HP Viklang Pension Yojana 2024 Online Application Form, Calculator, Helpline

**मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र के बारे में बताएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिव्यांग नागरिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना शुरू की है। इस दिव्यांगजन पेंशन योजना 2024 के तहत किसी भी आयु वाले अपंग व्यक्ति जिसकी निःशक्तता 40% या उससे अधिक है, उन्हें सरकारी पेंशन दी जाएगी। शारीरिक रूप से अपंग महिलाओं व पुरुषों को 750 रुपये से 1300 रुपये (विकलांगता के आधार पर) मासिक पेंशन के रूप में मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश डोमिसाइल (निवास स्थान) के लोग अब पीडीएफ फॉर्मेट में विकलांग पेंशन योजना आवेदन / पंजीकरण पत्र डाउनलोड कर सकते है। तो आइए सबसे पहले इस योजना से जुडे सभी दस्तावेजो को ध्यानपूर्वक देखे और दिव्यांग पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म कैसे और कहां भरने है जानिए।

हिमाचल प्रदेश में विकलांग पेंशन योजना पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा लागू की जाती है। आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय 35,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालाँकि इसके सत्यापन के लिए आय प्रमाण पत्र अपलोड किये जाने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक को केवल हाँ या ना में जवाब प्रस्तुत करना होगा तथा बायोमेट्रिक आधार पर प्रस्तुत आवेदन पत्र में समाहित घोषणा को ही आय प्रमाण पत्र के रूप में मान लिया जाएगा। इच्छुक और पात्र व्यक्ति इस दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पीडीएफ के रूप में एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म (Himachal Pradesh Viklang Pension Scheme Application / Registration Form PDF) डाउनलोड करके फॉर्म भर सकते है और हिमाचल प्रदेश दिव्यांगजन पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकते है। 

अपंग पेंशन  पोर्टल के माध्यम से लोग लाभार्थियों की मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना स्थिति और पेंशन सूची भी देख सकते है। आइये अब आपको हिमाचल प्रदेश विकलांगता पेंशन स्कीम (HP Disabled Pension Scheme) के बारे में पूरी जानकारी देते हैं।

हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना आवेदन / पंजीकरण पत्र 2024 (HP Disabled Pension Scheme Apply)

हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना एक दिव्यांगजन पेंशन स्कीम है जिसके अंतर्गत किसी भी शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति को विशेष योग्यजन सम्मान भत्ता दिया जाता है। इस दिव्यांग पेंशन स्कीम में आवेदन / पंजीकरण पत्र भरने के लिए निर्धारित योग्यता की कसौटी को पूरा करना बहुत जरुरी है। हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना भत्ता दर 750 रुपये से 1,300 रुपये प्रति महीना है। आइये देखते हैं की हिमाचल प्रदेश दिव्यांग सम्मान भत्ता योजना के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए क्या पात्रता है।     

हिमाचल प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना 2024 एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म पीडीऍफ़ डाउनलोड

सभी उम्मीदवार जो विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते है, वे अब दिव्यांगजन पेंशन योजना पंजीकरण / आवेदन पत्र भर सकते है। हिमाचल प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना 2024 रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक http://esomsa.hp.gov.in/?q=social-security-pension-application-form or http://esomsa.hp.gov.in/?q=downloadable-forms. इस लिंक पर क्लिक करने से हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना फॉर्म पीडीऍफ़ फॉर्मेट में खुल जाएगा, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-

एचपी विकलांग पेंशन योजना ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2024 डाउनलोड करने के बाद आवेदकों को सभी जानकारी भरनी होगी। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना आवेदक अपने फॉर्म की स्वीकृति होने के बाद से पेंशन राशि प्राप्त करना शुरू कर देंगे। इस वृद्धावस्था पेंशन योजना में किसी भी आयु वाले विकलांग लोगों को 750 रुपये से 1300 प्रति महीना पेंशन के रूप में दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://himachal.nic.in/en-IN/ पर जाएं।  
 

हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

पहला माध्यम - लोग अब खुद से भी हिमाचल प्रदेश अपंगता पेंशन योजना के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का सीधा लिंक इस  प्रकार है - https://pensionersportal.gov.in/Forms/Applicationforms/p-327.pdf. इस लिंक पर क्लिक करने से हिमाचल प्रदेश अपंग पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-
दूसरा माध्यम - जिस भी व्यक्ति को हिमाचल प्रदेश दिव्यांगजन पेंशन स्कीम के अंतर्गत ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उनके लिए यह सुविधा के लिए किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या अटल सेवा केंद्र के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदक को आधार क्रमांक को उपलब्ध करना / भरना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। आधार कार्ड में अंकित आवेदक का व्यक्तिगत विवरण फिंगर प्रिंट प्रमाणीकरण / OTP के पश्चात निर्धारित पेंशन आवेदन पत्र में स्वतः ही अंकित हो जाएगा। 

इसके अतिरिक्त वांछित विवरण आवेदन पत्र में अंकित करने के पश्चात उक्त आवेदन पत्र को वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत (Submit) करने पर आवेदन पत्र स्वतः ही सम्बन्धित जांच अधिकारी को अग्रेषित हो जाएगा। इसकी सूचना आवेदक को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से मिल जाएगी। Form for accessing pension and gratuity - http://himachalforms.nic.in/pdfs/Finance/FormforAssessingPensionAndGratuity-Fillable.pdf

हिमाचल प्रदेश दिव्यांगजन पेंशन योजना पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड  

यदि कोई भी व्यक्ति दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता चाहता है, तो उसे पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria) पूरे करने होंगे:-   
  • व्यक्ति हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निःशक्तता 40% या  उससे अधिक हो।   
  • आवेदक की आय सभी स्रोतों 35,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • प्राकृतिक रूप से बोने - जिनकी ऊंचाई 3 फ़ीट 6 इंच से कम है, अब आवेदन कर सकते हैं। 
  • हिजडापन से ग्रसित लोग भी विकलांग पेंशन योजना हिमाचल प्रदेश में आवेदन कर सकते हैं।
  • यदि विकलांग व्यक्ति तीन पहिया चार पहिया का मालिक है इस पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
  • विकलांग व्यक्ति अगर किसी सरकारी कार्यालय में कार्यरत है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
              बहिष्करण:- उपरोक्त के बावजूद, यदि कोई व्यक्ति किसी सरकार या स्थानीय / सांविधिक निकाय से पेंशन प्राप्त कर रहा है या किसी रूप से वित्तपोषित प्राप्त कर रहा है, वह हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे। 

              हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन स्कीम प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ

              हिमाचल प्रदेश दिव्यांगजन पेंशन स्कीम के अंतर्गत देय राशि इस प्रकार है:-
              • जो लोग 40% से 69% विकलांग है उन्हें हर महीने 750 रूपये दिए जायेंगे।
              • जो लोग 70% या फिर इससे ज्यादा अपंग है उन्हें हर महीने 1300 रूपये दिए जायेंगे।
              • 70 साल और इससे अधिक की उम्र वाले विकलांग व्यक्तियों को हर महीने 1300 रूपये दिए जायेंगे।
              • कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों को 1,300 रुपये।
              ये पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधी ट्रांसफर DBT माध्यम से की जाएगी। इस विकलांग-जनों को आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होने के कारण अब उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना से विकलांग लोगो को आर्थिक मदद मिलेगी। 

