मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना (कन्यादान) 2024 आवेदन / पंजीकरण पत्र | MP Mukhyamantri Kanya Vivah / Nikah Yojana (Kanyadan) 2024 Application / Registration Form

**मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना (कन्यादान स्कीम) 2024 आवेदन / पंजीकरण पत्र के बारे में बताएंगे। इस सरकारी स्कीम को साल 2006 में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (CM Daughters Marriage Scheme) के नाम से शुरू किया गया था परन्तु नवंबर 2015 में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना कर दिया गया।

क्या है मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह (कन्यादान) योजना 2024

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी गरीब, जरूरतमंद और बेसहारा परिवारों की लड़कियों /विधवाओं /तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह स्कीम चलाई हुई है। इस मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह करने वाली सभी कन्याओं की शादी पर सरकार 51,000 रूपये की वित्तीय मदद प्रदान करती है। तो आइए एमपी कन्यादान योजना से जुडी विस्तृत जानकारी जैसे उद्देश्य, लाभ, ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरें, पात्रता, के बारे में हम आपको बताने जा रहे है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह प्रोत्साहन स्कीम का उद्देश्य लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक मदद प्रदान करना है। यह एक सामाजिक कल्याण योजना है जिसका कार्यान्वयन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के तहत नवविवाहित जोड़े को वित्तीय सहायता के साथ-साथ उपहार भी प्रदान किए जाते हैं। मध्यप्रदेश कन्यादान स्कीम 2024 के अंतर्गत राज्य के गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों, निर्धन, जरूरतमंद परिवारों की बेटियों /विधवा महिलाएं /तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए राज्य सरकार ने यह योजना का निर्माण किया गया है। इस स्कीम में मदद राशि को 51,000 रूपये कर दिया गया है। एमपी कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक शादी करने वाली सभी लड़कियों पर मध्यप्रदेश सरकार पैसा खर्च करेगी।  

इस योजना के तहत आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए शादी के समय बेटी की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। जिस लड़के से उस लड़की की शादी होने जा रही है उस लड़के की उम्र 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। तभी एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना का लाभ मिल सकता है। MP Kanyadan Yojana 2024 के तहत आवेदन करने वाली कन्या का नाम समग्र पोर्टल पर रेजिस्टर होना चाहिए। इस स्कीम के तहत मध्यप्रदेश की सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों को लाभान्वित किया जाएगा। अब जानते है इस स्कीम से जुडी पूरी जानकारी जिससे गरीब लड़कियों के परिवारों को मदद मिल सके। 

एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना 2024 आवेदन / पंजीकरण पत्र

राज्य के जो भी इच्छुक लाभार्थी मुख्यमंत्री कन्या विवाह स्कीम 2024 के तहत आवेदन / पंजीकरण पत्र भरना चाहते है तो वह ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते है। कन्यादान योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते है। इस एमपी कन्या विवाह स्कीम 2024 के तहत सरकार द्व्रारा दी जाने वाली धनराशि सीधे कन्या के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसलिए आवेदक का खुद का अपना खाता होना जरुरी है और बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश की कन्याओं को ही मिल सकता है। आइये अब हम आपको एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना के तहत एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया बताते हैं।

एमपी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रक्रिया   

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म भरना होगा। एमपी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते है:- 

  • लाभार्थी सबसे पहले सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश की वेबसाइट के लिंक http://socialjustice.mp.gov.in/ पर जाए।
  • होमपेज पर "योजनाएँ" सेक्शन के अंदर "सभी देखें" लिंक पर क्लिक करें. अगले पेज पर "मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना" लिंक पर क्लिक करें.
  • इस पेज पर "मुख्‍यमंत्री कन्‍या विवाह/निकाह योजना का विवाह पोर्टल के माध्‍यम से बेहतर क्रियान्‍वयन करने के संबंध में" लिंक पर क्लिक करें।
  • इस लिंक पर क्लिक करने पर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना 2024 आवेदन / पंजीकरण पत्र खुल जाएगा।
  • एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना एप्लीकेशन फॉर्म PDF कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-
  • ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए एक ही आवेदन फॉर्म है, बस वही आवेदन पत्र भरकर जमा करे। 
  • पंजीकरण फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही से भर कर जरुरी दस्तावेजों के साथ लगा कर ग्राम पंचायत / जन पंचायत और शहरी क्षेत्र में नगर निगम / नगर पालिका / नगर परिषद के कार्यालय में जमा कर दे।
  • इसके अलावा आवेदन पत्र आप अपने नजदीकी ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम /नगर पालिका /नगर परिषद कार्यालय से या फिर समग्र विवाह पोर्टल (Samagra Vivah Portal) से भी प्राप्त कर सकते है।

