व्यक्ति को सोलर पावर प्लांट की स्थापना और चालु करने के दौरान, अनुबंध करने के 9 महीने के भीतर लीज़ किराया राशि भुगतान का करना होगा।
- डिस्कॉम भूमि की लीज़ के किराए का भुगतान सीधे पंजीकृत किसान / भूमि मालिक या अधिकृत व्यक्ति को करेगा और डिस्कॉम इसकी वसूली सोलर पावर प्लांट के चालू होने के बाद, विकासकर्ता को देय मासिक ऊर्जा शुल्क के भुगतान से करेगा।
- योजना के तहत लीज़ किराया किसान / भूमि मालिक या अधिकृत व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के बाद ही देय होगा:
- विकासकर्ता को डिस्कॉम द्वारा संदर्भित भूमि पर सोलर पावर प्लांट परियोजना स्थापित करने का कार्य आदेश दे दिया जाता है,
- चयनित विकासकर्ता ने पोर्टल पर पंजीकृत भूमि के लिए किसान/भू-स्वामी के साथ भूमि लीज़ समझौता कर लिया है और उसे संबधित डिस्कॉम के कार्यालय में प्रस्तुत किया है।
- योजना के लिए पोर्टल पर केवल भूमि का पंजीकरण करवाना ही भूमि स्वामी को लीज़ किराया प्राप्त करने का अधिकार नहीं देगा।
- डिस्कॉम लीज समझौते में किसी भी रूप में पक्ष (Party) नहीं बनेगा और वह केवल लीज राशि भुगतान के लिए विकासकर्ता उपलब्ध करवाने हेतु एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करेगा।
- यह किसान/भू-स्वामी की जिम्मेदारी होगी कि वे स्पष्ट स्वामित्व वाली भूमि अर्थात मुकदमेबाजी और किसी भी प्रकार के भार /क़र्ज़ से मुक्त भूमि प्रदान करें। इसके बाद किसी भी चरण में गलत सूचना या कानूनी मुद्दों के लिए, किसान / भूमि मालिक जिम्मेदार होगा और डिस्कॉम / विकासकर्ता द्वारा कोई मुआवजा / हर्जाना नहीं दिया जाएगा।
- भूमि लीज समझौते से पहले विकासकर्ता (Developer), किसान/भूमि मालिक द्वारा भूमि के सम्बद्ध में प्रस्तुत जानकारी के सत्यापन करने और किसी भी मुकदमेबाजी / विवादों / किसी अन्य मुद्दे की जांच के लिए जिम्मेदार होगा।
- किसी भी विवाद की स्थिति में, डिस्कॉम पक्ष (Party) बनेगा और, किसान/भूमि मालिक और विकासकर्ता के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान या विवाद के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
MNRE Guidelines on SKAY Rajasthan Portal - https://skayrajasthan.org.in/AboutScheme/MNREGuidelines
Contact Information - https://skayrajasthan.org.in/ContactUS/Index
SKAY Guidelines PDF Download - https://skayrajasthan.org.in/Benefits/SKAYSchemeGuidelinesforStateofRajasthan_Hindi.pdf
Model / Sample Tripartite Lease Agreement PDF - https://skayrajasthan.org.in/Benefits/ModelLeaseAgreementCLEAN.pdf
Format for Power of Attorney - https://skayrajasthan.org.in/Benefits/DRAFTPoA.pdf
DISCOM Login - https://skayrajasthan.org.in/Login/DiscomAuthentication
To check more information on Saur Krishi Aajeevika Yojana, go to official website skayrajasthan.org.in
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