Bhagwan Birsa Munda Swarojgar Yojana & Tantya Mama Arthik Kalyan Yojana 2024 Registration Form: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन पत्र samast.mponline.gov.in पोर्टल पर आमंत्रित किये जा रहे हैं। इन योजनाओं को कैबिनेट की स्वीकृति एमपी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 6 सितम्बर 2022 को मंत्रालय की बैठक में दे दी गयी थी।
कैबिनेट में अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्व-रोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए 3 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसमें भगवान बिरसा मुण्डा स्व रोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना शामिल थी।
भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन
Bhagwan Birsa Munda Swarojgar Yojana Details - https://samast.mponline.gov.in/portal/search-scheme-wizard
क्या है एमपी भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना 2024
भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी एक नवीन योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जन जाति वर्ग के हितग्राहियों को नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना है। भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8 वी कक्षा उत्तीर्ण है। भगवान बिरसा मुण्डा स्व-रोजगार योजना में एक लाख से 50 लाख रुपए तक के ऋण दिए जाएंगे। इसमें 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
भगवान बिरसा मुण्डा योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेन्सी, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल होगा सहायक आयुक्त /जिला संयोजक /शाखा प्रबंधक मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम एवं महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के माध्यम से योजना का संचालन कराया जावेगा।
भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना पात्रता
- योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा (अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो मध्यप्रदेश सीमा के अन्दर स्थापित हों)।
- आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- आवेदक अनुसूचित जन जाति वर्ग का सदस्य हो। (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सलंग्न करना होगा)।
- आवेदन दिनांक को आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो।
- किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता /अशोधी Defaulter नहीं होना चाहिए।
- यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।
- सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।
- योजना उद्योग/सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी।
भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता
- उद्योग विनिर्माण ईकाई के लिए राशि रु 1 लाख से रु 50 लाख तक की परियोजनाए।
- सेवा (सर्विस ) ईकाई एवं खुदरा व्यवसाय (रिटेल ट्रेड ) हेतु रु 1 लाख से रु 25 लाख तक की परियोजनाए।
- ब्याज अनुदान - योजनान्तर्गत अनुसूचित जन जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित / शेष (Outstanding) ऋण (Term Loan & Working Capital Loan ) पर प्रतिवर्ष 5% अथवा वास्तविक, (जो भी कम हो ) की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षो तक (मोरेटोरियम अवधि सहित ), नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि ) की शर्त पर निगम द्वारा दिया जायेगा।
बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण
- विनिर्माण गतिविधियों के लिए 1 लाख से 50 लाख तक का मिलेगा ऋण।
- सेवा / व्यवसाय गतिविधियों के लिए 1 लाख से 25 लाख तक की परियोजनाओं के लिए मिल सकेगा लोन।
- 5% प्रतिवर्ष की दर से किया जाएगा ब्याज अनुदान।
Link for भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना Registration 2024 - https://samast.mponline.gov.in/
मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना 2024
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी एक नवीन योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जन जाति वर्ग के हितग्राहियों को नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना में अनुसूचित जनजाति को स्व-रोजगार गतिविधियों के लिए 10 हजार से एक लाख रुपए तक का ऋण दिलवाया जाएगा। हितग्राही को 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा बैंक ऋण गारंटी दी जाएगी।
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का क्रियान्वयन
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेन्सी, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल होगा सहायक आयुक्त /जिला संयोजक /शाखा प्रबंधक मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम एवं महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के माध्यम से योजना का संचालन कराया जावेगा
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना पात्रता
- योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा (अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो मध्यप्रदेश सीमा के अन्दर स्थापित हों)।
- आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- आवेदक अनुसूचित जन जाति वर्ग का सदस्य हो। (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सलंग्न करना होगा)।
- आवेदन दिनांक को आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य हो।
- किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता /अशोधी Defaulter नहीं होना चाहिए।
- यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।
- सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।
- योजना उद्योग/सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी।
टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजनायोजनान्तर्गत वित्तीय सहायता
- सभी प्रकार के स्वरोजगार हेतु रु 10 हज़ार से रु 1 लाख तक की परियोजनाए।
- ब्याज अनुदान - योजनान्तर्गत अनुसूचित जन जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित / शेष (Outstanding) ऋण (Term Loan & Working Capital Loan ) पर 7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षो तक (मोरेटोरियम अवधि सहित ), नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि ) की शर्त पर निगम द्वारा दिया जायेगा।
Link for टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना Registration 2024 - https://samast.mponline.gov.in/
Tantya Mama Arthik Kalyan Yojana Details - https://samast.mponline.gov.in/portal/search-scheme-wizard
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