Ration Card Complaint Numbers 2024 - Toll Free Helpline No's for Consumers of Indian States

**मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको राशन कार्ड शिकायत हेल्पलाइन (टोल फ्री / लैंडलाइन) नंबर के बारे में बताने जा रहे है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) की आधिकारिक वेबसाइट nfsa.gov.in पर भारत के हर राज्य के राशन उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग टोल-फ्री नंबर दिए गए है। इस आर्टिकल में हम आपको भारत के सभी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा आदि के राशन कार्ड शिकायत संपर्क नंबर की पूरी सूची उपलब्ध कराएंगे। 

About Ration Card Complaint Numbers 2024

केंद्र सरकार के NFSA के आधिकारिक पोर्टल पर लोग राशन कार्ड डीलर के बारे में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते है। देश के अलग-अलग जगहों से खाद्यान्न वितरण (Food Distribution) को लेकर बहुत ही शिकायते आ रही है। भारत में खाने की चीजों की कमी और भृष्टाचार के आरोपों की शिकायत पर प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कड़ा रुख अपनाया है। गरीबों को उनके हिस्से का राशन पहुंचे, इसके लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्ड शिकायत हेल्पलाइन नंबर (Ration Complaint Helpline Number) दिए गए हैं।
 
राशन कार्ड धारक, राशन डीलर और किसान अब शिकायत प्रबंधन प्रणाली से जुड़कर अपनी शिकायते और सभी दिक्कते निःशुल्क मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं। राशन से जुडी सभी शिकायतों का रिकॉर्ड रखा जाएगा, उनका निपटारा किया जाएगा और साथ ही शिकायत करने वाले को सूचित भी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने हर राज्य के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित किया है जहां पर उपरोक्त मोबाइल नंबर अलावा फ़ोन करने के लिए एक अन्य मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके या एसएमएस करके अपनी राशन डीलर संबंधी शिकायत कर सकते है। भारत सरकार ने लोगो से शिकायते भेजने की अपील की है ताकि सिस्टम को प्रभावी, पारदर्शी और जनता के प्रति जिम्मेदार बनाया जा सके और गरीब लोग अपने हिस्से का पूरा राशन ले सके।
आज कल देखा जा रहा है की देश के विभिन्न राज्यों में राशन विक्रेता गरीब लोगों को उनके हिस्से का राशन देने में गड़बड़ी करते है। कभी गरीब राशन कार्ड धारको को उनके हिस्से का पूरा अनाज, चावल नहीं दिया जाता, कभी नाप तोल में गड़बड़ी कर दी जाती है और कभी डीलरों द्वारा बुरा बर्ताव किया जाता है, ऐसी सभी समस्याओं के निवारण के लिए राशन कार्ड हेल्पलाइन नंबर जारी किये गए हैं। 

State Wise Ration Card Helpline Numbers (Toll Free) 

अगर उपभोक्ताओं को लगता है कि उनके हिस्से का अनाज डीलर ने कम दिया है या फिर उनके राशन में गड़बड़ी की है, तो राशन कार्ड धारक इन हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके डीलर की शिकायत कर सकते है। 
आपको अगर राशन डीलर से राशन न मिलने से कोई भी परेशानी हो तो आप सरकार के टोल -फ्री नंबर पर फ़ोन करके बता सकते है।

What is National Food Security Act - NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम)

राशन वितरण को लेकर अगर आप को कोई भी शिकायत करना चाहते है तो एनएफएसए (NFSA) के वेबसाइट पर कर सकते है। इस nfsa.gov.in वेबसाइट पर मेल के जरिए और फ़ोन नंबर के जरिए शिकायत दर्ज किए जाते है। हर राज्यों का राशन कार्ड शिकायत दर्ज करने के लिए अलग-अलग टोल-फ्री नंबर है। एनएफएसए के आधिकारिक पोर्टल पर हेल्पलाइन नंबर पर आप अपने क्षेत्र के डीलर के बारे में शिकायत कर सकते है ताकि राशन डीलर कार्ड धारको के साथ राशन में हेरा-फेरी न कर सके। इन शिकायत हेल्पलाइन नंबर्स का मुख्य उद्देश्य राशन सुरक्षित एवं कम कीमत पर राशन कार्ड धारको को प्राप्त करवाना है। 

केंद्र सरकार पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को 5 किलो अनाज/चावल मुफ्त वितरित कर रही है। ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा ना सोये। गरीब व्यक्ति अपने घर परिवार का पालन-पोषण कैसे करे, इन्ही सभी बातों को देखते हुए सरकार द्वारा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है। परन्तु इस दौरान ऐसी शिकायते सामने आयी है कि जिसमे डीलर के द्वारा कम गेहूं /चावल दिया जा रहा है।

राशन डीलर कार्ड धारको को राशन या तो बहुत कम देते है या राशन में बईमानी करते है। एक सवाल है की सरकार ने राशन डीलर को राशन धारको को बांटने के लिए दिया गया है या खुद अपने पास रखने के लिए दिया है जो की राशन धारको तक पहुँचता ही नहीं है। उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्रालय की माने तो फ्री राशन का कम वितरण बताता है कि गरीब लोगों की वास्तविक संख्या बहुत कम थी फिर भी उन गरीबों को राशन बहुत कम मिला। इसलिए अब गरीब लोगों को उनके हिस्से का पूरा राशन पहुँचाने के लिए इन शिकायत हेल्पलाइन नम्बरों को शुरू कर दिया है।   

मुफ्त राशन नहीं देने पर होगी सख्त कार्रवाई

अगर राशन डीलर कार्ड धारको को मुफ्त राशन नहीं देगा तो उसे सख्त कार्रवाई होगी। किसी कार्ड धारको को मुफ्त अनाज लेने में परेशानी आ रही है तो वह इसकी शिकायत संबंधित जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक कार्यालय में या फिर राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र पर कर सकते है। इसके लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1967 जारी किया है। उपभोक्ता अपनी शिकायत इन नम्बरो पर शिकायत दर्ज करवा सकते है। सभी राज्य सरकारों ने अलग से लैंडलाइन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए है। 

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