              हिमाचल प्रदेश अपंगता पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची 

              1) आवासीय (निवास) प्रमाण: यह सत्यापित करने के लिए की आवेदन करने वाला कम से कम पिछले 15 साल से हिमाचल प्रदेश का निवासी है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा:-
              राशन कार्ड
              वोटर कार्ड
              वोटर लिस्ट में आवेदक का नाम
              पैन कार्ड
              ड्राइविंग लाइसेंस
              पासपोर्ट
              बिजली / पानी का बिल
              घर या जमीन के कागज़
              LIC पालिसी की कॉपी
              रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट
              हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
              2) आधार कार्ड
              3) निःशक्तता प्रमाण पत्र
              4) पासपोर्ट साइज फोटो
              5) परिवार रजिस्टर की कॉपी
              6) ग्राम पंचायत का सिफारिश पत्र 
              7) अन्य दस्तावेज: आवेदक के सेविंग बैंक खाते का विवरण के साथ साथ पासबुक की फोटोकॉपी
              फीस कितनी लगेगी - सरकारी फिक्स्ड चार्ज 0 रुपये है, सर्विस चार्ज 10 रुपये है, अटल सेवा केंद्र सर्विस चार्ज 30 रुपये है। आवेदन करने के बाद विकलांग पेंशन बनने में ज्यादा से ज़्यादा 60 दिन का वक़्त लगेगा।  ज्यादा जानकारी के लिए क्लिक करें - https://hpshimla.nic.in/dwo-shimla/ . इस पेंशन योजना से विकलांग-जनों का जीवन आसानी से गुजरेगा, उन्हें अपने किसी भी सामान के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 

              हिमाचल प्रदेश दिव्यांग पेंशन कैलकुलेटर (अपंगता पेंशन राशि की स्तिथि)

              उम्मीदवार अब विकलांग पेंशन कैलकुलेटर से अपनी पेंशन की जांच कर सकते है और दिव्यांगजन पेंशन की राशि की स्तिथि (मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन लाभार्थी विवरण) का पता भी कर सकते है, सीधा लिंक- https://pensionersportal.gov.in/

              हिमाचल प्रदेश निःशक्तता पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर

              हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना से राज्य के विकलांग लोगो को लाभ मिलेगा, क्योकि विकलांग व्यक्ति अपने घर वालो पर ही निर्भर होता है, वह अपना काम-काज भी नहीं कर पाता। विकलांग लोग अपनी रोजी-रोटी कमाने में भी असमर्थ होते है जिससे उनका जीवन बहुत गरीबी से गुजरता है। ऐसे लोगो के जीवन में सुधार करने के लिए Himachal Pradesh Viklang Pension Yojana के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हर महीने 750 रुपए देकर आर्थिक मदद की जाएगी, ताकि वह अपना खर्चा खुद कर सके और किसी पर भी निर्भर नहीं रहे । 

              इस योजना का लाभ शारीरिक रूप से विकलांग हो या मानसिक रूप से विकलांग हो, दोनों ही तरह के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते है। इसके लिए विकलांग व्यक्ति को कम से कम 40% विकलांगता का सर्टिफिकेट देना होगा तभी विकलांग व्यक्ति को इस योजना का लाभ उठा सकते है। एचपी नि:शक्तता पेंशनर हेल्पलाइन नंबर देखने के लिए सीधा नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें:-
              https://services.india.gov.in/service/detail/pensioners-helpline-by-himachal-pradesh-government
              https://himkosh.hp.nic.in/treasuryportal/epension/epensionkhoj.asp

              हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांगो को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वह किसी पर भी बोझ न बन सके, अपना खुद का गुजारा खुशी से कर सके और समाज में सम्मान के साथ रह सके। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 750 रूपये अधिक रकम तो होती नहीं है लेकिन फिर भी विकलांग लोग इससे अपनी निजी वस्तुएं तो खरीद ही सकता है। छोटी-छोटी चीजों के लिए किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाने पड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश विकलांग पेंशन योजना विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए ही शुरू की है ताकि वह खुश रह सके। इस योजना का लाभ उन लोगो को मिलेगा जो शारीरिक रूप से विकलांग है, प्राकृतिक रूप से बोने हैं या कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं।

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