Madhya Pradesh Widow Pension Schemes by Social Justice Department
In the Madhya Pradesh state, Social Justice Department is running several Widow Pension Schemes whose information is given below:-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (Indira Gandhi National Widow Pension Scheme in MP)
योजना कब प्रांरभ की गई
1 अप्रैल 2009पात्रता के मापदंड
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 79 वर्ष आयु समूह की विधवा पात्र महिलाएं।अर्हताएं
मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।आवेदिका की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष होगी।
आवेदिका को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए ।
सहायता
Rs. 600 प्रतिमाहसहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
निर्धारित आवेदन पत्र अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-- स्वयं की तीन फोटो
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बी.पी.एल. कार्ड
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
ग्रामीण क्षेत्र - ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतशहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
आवेदन निराकरण की समय सीमा
लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
समग्र सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना (MP Divorcee Women Pension Scheme)
योजना कब प्रांरभ की गई
वर्ष 1981
पात्रता के मापदंड
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के हो।
अर्हताएं
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की परित्यक्त महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो।
- समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।
सहायता
Rs. 600 प्रतिमाह
सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-
- स्वयं की तीन फोटो
- बी.पी.एल. कार्ड
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- परित्यक्ता का प्रमाण पत्र
- 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
आवेदन निराकरण की समय सीमा
लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
मुख्य्मंत्री कल्याणी पेंशन योजना (MP Kalyani Pension Yojana)
योजना कब प्रांरभ की गई
वर्ष 2018
पात्रता के मापदंड
महिला कल्याणी हो
अर्हताएं
- कल्याणी मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो
- आयु 18 वर्ष या अधिक हो
- आयकरदाता न हो
- शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम , उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।)
- कल्याणी परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो
- समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।
सहायता
Rs. 600/-
सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-
- स्वयं की तीन फोटो
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
ग्रामीण क्षेत्र – ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
आवेदन निराकरण की समय सीमा
लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
How to Apply - MP Vidhwa Pension Yojana 2024 for Widow / Divorcee Women
The primary objective of MP Vidhwa Pension Yojana 2024 is to raise the financial status of widow and divorcee women. The pension amount for Vidhwa is to provide economic stability in lives of women and to raise their living standard. All the abandoned, destitute, divorcee, widow women will get Rs. 600 per month as pension.
Widow / Divorcee women have to face difficulties in their life after their husband is gone. After getting divorcee or death of husband, the economic conditions of women worsen. Only self reliant women along with some financial assistance from government can help such widow / divorcee / destitute / abandoned women. So, the state govt. of Madhya Pradesh has launched 3 schemes for providing widow pension.
Here comes the process of how to apply for widow pension by filling MP Vidhwa Pension Yojana registration form. Also we will tell you about how to track MP Vidhwa Pension Yojana application status, eligibility criteria and see pensioners passbook.
आवेदन निराकरण की समय सीमा
लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवससमग्र सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना (MP Divorcee Women Pension Scheme)
योजना कब प्रांरभ की गई
वर्ष 1981पात्रता के मापदंड
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के हो।अर्हताएं
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की परित्यक्त महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो।
- समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।
सहायता
Rs. 600 प्रतिमाहसहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-- स्वयं की तीन फोटो
- बी.पी.एल. कार्ड
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- परित्यक्ता का प्रमाण पत्र
- 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतशहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
आवेदन निराकरण की समय सीमा
लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवसमुख्य्मंत्री कल्याणी पेंशन योजना (MP Kalyani Pension Yojana)
योजना कब प्रांरभ की गई
वर्ष 2018पात्रता के मापदंड
महिला कल्याणी होअर्हताएं
- कल्याणी मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो
- आयु 18 वर्ष या अधिक हो
- आयकरदाता न हो
- शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम , उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।)
- कल्याणी परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो
- समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।
सहायता
Rs. 600/-सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-- स्वयं की तीन फोटो
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
ग्रामीण क्षेत्र – ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतशहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
आवेदन निराकरण की समय सीमा
लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवसHow to Apply - MP Vidhwa Pension Yojana 2024 for Widow / Divorcee Women
MP Vidhwa Pension Yojana Online Registration Form
All the widow as well as divorcee women who wants to get Rs. 600 in case their husband died or leaved, then such women must fill MP Vidhwa Pension Yojana online registration / application form. Below are the complete details of how to apply online for the new Madhya Pradesh Widow Pension Schemes:-
STEP 1: First of all, widow / divorcee / abandoned / divorcee women can visit the official Social Security Portal of MP govt. at http://socialsecurity.mp.gov.in/
STEP 2: On opening of homepage, you can click at "सामाजिक पेंशन पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं" or http://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx
STEP 3: Next page, you can click "पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन" link:-
STEP 4: On clicking the link, you will be redirected to new page asking for name of district, local body and Samagra ID and then click at "पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें" button.
