UP Atmanirbhar Krishak Samanvit Vikas Yojana has been approved by the state cabinet to benefit agriculture sector. Farmers will be made self reliant after implementation of उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना from the ongoing financial year 2023-2024 itself. Dear readers, you must read this article to know different aspects regarding the self reliant farming integrated development scheme.
What is UP Atmanirbhar Krishak Samanvit Vikas Yojana 2024
Uttar Pradesh state cabinet has approved a scheme to boost agriculture sector. The name of the scheme is UP Atmanirbhar Krishak Samanvit Vikas Yojana (यूपी आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना). This scheme will be implemented from the current financial year. In this scheme, the state govt. will form farmer producer organizations (FPOs) in different development blocks of Uttar Pradesh.
In a meeting chaired by Chief Minister Yogi Adityanath, the cabinet gave its nod to implement Atma Nirbhar Krishak Integrated Development Scheme in Uttar Pradesh from 2023-2024.
आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना Announcement in UP Budget 2023-24
उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 पेश करते समय वित्त मंत्री ने कहा की "आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।"Formation of FPOs in UP Atmanirbhar Krishak Samavit Vikas Yojana
Under UP Atmanirbhar Krishak Samavit Vikas Yojana, around 1,475 Farmer Producer Organisations (FPOs) will be formed in the next three years in each development block of the state. As per the official statement from UP government, the state government is likely to bear an expenditure of Rs. 1,220.92 crore for implementation of the scheme from financial year 2023-24 to 2025-26.
Utilizing Budget under Agriculture Infrastructure Fund
UP Atmanirbhar Krishak Samanvit Vikas Yojana will also help in achieving the target of utilising a budget of Rs 12,000 crore allotted to the state by the central govt. under Agriculture Infrastructure Fund (AIF). Earlier on 8 July 2020, the union cabinet had approved the AIF scheme. The Agricultural Infrastructure Fund Scheme shall provide a medium to long-term debt financing facility for investment in viable projects for post-harvest management infrastructure and community farming assets through interest subvention and financial support.
Under the AIF scheme, Rs. 1 lakh crore will be provided by banks and financial institutions as loans to Primary Agricultural Credit Societies, Marketing Cooperative Societies, FPOs, Self Help Groups, farmers, joint liability groups, multipurpose cooperative societies, agri-entrepreneurs, startups, aggregation infrastructure providers and central/state agency or local body sponsored Public Private Partnership Project.
All loans under this financing facility will have interest subvention of 3 per cent per annum up to a limit of Rs 2 crore. This subvention will be available for a maximum period of seven years.
उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना की जानकारी in Hindi
उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना को मंजूरी दे दी है। इस आत्म निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना को चालू वित्त वर्ष 2023-2024 से ही लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में मंत्रिपरिषद ने चालू वित्त वर्ष से उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना लागू किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाये जाएंगे
इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक विकास खंड में अगले तीन वर्षों में 1,475 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाए जाएंगे। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष से 2025-26 तक परियोजना के क्रियान्वयन से राज्य सरकार पर समेकित रूप से 1,220.92 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा है ।कृषि अवसंरचना कोष के तहत बजट का उपयोग
यह योजना कृषि अवसंरचना कोष के तहत केंद्र द्वारा राज्य को आवंटित 12,000 करोड़ रुपये के बजट का उपयोग करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगी। इसके अंतर्गत कृषि अवसंरचनाओं का सतत विकास होगा। मंत्रिमंडल की बैठक ने नई देशव्यापी केंद्रीय क्षेत्र योजना-कृषि अवसंरचना कोष को अपनी मंजूरी प्रदान की। यह योजना ब्याज अनुदान और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम-लंबी अवधि के ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करेगी।कैसे लागू होगी उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना
सरकारी बयान के अनुसार, कृषि उत्पादन संगठनों के विकास एवं संवर्द्धन के लिए उत्तर प्रदेश कृषक उत्पादक संगठन नीति के तहत चालू वित्त वर्ष में प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में कम से कम एक कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।भारत सरकार के मानकों के समान राज्य सरकार के बजट से वित्त वर्ष 2023-24 में 225 कृषक उत्पादक संगठनों का गठन, वर्ष 2024-25 में 625 कृषक उत्पादक संगठनों का गठन तथा वर्ष 2025-26 में 625 कृषक उत्पादक संगठनों का गठन प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 1,475 कृषक उत्पादक संगठनों का गठन किया जाएगा। इस प्रयास से वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में कम से कम तीन कृषि उत्पादक कंपनियां स्थापित हो जाएंगी। इससे लगभग 14.75 लाख किसानों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा।
बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एक लाख करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना कोष (एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड) का गठन किया गया है, जिसके तहत प्रदेश को लगभग 12,000 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। आठ जुलाई, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई देशव्यापी केंद्रीय क्षेत्र योजना-कृषि अवसंरचना कोष को मंजूरी दी थी। यह योजना ब्याज अनुदान और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम-लंबी अवधि के ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करेगी।
Official website for AKSVY scheme - https://upagripardarshi.gov.in/
बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एक लाख करोड़ रुपये के कृषि अवसंरचना कोष (एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड) का गठन किया गया है, जिसके तहत प्रदेश को लगभग 12,000 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। आठ जुलाई, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई देशव्यापी केंद्रीय क्षेत्र योजना-कृषि अवसंरचना कोष को मंजूरी दी थी। यह योजना ब्याज अनुदान और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम-लंबी अवधि के ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करेगी।
Official website for AKSVY scheme - https://upagripardarshi.gov.in/
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