MP मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2024 Form PDF | CM Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2024 Form PDF

Social Justice and Empowerment Department (SJED) invites MP Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2024 Form PDF at socialsecurity.mp.gov.in. You can know how to fillup मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना online registration form after reading this article. You can then apply online for Madhya Pradesh CM Kanya Abhibhavak Pension, track application status, check eligibility, list of documents at official website. एमपी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म, आवेदन पत्र की स्तिथि, जरूरी योग्यता, पात्रता, पूरी जानकारी इस आर्टिकल में दी गयी है।  

MP Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana in Hindi

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में एमपी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना चलाई हुई है। मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई गई इस सीएम कन्या अभिभावक पेंशन योजना (MP Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana) के अंतर्गत वो सभी अभिभावक या दंपत्ति जिनकी संतान केवल बेटियाँ हैं, उन्हे प्रदेश की सरकार द्वारा मासिक भत्ते के रूप में 600 रूपये दिये जाएंगे। इस सरकारी योजना के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि का इस्तेमाल दंपत्ति अपनी रोज की जरूरतों के लिए कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बेटियों के अभिभावकों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनकी बिगड़ती हुई स्थिती को ठीक करना है। एमपी राज्य में किए गए एक सर्वे के अनुसार यह पाया गया है की जिन लोगों की संतान सिर्फ बेटियाँ हैं, उनकी बेटियों की शादी के बाद दंपत्ति की आर्थिक स्थिती खराब हो जाती है। इसके चलते मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना को शुरू किया है। यह काफी लाभदायक योजना है जिसका सकारात्मक असर कन्या के अभिभावकों पर दिखाई देने लगा है। 

आवेदक दंपत्ति मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए एमपी के समग्र पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करके आवेदन पत्र भर सकते हैं और मासिक भत्ते का लाभ ले सकते हैं।
 

एमपी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना कब प्रांरभ की गई

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का शुभारम्भ 1 अप्रैल 2013 को किया गया था। तब से चली आ रही इस योजना का लाभ लाखों आवेदक ले चुके हैं।  

कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए पात्रता 

सभी दम्पत्ति जिसमें पति/पत्नी में से किसी भी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो एवं जिनकी केवल कन्याएं हैं और जीवित पुत्र नहीं हैं, वे इस कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।

एमपी कन्या अभिभावक पेंशन के लिए अर्हताएं

  • आवेदक मध्यप्रदेश राज्य का का मूल निवासी होना चाहिए।
  • कोई भी आवेदक दंपत्ति आयकर दाता नहीं होना चाहिए। 
  • दम्पत्ति जिसमें पति/पत्नी में से किसी भी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो, केवल वही इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत सहायता राशि 

मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत 600 रुपये प्रतिमाह सहायता राशि देने का प्रावधान है। 

कन्या अभिभावक पेंशन जरुरी दस्तावेज सूची 

निर्धारित आवेदन पत्र अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-
  • जिन दम्पति की केवल कन्या है, उन्हें कोई जीवित पुत्र नहीं है इसके संबंध में प्रमाण पत्र देना होगा।
  • जो आयकर दाता नहीं है, उसके संबंध में स्वघोषणा प्रमाण पत्र देना होगा।
  • आवेदक को आयु एवं निवास के संबंध में प्रमाण पत्र देना होगा।
  • युगल दम्पति का संयुक्त फोटो लगेगा जबकि एकल होने की स्थिति मे एक फोटो लगेगा।
  • विधवा तथा परित्यक्त महिलाओं हेतु सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी किया गया पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र/परित्यक्ता हेतु माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति लगेगी।
  • 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

स्‍वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी

ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम / मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद

कन्या अभिभावक पेंशन आवेदन निराकरण की समय सीमा

लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत 15 कार्य दिवस इस कन्या अभिभावक पेंशन आवेदन निराकरण की समय सीमा तय की गयी है।  

अधिक जानकारी - http://socialsecurity.mp.gov.in/Scheme/DifferentTypeSchemes.aspx

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना Form PDF

अगर आपको मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना Form PDF भरना है तो यह प्रक्रिया देखें।

