क्या है मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2024
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2024 एक निःशक्तजन व्यक्तियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्कीम है। इस दिव्यांगजन पेंशन योजना का लाभ वही लोग उठा सकते है जो शारीरिक रूप से 40% या उससे अधिक दिव्यांग हों। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस विकलांग पेंशन योजना 2024 के तहत आवेदन करना चाहते है तो वह सामाजिक सुरक्षा मध्य प्रदेश की official website पर जाकर Online Apply कर सकते है। म.प्र विकलांग पेंशन योजना 2024 के अंतर्गत आवेदन करने से पहले सभी व्यक्तियों को अपना विकलांग होने का प्रमाण पत्र (Disability Certificate) बनवाना होगा। केवल वही विकलांगता प्रमाण पत्र जो मुख्य चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक द्वारा प्रदत्त हैं, मान्य होंगे (Disability certificate provided by the Chief Medical Officer, Doctor of Community Health Center / Primary Health Center will be valid).म.प्र विकलांग पेंशन योजना 2024 का उद्देश्य
जैसे की आप लोग जानते है कि आज के समय में विकलांग लोगो के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। साथ साथ ही इन विकलांग व्यक्तियों के पास आय के साधनों का अभाव होता है। दिव्यांग लोग आम आदमी की तरह काम करने में भी असमर्थ होते हैं। इससे इनको अपने दैनिक खर्चे चलाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता हैं। इन सभी समस्याओं को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने MP Viklang Pension Yojana 2022 की शुरुवात की है। दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के विकलांग लोगो को 600 रूपये की पेंशन धनराशि हर महीने प्रदान की जाती है। मध्य प्रदेश निःशक्तजन पेंशन योजना 2024 के ज़रिये विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। सरकार की और से मिलने वाली इस राशि से निःशक्त लोग अपना जीवन यापन कर सकेंगे। साथ ही यह सहायता राशि दिव्यांगजनों को दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजों को खरीदने में मदद करेगी।MP Viklang Pension Yojana 2024 के लाभ
- म.प्र विकलांग पेंशन योजना का लाभ राज्य के सभी दिव्यांग लोगो को प्रदान किया जायेगा।
- MP Viklang Pension Yojana 2024 के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को हर महीने 600 रूपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के माध्यम से किसी भी विकलांग व्यक्ति को अब किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
- मध्य प्रदेश के विकलांग व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।
- केवल शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग लोगों जिनकी विकलांगता 40% से अधिक हो को ही इस योजना का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।
म.प्र विकलांग पेंशन योजना 2024 के पात्रता मानदंड
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
- इस योजना के अंतर्गत सभी विकलांग लोगो के परिवार की वार्षिक आय 48 हज़ार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विकलांग व्यक्तियों के पास अपनी विकलांगता का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है ।
- सरकारी नौकरी पर कार्यरत विकलांग व्यकित विकलांग पेंशन योजना 2024 का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता हैं।
- राज्य के जिन विकलांग व्यक्तियों के पास 3 पहिया या 4 पहिया वहां है वह इस योजना के पात्र नहीं होंगे ।
- Madhya Pradesh Viklang Pension Scheme 2024 के तहत आवेदक का बैंक अकाउंट होना भी अनिवार्य है।
- बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी ।
एमपी विकलांग पेंशन योजना 2024 के दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- विकलांग प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन (MP Viklang Pension Yojana Apply Online Form)
विकलांगजन योजना (Handicapped Pension Scheme MP) के लिए ऑनलाइन आवेदन या फिर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है इससे संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:-
STEP 1: उम्मीदवार सबसे पहले https://socialsecurity.mp.gov.in/ पर जाएं
STEP 2: वेबसाइट के मेन पेज पर आपको “सामाजिक पेंशन पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
STEP 3: अगले पेज पर “पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन” लिंक पर क्लिक करें:-
STEP 4: लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर उम्मीदवार को अपनी ‘जिला’ ‘स्थानीय निकाय’ और ‘समग्र सदस्य आईडी’ भरनी होगी और नीचे दिये गए “पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें” बटन पर क्लिक करना है।
STEP 5: बटन पर क्लिक करने के बाद “Physically Handicapped Pension Application Form” खुल जाएगा।
STEP 6: फॉर्म पर पूछिए गई सभी जानकारी सही से भरने के बाद जमा करें बटन पर क्लिक कर दे जिसके बाद आपका आवेदन सरकार को प्राप्त हो जाएगा।
मध्य प्रदेश समग्र पोर्टल पर Physically Handicapped Pension Application Form भरने के बाद सरकार द्वारा जांच पूरी होने के बाद, लाभार्थी को अपने बैंक खाते में पेंशन, भत्ता राशि मिलनी शुरू हो जाएगी।
Direct Link – http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/Online_Request_For_pension.aspx
एमपी नि:शक्त पेंशन योजनाओं हेतु पात्रता जानें ऑनलाइन (Check Eligibility for MP Disabled Pension)
STEP 1: उम्मीदवार सबसे पहले http://socialsecurity.mp.gov.in/ पर जाएं
STEP 2: वेबसाइट के मेन पेज पर आपको “सामाजिक पेंशन पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
STEP 3: अगले पेज पर “योजनाओं हेतु पात्रता जानें” लिंक पर क्लिक करें.