STEP 5: Then you can open "MP Vidhwa Pension Yojana Online Registration Form".
STEP 6: In that MP Vidhwa Pension Yojana form, fill all details and click at "Submit" button to submit your Widow Pension Scheme application form.
It would reach the concerned govt. officials on submission and upon verification of MP Vidhwa Pension Yojana online application form, beneficiaries will start getting pension amount of Rs. 600.
Apply Online Link - http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/Online_Request_For_pension.aspx
Check Your Eligibility Criteria for MP Vidhwa Pension Yojana
STEP 1: You will have to go to http://socialsecurity.mp.gov.in/ portal.
STEP 2: On homepage, click at "सामाजिक पेंशन पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं" link.
STEP 3: On next page click at "योजनाओं हेतु पात्रता जानें" link.
STEP 4: Then the MP Vidhwa Pension Yojana online eligibility check page opens. Enter asked details like gender, marital status, BPL card details, whether destitute or not, having disability certificate or not and other details. Then click at "योजनाएं खोजें" button.
STEP 5: Next opens the social security schemes list page where you can check the scheme for which you are eligible.
STEP 6: At that page, select the scheme name and click at "पात्रता देखें" link to check complete details of that Widow Pension Scheme either IGNWPS or Kalyani Pension Yojana
On reading the details, you can apply online for any of the 3 widow pension schemes.
Direct Link – http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/PensionCriteria.aspx
MP Kalyani Pension Yojana List of Documents Required
Each applicant can check the list of documents required for any of the 3 widow pension scheme like Indira Gandhi National Widow Pension Scheme, Kalyani Pension Yojana or Samajik Suraksha Divorcee Pension scheme.
- Aadhar Card
- Bank passbook
- Passport size photographs
- Residence Certificate
- Divorce Certificate (if applying for Divorcee pension)
- Death Certificate (for IGNWPS, Kalyani pension)
- Age Certificate
- 9 Digit Samagra ID
एमपी विधवा पेंशन (Widow Pension) हेतु पात्र ग्रामीण व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में विकास अधिकारी, पंचायत समिति (जिसमें आवेदक निवास कर रहा है) और शहरी क्षेत्र का आवेदन उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन पत्र पंचायत समिति, तहसील कार्यालय एवं जिला कलेक्टर कार्यालय में नि:शुल्क उपलब्ध हैं। ज्यादा जानकारी के लिए समाज कल्याण विभाग में संपर्क कर सकते है।
Track Application Status of MP Widow Pension Scheme
The direct link to track status of Madhya Pradesh Widow Pension Scheme Application Status through online mode is http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/TrackStatusofPensionApplication.aspx
The page to track MP Vidhwa Pension Yojana application status is opened in front of you.
Enter the Samagra ID and click "Show details" button to track MP Widow Pension Scheme Application Status.
Discontinued Pensioner Details (आवेदन की स्तिथि ट्रैक करें) – http://socialsecurity.mp.gov.in/Reports/MemberDetails/DiscountinuePensionerDetails.aspx
View Pensioners Passbook
Pensioner Passbook (पेंशनर की पासबुक देखें) –http://socialsecurity.mp.gov.in/OnlineServices/Public/MemberPensionsHistory.aspx
Read More About Vidhwa Pension Schemes at http://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx
Pensioner Passbook (पेंशनर की पासबुक देखें) –http://socialsecurity.mp.gov.in/OnlineServices/Public/MemberPensionsHistory.aspx
Read More About Vidhwa Pension Schemes at http://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx