UP SC/ST Training Scheme Online Registration Form 2024, List of Documents, Eligibility PDF at diupmsme.upsdc.gov.in official website. श्री योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र आमंत्रित कर रही है।
Uttar Pradesh SC / ST Training Scheme के अंतर्गत अनुसूचित जाती / जनजाति युवक/ युवतियो को चयनित कर उनमे स्किल्ड डेवलपमेंट विकसित हेतु स्थानीय स्तर पर उद्यमियों की मॉग के अनुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है| अभ्यर्थियों को एक माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण एवं 03 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयो / सेवा केन्द्रो पर दिया जाता है| अगर आप भी यूपी अनुसूचित जाति / जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चाहते है तो इस आर्टिकल को पढ़ते रहिये।
उ.प्र अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात अभ्यर्थियों को संबन्धित ट्रेड़ों की टूलकिट दी जाती है। इस आर्टिकल में हम आपको यूपी अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना की पात्रता, उद्देश्य, जरुरी दस्तावेज, आवेदन की स्तिथि कैसे जांचे और आधिकारिक पोर्टल के बारे में भी बताएंगे।
यूपी अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र 2024
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रक्रिया
जो भी व्यक्ति अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चाहते है, वह नीचे दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं:-- सबसे पहले उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के आधिकारिक पोर्टल http://diupmsme.upsdc.gov.in/ पर जाएं।
- होमपेज पर आपको "लॉग इन" टैब पर जाकर "आवेदक लॉग इन" लिंक पर क्लिक करना होगा।
- सीधा लिंक - http://diupmsme.upsdc.gov.in/hi/login/registration_login
- इस लिंक पर क्लिक करने से उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना लॉगिन पेज खुल जाएगा:-
- इस पेज पर "नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण (New User Registration)" लिंक पर क्लिक करें जिससे उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा:-
- यूपी अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना ऑनलाइन पंजीकरण पत्र में सभी जानकारी भरने के बाद लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा।
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना के लिए जरुरी दस्तावेज (List of documents)
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक अनुसूचित जाती या अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए, इसके लिए जाति प्रमाण पत्र लगेगा।
- आधार कार्ड
- तकनीकि टेड में कक्षा 8 पास मार्कशीट एवं गैर तकनीकि में मात्र लिखने पढ़ने का ज्ञान।
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
यूपी अनुसूचित जाति / जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना पात्रता शर्तें
- वर्ष 2007-08 से प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित।
- रोजगार सृजन हेतु अनुसूचित जाति / जनजाति के चयनित लाभार्थियों का कौशल प्रशिक्षण ओर उन्नयन हेतु सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- प्रशिक्षण प्लम्बरिंग, इलेक्ट्रीशियन, कम्प्यूटर, टेलरिंग, व्यूटीशियन एवं फैशन डिजाइनिंग आदि वर्तमान मांग आधारित ट्रेडों में प्रशिक्षणार्थियों को 500.00 रू0 के टूल किट के साथ-साथ रू0 5000.00 का स्टाइपेण्ड अनुमन्य।
- तकनीकि टेड में कक्षा 8 पास अनिवार्य एवं गैर तकनीकि में मात्र लिखने पढ़ने का ज्ञान।
- प्रशिक्षार्थियों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मुख्यविकास अधि कारी, महाप्रबन्धक, जिला उद्धोग केन्द्र तथा जिले में स्थित सभी राजकीय पालीटेक्निक/आई0टी0आई0 के प्रधानाचार्यों की समिति गठित करके की जाती है।
- एक माह का सैद्धान्तिक प्रशिक्षण एवं तीन माह व्यवहारिक प्रशिक्षण।
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना के आवेदन की स्तिथि
- सबसे पहले उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के आधिकारिक पोर्टल http://diupmsme.upsdc.gov.in/hi पर जाएं।
- होमपेज पर आपको "लॉग इन" टैब पर जाकर "आवेदक लॉग इन" लिंक पर क्लिक करना होगा।
- सीधा लिंक - http://diupmsme.upsdc.gov.in/hi/login/registration_login
- इस लिंक पर क्लिक करने से उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना आवेदन की स्तिथि खोजने का पेज खुल जाएगा:-
- यहाँ पर आवेदक अपने एप्लीकेशन फॉर्म की संख्या डालकर अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना आवेदन की स्तिथि जांच सकते हैं।
योगी आदित्यनाथ सरकार की अन्य ऋण योजनाओं की सूची
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना
एक जनपद एक उत्पाद (ओ.डी.ओ.पी) वित्त पोषण हेतु सहायता योजना
योजना का उद्देश्य एक जनपद एक उत्पाद(ओ.डी.ओ.पी) के अन्तर्गत चयनित उत्पादों के समग्र विकास के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से कारीगरों / श्रमिकों / उद्यमियों को लाभान्वित करना है | योजनान्तर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण में सहायता की सुविधा संबन्धित जनपद हेतु चिन्हित ओ.डी.ओ.पी उत्पाद की परियोजना/ इकाइयों को ही प्राप्त होगी।
- योजनान्तर्गत रु० 25.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु परियोजना लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम रू 6.25 लाख, जो भी कम हो ,मार्जिन मनी के रूप में देय होगी ।
- रु० 25 लाख से अधिक एवं 50.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रू 6.25 लाख अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत, जो भी अधिक हो ,मार्जिन मनी के रूप में देय होगी ।
- रु० 50 लाख से अधिक एवं रु० 150.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रू 10 लाख अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो ,मार्जिन मनी के रूप में देय होगी ।
- रु० 150.00 लाख से अधिक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु परियोजना लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम रू 20 लाख, जो भी कम हो ,मार्जिन मनी के रूप में देय होगी ।
आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/ सरकारी संस्था इत्यादि का चूककर्ता नहीं होना चाहिए। योजनान्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को बैंक प्रेषित कर ऋण स्वीकृत एवं वितरित कराया जाता है।
Link https://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/odop_mm.pdf
हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना, उ0प्र0
यह प्रशिक्षण भारत सरकार के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार/राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार व दक्षता पुरस्कार प्राप्त शिल्पकारों तथा विकास आयुक्त हस्तशिल्प द्वारा शिल्पगुरू की उपाधि से अलंकृत शिल्पकारों के घरों पर उन्हीं के व्यक्तिगत निर्देशन व संरक्षण में संचालित किया जाता है। हस्तशिल्प क्षेत्र मे परम्परागत विधा से हो रहे कार्य को धीरे धीरे बेहतर तकनीकी से करना एवं इस हेतु उनको कौशल विकास की दर से प्रशिक्षित कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है| Link - http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/Hastshilp.pdf
एक जनपद एक उत्पाद टूलकिट एवं प्रशिक्षण योजना
एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद विशेष हेतु चिन्हित उत्पाद से सम्बन्धित सामान्य तकनीकी प्रशिक्षण, क्राफ्ट की बेसिक एवं एडवांस्ड ट्रेनिंग एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ,विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्रदान कराने हेतु तथा ओ.डी.ओ.पी उत्पादों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में कुशल कार्यबल की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना संचालित है | इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण उपरांत योजना के अंतर्गत कारीगरों / श्रमिकों को प्रासंगिक उन्नत टूल-किट का वितरण किया जायेगा।
लिंक https://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/odop_toolkit.pdf
अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना, उ0प्र0
अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों में कौशल विकास संवर्धन के माध्यम से उद्यमशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कराया जाएगा। यह प्रशिक्षण जनपद में चार माह की अवधि का होगा, जिसमें कुल 37 प्रशिक्षार्थी लिए जाएंगे।अभ्यर्थियों को एक माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण एवं 03 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयो / सेवा केन्द्रो पर दिया जाता है|प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो जाने के पश्चात अभ्यर्थियों को संबन्धित ट्रेड़ों की टूलकिट दी जाती है| Link http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/OBC.pdf
एक जनपद एक उत्पाद - विपणन प्रोत्साहन योजना, उ0प्र0
राज्य सरकार ने राज्य की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के साथ मिलकर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को विपणन सहायता योजना के तहत विपणन संबंधी सहायता प्रदान की है|ओडीओपी के तहत घोषित उत्पादों की बिक्री के लिए हस्तशिल्पियों, बुनकरों और कारीगरों को बेहतर मार्केटिंग एवं उचित मूल्य दिलाने के मकसद से ‘एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन’ योजना शुरू की गई थी। इसके तहत प्रदेश में लगने वाले मेला-प्रदर्शनियों में भाग लेने पर स्टॉल चार्ज का 75 फीसद (अधिकतम 50 हजार रुपये), माल ढुलाई पर आने वाले खर्च का 75 फीसद (अधिकतम 75 सौ रुपये) और एक व्यक्ति के आने-जाने के लिए ट्रेन के थर्ड एसी अथवा एसी बस का किराया देने का प्रावधान है। Link http://diupmsme.upsdc.gov.in/doc/Schemes/mda.pdf