STEP 4: लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर उम्मीदवार को अपनी लिंग, वैवाहिक स्तिथि, बीपीएल कार्ड है या नहीं, क्या निराश्रित है, क्या निशक्तता प्रमाण पत्र है, निःशक्तता का प्रकार, विकलांगता प्रतिशत, आयु, क्या आयकर दाता है, क्या केवल पुत्री के माता पिता है आदि जानकारी भरनी होगी। इसके बाद योजनाएं खोजें बटन पर क्लिक करना होगा।
STEP 5: बटन पर क्लिक करने के बाद “MP Handicap Pension Scheme Eligibility Check Page” खुल जाएगा।
STEP 6: इस पेज पर निशक्तजन पेंशन योजना चुनें और फिर “पात्रता देखें” लिंक पर क्लिक करें जिससे उस योजना की पूरी जानकारी आपके सामने खुल जाएगी
सभी जानकारी पढ़ने के बाद आप उस विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते है।
Direct Link – http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/PensionCriteria.aspx
Track Status of MP Handicap Pension Application Status (एमपी विकलांग पेंशन की स्वीकृति की स्तिथि)
The direct link to track status of Madhya Pradesh Physically Handicapped Pension Scheme Application Status through online mode is http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/TrackStatusofPensionApplication.aspx
एमपी विकलांग पेंशन की स्वीकृति की स्तिथि जानने का पेज कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-
इस पेज पर समग्र ID डालकर “Show details” पर क्लिक करें जिससे आपकी विकलांग पेंशन एप्लीकेशन स्टेटस खुल जाएगा
Discontinued Pensioner Details (आवेदन की स्तिथि ट्रैक करें) – http://socialsecurity.mp.gov.in/Reports/MemberDetails/DiscountinuePensionerDetails.aspx
पेंशनर की पासबुक देखें
Pensioner Passbook (पेंशनर की पासबुक देखें) – http://socialsecurity.mp.gov.in/OnlineServices/Public/MemberPensionsHistory.aspx
Read More About Disability Pension Schemes at http://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx
मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित निःशक्त पेंशन योजनाएं
मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित निःशक्त पेंशन योजनाएं की जानकारी यहां पर दी गयी है:-
राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा नि:शक्त पेंशन योजना (MP State Physically Handicapped Pension Scheme)
योजना कब प्रांरभ की गई
पात्रता के मापदंड
दिव्यांगज 18 वर्ष से अधिक आयु का हो
अर्हताएं
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- दिव्यांगज 18 वर्ष से अधिक आयु का हो एवं नि:शक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो।
- समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।
सहायता
₹ 600 प्रतिमाह
सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-
- स्वयं की तीन फोटो
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- निःशक्तता का प्रमाण पत्र
- 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
ग्रामीण क्षेत्र – ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
आवेदन निराकरण की समय सीमा
लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना (Indira Gandhi National Disability Pension Scheme)
योजना कब प्रांरभ की गई
1 अप्रैल 2009
पात्रता के मापदंड
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के निःशक्तजन।
अर्हताएं
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 79 वर्ष की हो।
- आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।
- निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 तथा द नेशनल ट्रस्ट फार वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ आटिज्म, सेरेब्रल पॉलसी, मेंटल रिटारडेशन एण्ड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट, 1999 के तहत निःशक्तता होना चाहिए। 80 प्रतिशत गंभीर निःशक्तता होने पर
सहायता
₹ 600 प्रतिमाह
सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
निर्धारित आवेदन पत्र अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-
- स्वयं की तीन फोटो
- निःशक्तता प्रमाण पत्र
- बी.पी.एल. कार्ड
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
ग्रामीण क्षेत्र – ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
आवेदन निराकरण की समय सीमा
लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना
योजना कब प्रांरभ की गई
18 जून 2009
पात्रता के मापदंड
छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्त व्यक्ति।
अर्हताएं
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र।
- समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो व स्पर्श पोर्टल पर सत्यापित हों
सहायता
₹ 600 प्रतिमाह
सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय या संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें
- 40 प्रतिशत से या अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र जिसमें मानसिक रूप से विकलांग होने का प्रमाण दिया गया हों।
- आयु प्रमाण पत्र।
- 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
ग्रामीण क्षेत्र – ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
आवेदन निराकरण की समय – सीमा
लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
More Details – http://socialsecurity.mp.gov.in/Scheme/DifferentTypeSchemes.aspx