इस स्कीम की मुख्य विशेषता यह भी है कि इससे समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हुए है। हिन्दू और मुस्लिम धर्म के जोड़ो की शादी को एक ही जगह पर कराया जाता है। जो न केवल सामाजिक सांमजस्य को बढ़ाता है बल्कि शादियों में होने वाले अनावश्यक खर्चे को भी कम करता है।

कन्यादान योजना एमपी ऑफलाइन अप्लाई

मध्य प्रदेश में ऐसे लोग है जो कि आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होने की वजह से अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाते और गरीब होने कि वजह से अपने परिवार की आर्थिक जरूरत को भी पूरा नहीं कर पाते है। इन्ही सभी समस्यों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इस मुख्यमंत्री कन्या विवाह स्कीम 2024 को शुरू किया है। इस स्कीम के अंतर्गत गरीब परिवार की कन्याओं और विधवा महिलाओं की शादी के लिए 51,000 रूपये की आर्थिक मदद प्रदान करना। जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अपनी कन्या की शादी अच्छे से कर सकते है। 

यदि आप एमपी कन्या विवाह / निकाह स्कीम 2024 के तहत ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है तो आपको सम्बंधित सरकारी दफ्तर पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म की मांग करनी होगी। कन्यादान फॉर्म सरकारी दफ्तर से मिलने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जांनकारी को होगा। इसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने सभी दस्तावेजों को अटैच करके अपने नजदीकी ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत में या फिर शहरी क्षेत्र में नगर निगम /नगर पालिका /नगर परिषद के कार्यालय में जाकर जमा करवाना होगा।


एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना 2024 के पात्रता मानदंड

जो आवेदक एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना 2024 के पात्रता मानदंडों को पूरा करेंगे, वे ही केवल इस योजना के लिए पात्र होंगे:-
  1. आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. इस कन्यादान योजना के तहत विवाह के समय कन्या की आयु 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। 
  3. कन्या विवाह / निकाह योजना में लड़के (वर) की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। 
  4. लाभार्थी के अभिभावक गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे होने चाहिए।
  5. कन्यादान पोर्टल एमपी के तहत कन्या का नाम समग्र पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए।
इसके अलावा जिस महिला का क़ानूनी रूप से तलाक हो गया हो, वह भी इस मध्य प्रदेश कन्या विवाह / निकाह योजना का लाभ ले सकती है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना 2024 के लिए जरुरी दस्तावेजों की सूची

चाहे आपने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन / पंजीकरण फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त किया हो, सभी को निमिन्लिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे:- 

  1. वोटर आईडी कार्ड 
  2. आवेदक का आधार कार्ड 
  3. आय प्रमाण पत्र 
  4. कन्या का आयु प्रमाण पत्र 
  5. निवास प्रमाण पत्र 
  6. समग्र कोड 
  7. मोबाइल नंबर 
  8. कन्या का पासपोर्ट साइज फोटो 
  9. गरीबी रेखा से नीचे जीवन -यापन करने वाले परिवारों का बीपीएल कार्ड