कैसे करें MP मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन

कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन या फिर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है (How to Fill MP Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana Online Application Form), इससे संबंधित जानकारी यहाँ दी गई है:-
  • MP मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले http://socialsecurity.mp.gov.in/ पर जाएं
  • होमपेज पर आपको "सामाजिक पेंशन पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं" विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अगले खुले पेज पर "पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन" लिंक पर क्लिक करें:-
  • इस लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर उम्मीदवार को अपनी "जिला", "स्थानीय निकाय" और "समग्र सदस्य आईडी" भरनी होगी और नीचे दिये गए "पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें" बटन पर क्लिक करना है।
  • बटन पर क्लिक करने के बाद MP Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana Application Form खुल जाएगा।
  • फॉर्म पर पूछिए गई सभी जानकारी सही से भरने के बाद जमा करें बटन पर क्लिक कर दे जिसके बाद आपका आवेदन सरकार को प्राप्त हो जाएगा।
मध्य प्रदेश समग्र पोर्टल पर MP CM Kanya Abhibhavak Pension Yojana Application Form भरने के बाद सरकार द्वारा जांच पूरी होने के बाद, लाभार्थी को अपने बैंक खाते में पेंशन, भत्ता राशि मिलनी शुरू हो जाएगी।

Direct Link - http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/Online_Request_For_pension.aspx

एमपी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना हेतु पात्रता जानें ऑनलाइन (Check Eligibility for MP Kanya Abhibhavak Pension)

  • उम्मीदवार सबसे पहले http://socialsecurity.mp.gov.in/ पर जाएं
  • वेबसाइट के मेन पेज पर आपको "सामाजिक पेंशन पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं" विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अगले पेज पर "योजनाओं हेतु पात्रता जानें" लिंक पर क्लिक करें.
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर उम्मीदवार को अपनी लिंग, वैवाहिक स्तिथि, बीपीएल कार्ड है या नहीं, क्या निराश्रित है, क्या निशक्तता प्रमाण पत्र है, निःशक्तता का प्रकार, विकलांगता प्रतिशत, आयु, क्या आयकर दाता है, क्या केवल पुत्री के माता पिता है आदि जानकारी भरनी होगी। इसके बाद योजनाएं खोजें बटन पर क्लिक करना होगा।
  • बटन पर क्लिक करने के बाद "MP Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana Eligibility Check Page" खुल जाएगा।
  • इस पेज पर कन्या अभिभावक पेंशन योजना चुनें और फिर "पात्रता देखें" लिंक पर क्लिक करें जिससे उस योजना की पूरी जानकारी आपके सामने खुल जाएगी।
  • सभी जानकारी पढ़ने के बाद आप उस कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते है।
Direct Link - http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/PensionCriteria.aspx

Track Status of MP Kanya Abhibhavak Application Status (एमपी कन्या अभिभावक पेंशन की स्वीकृति की स्तिथि)

The direct link to track status of Madhya Pradesh CM Kanya Abhibhavak Pension Scheme Application Status through online mode is http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/TrackStatusofPensionApplication.aspx

एमपी कन्या अभिभावक पेंशन की स्वीकृति की स्तिथि जानने का पेज कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-
इस पेज पर समग्र ID डालकर "Show details" पर क्लिक करें जिससे आपकी कन्या अभिभावक पेंशन एप्लीकेशन स्टेटस खुल जाएगा

Discontinued Pensioner Details (आवेदन की स्तिथि ट्रैक करें) - http://socialsecurity.mp.gov.in/Reports/MemberDetails/DiscountinuePensionerDetails.aspx
पेंशनर की पासबुक देखें

Pensioner Passbook (पेंशनर की पासबुक देखें) - http://socialsecurity.mp.gov.in/OnlineServices/Public/MemberPensionsHistory.aspx

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए पात्रता

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत वो उमीदवार पात्र हैं जिसके पास निम्न्लिखित योग्यता है:-
  • आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता अभिभावक में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदनकर्ता गरीबी रेखा से नीचे (Below the poverty line - BPL) वर्ग से संबंध रखता हो।
  • आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए।
  • अभिभावक की संतान बेटियाँ होनी चाहिए।
  • बेटियाँ विवाहित होनी चाहिए।
  • दंपत्ति आयकर दाता नहीं होने चाहिए।
ऐसे दम्पत्ति जिसमें पति/पत्नी में से किसी भी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो एवं जिनकी केवल कन्याएं हैं, जीवित पुत्र नहीं हैं।

एमपी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना दस्तावेज़ों की सूची 

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है:-
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • जन्म / आयु प्रमाण-पत्र
  • आधार कार्ड / पैन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास या रिहायसी प्रमाण-पत्र
इसके अलावा किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप एमपी समग्र पोर्टल पर जा सकते हैं या फिर हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही उम्मीदवार 0755- 2556916 नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं।

Read more about MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana at http://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx

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