इन सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्वीकृत किया जाएगा। 

एमपी कन्या विवाह निकाह योजनान्तर्गत सामूहिक कार्यक्रम की सूची

मुख्यमंत्री कन्या विवाह स्कीम के अंतर्गत सामूहिक कार्यक्रम की सूची भी मध्य प्रदेश विवाह पोर्टल पर उपलब्ध है जिसे इस लिंक से चेक कर सकते है: https://mpvivahportal.nic.in/Public/Pages/GetMarriageEventsDetails.aspx. इस लिंक पर क्लिक करने पर मप्र कन्यादान योजना सामूहिक कार्यक्रम लिस्ट खोजने का पेज खुल जाएगा:-
इस सूची में जिले का नाम, आयोजनकर्ता स्थानीय निकाय का नाम, सामूहिक विवाह / निकाह आयोजन की दिनांक, आयोजन का नाम, योजना का नाम, सामूहिक विवाह / निकाह आयोजन का स्थान, नोडल अधिकारी / कर्मचारी का नाम, नोडल अधिकारी / कर्मचारी का पदनाम एवं संपर्कसूत्र, पोर्टल पर पंजीयन करने की अंतिम तिथि (10 दिवस पूर्व), पोर्टल पर सत्यापन करने की अंतिम तिथि (5 दिवस पूर्व).     

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री विवाह / निकाह योजना आवेदन की स्तिथि (एप्लीकेशन स्टेटस)

मुख्यमंत्री निकाह योजना के आवेदन की वर्तमान दशा देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाकर वर या वधू की समग्र आईडी डालें और "सदस्य की जानकारी देखे" बटन पर क्लिक करे। जिसके बाद आपको आपके आवेदन की स्तिथि के बारे में जानकारी मिल जाएगी।आवेदन दशा के लिए सीधा लिंक इस प्रकार है: 
http://mpvivahportal.nic.in/Public/Track_Application_Status_By_SamagraID.aspx

इस लिंक पर जाने से एमपी कन्या विवाह योजना एप्लीकेशन स्टेटस खोजने का पेज खुल जाएगा:-
सभी लाभार्थी या तो वर की समग्र आईडी के द्वारा या फिर वधु की समग्र आईडी के द्वारा आवेदन / पंजीकरण की स्तिथि देख सकते हैं।  

एमपी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभ

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना 2024 के लाभ इस प्रकार हैं:- 
  1. बीपीएल परिवार बेटियों की शादी में सरकार 51,000 रूपये की एकमुश्त रकम देती है। यह रकम कन्या के नाम चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए दिए जाएगी।
  2. इस स्कीम का लाभ राज्य के उन परिवारों की बेटियों को प्रदान किया जाएगा। जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन -यापन कर रहे है। ऐसे परिवार की कन्या की शादी में सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाएगी।
  3. MP विवाह समग्र पोर्टल के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि लाभार्थियों के बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2024 के अंतर्गत राज्य के गरीब निराश्रित, गरीब, जरूरतमंद परिवारों की बेटियों /विधवा महिलाओं /तलाकशुदा महिलाओ की शादी के लिए राज्य सरकार 51,000 रूपये की आर्थिक मदद प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना in MP Budget 2023-2024

वित्त मंत्री ने 1 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश बजट 2023-2024 प्रस्तुत किया जिसमे उन्होंने कहा कि "प्रसूति सहायता योजना में ₹ 400 करोड़, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना मेंर 929 करोड़, कन्या विवाह एवं निकाह योजना में 80 करोड़, लाडली बहना योजना में ₹8 हजार करोड़, विभिन्न सामाजिक पेशनों में र3 हजार 525 करोड़ को सम्मिलित करते हुये महिलाओं के लिये वर्ष 2023-2024 में कुल ₹1 लाख 2 हजार 976 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं, जो कि वर्ष 2022-23 से लगभग 22 प्रतिशत अधिक है। नारी कल्याण के लिये बजट में प्रस्तावित उल्लेखनीय प्रावधान, हमारी सरकार की महिलाओं के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाती है"।

वित्त मंत्री ने यह भी बोला कि "मैनें अपने पिछले बजट भाषण में कहा था कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं कन्या निकाह योजनाओं के आयोजन पुनः प्रारंभ किये जायेंगे। मुझे सदन को यह अवगत कराते हुये प्रसन्नता है कि योजनान्तर्गत प्रति कन्या देय सहायता राशि ₹ 51 हजार को बढ़ाकर 55 हजार किया गया है"।


मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना टोल फ्री नंबर

अगर किसी व्यक्ति को आवेदन करने के कोई परेशानी आ रही है तो वह इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी परेशानी को हल कर सकते है:-
सी.एम.हेल्पलाइन: 181
निःशक्तों के लिए: 1800 233 4397
केंद्र सरकार की दिव्यांगजन सूचना लाइन: 1800 233 5956

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