Rajasthan Disabled (Handicapped) Pension Scheme Online Registration / Application Form, Status, Pensioners List at ssp.rajasthan.gov.in

**मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको राजस्थान विकलांग पेंशन योजना 2024 ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण पत्र के बारे में बताएंगे। राजस्थान सरकार ने दिव्यांग नागरिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना शुरू की है। इस दिव्यांगजन पेंशन योजना 2024 के तहत किसी भी आयु वाले अपंग व्यक्ति जिसकी निःशक्तता 40% या उससे अधिक है, उन्हें सरकारी पेंशन दी जाएगी। 
शारीरिक रूप से अपंग महिलाओं व पुरुषों को 1150 रुपये से 2500 रुपये (विकलांगता के आधार पर) मासिक पेंशन के रूप में मिलेंगे। राजस्थान डोमिसाइल (निवास स्थान) के लोग अब पीडीएफ फॉर्मेट में विकलांग पेंशन योजना आवेदन / पंजीकरण पत्र डाउनलोड कर सकते है। साथ ही दिव्यांगजन पेंशन योजना पेंशन स्टेटस (स्तिथि) व लाभार्थी सूची को राजस्थान की सामाजिक न्याय पोर्टल ssp.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन देख सकते है। तो आइए सबसे पहले इस योजना से जुडे सभी दस्तावेजो को ध्यानपूर्वक देखे और दिव्यांग पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म कैसे और कहां भरने है जानिए।

राजस्थान  में विकलांग पेंशन योजना पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा लागू की जाती है। आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालाँकि इसके सत्यापन के लिए आय प्रमाण पत्र अपलोड किये जाने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक को केवल हाँ या ना में जवाब प्रस्तुत करना होगा तथा बायोमेट्रिक आधार पर प्रस्तुत आवेदन पत्र में समाहित घोषणा को ही आय प्रमाण पत्र के रूप में मान लिया जाएगा। इच्छुक और पात्र व्यक्ति इस दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पीडीएफ के रूप में एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म (Rajasthan Viklang Pension Scheme Application / Registration Form PDF) डाउनलोड करके फॉर्म भर सकते है और राजस्थान दिव्यांगजन पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकते है। 

इस पोर्टल के माध्यम से लोग लाभार्थियों की मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना स्थिति और पेंशन सूची भी देख सकते है। आइये अब आपको राजस्थान विकलांगता पेंशन स्कीम (Rajasthan Disabled Pension Scheme) के बारे में पूरी जानकारी देते हैं।  

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना आवेदन / पंजीकरण पत्र 2024

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना एक दिव्यांगजन पेंशन स्कीम है जिसके अंतर्गत किसी भी शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति को विशेष योग्यजन सम्मान भत्ता दिया जाता है। इस दिव्यांग पेंशन स्कीम में आवेदन / पंजीकरण पत्र भरने के लिए निर्धारित योग्यता की कसौटी को पूरा करना बहुत जरुरी है। राजस्थान विकलांग पेंशन योजना भत्ता दर 1150 रुपये से 2,500 रुपये प्रति महीना है। आइये देखते हैं की राजस्थान दिव्यांग सम्मान भत्ता योजना के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए क्या पात्रता है।     

राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना 2024 एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म पीडीऍफ़ डाउनलोड

सभी उम्मीदवार जो विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते है, वे अब दिव्यांगजन पेंशन योजना पंजीकरण / आवेदन पत्र भर सकते है। राजस्थान दिव्यांग पेंशन योजना 2024 रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सीधा इस लिंक पर क्लिक करें - https://drive.google.com/file/d/1UL-uB9eipynDIuL2-ZfCo4xGvl_txFYO/view?usp=sharing. इस लिंक पर क्लिक करने से राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना फॉर्म पीडीऍफ़ फॉर्मेट में खुल जाएगा, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना आवेदक अपने फॉर्म की स्वीकृति होने के बाद से पेंशन राशि प्राप्त करना शुरू कर देंगे। इस वृद्धावस्था पेंशन योजना में किसी भी आयु वाले विकलांग लोगों को 1150 रुपये से 2500 प्रति महीना पेंशन के रूप में दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://ssp.rajasthan.gov.in/LoginContent/MidLogin.aspx पर जाएं।  
 

राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

जिस भी व्यक्ति को राजस्थान दिव्यांगजन पेंशन स्कीम के अंतर्गत ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उनके लिए यह सुविधा किसी भी ई-मित्र कियोस्क / राजीव गाँधी सेवा केंद्र या स्वयं के SSO (Single Sign On) ID के माध्यम से निर्धारित प्रारूप एसएसपी 1 (SSP 1) में ssp Rajasthan पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
आवेदक को भामाशाह क्रमांक / भामाशाह पंजीकरण संख्या एवं आधार क्रमांक को उपलब्ध करना / भरना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। भामाशाह एवं आधार कार्ड में अंकित आवेदक का व्यक्तिगत विवरण फिंगर प्रिंट प्रमाणीकरण / OTP के पश्चात निर्धारित पेंशन आवेदन पत्र में स्वतः ही अंकित हो जाएगा। 

इसके अतिरिक्त वांछित विवरण आवेदन पत्र में अंकित करने के पश्चात उक्त आवेदन पत्र को वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत (Submit) करने पर आवेदन पत्र स्वतः ही सम्बन्धित जांच अधिकारी को अग्रेषित हो जाएगा। इसकी सूचना आवेदक को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से मिल जाएगी।

राजस्थान दिव्यांगजन पेंशन योजना पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड  

यदि कोई भी व्यक्ति दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता चाहता है, तो उसे पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria) पूरे करने होंगे:-   
  • व्यक्ति राजस्थान राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निःशक्तता 40% या  उससे अधिक हो।   
  • आवेदक की आय सभी स्रोतों 60,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • प्राकृतिक रूप से बोने - जिनकी ऊंचाई 3 फ़ीट 6 इंच से कम है, अब आवेदन कर सकते हैं। 
  • हिजडापन से ग्रसित लोग भी विकलांग पेंशन योजना राजस्थान में आवेदन कर सकते हैं।
  • यदि विकलांग व्यक्ति तीन पहिया चार पहिया का मालिक है इस पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
  • विकलांग व्यक्ति अगर किसी सरकारी कार्यालय में कार्यरत है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।   
बहिष्करण:- उपरोक्त के बावजूद, यदि कोई व्यक्ति किसी सरकार या स्थानीय / सांविधिक निकाय से पेंशन प्राप्त कर रहा है या किसी रूप से वित्तपोषित प्राप्त कर रहा है, वह मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे। 

राजस्थान विकलांग पेंशन स्कीम प्रतिमाह देय वित्तीय लाभ

राजस्थान दिव्यांगजन पेंशन स्कीम के अंतर्गत देय राशि इस प्रकार है:-
  • 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को 1,150 रुपये।
  • 75 वर्ष व उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को 1,250 रुपये।
  • कुष्ठ रोग मुक्त बीमारी से पीड़ित लाभार्थियों को 2,500 रुपये एवं सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित लाभार्थियों को 1,500 रुपये।  
ये पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधी ट्रांसफर DBT माध्यम से की जाएगी। इस विकलांग-जनों को आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होने के कारण अब उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राजस्थान विकलांग पेंशन योजना से विकलांग लोगो को आर्थिक मदद मिलेगी। इस पेंशन योजना से विकलांग-जनों का जीवन आसानी से गुजरेगा, उन्हें अपने किसी भी सामान के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 
        

राजस्थान अपंगता पेंशन स्कीम के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची

राजस्थान अपंगता पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:- 
1) आवासीय (निवास) प्रमाण : यह सत्यापित करने के लिए की आवेदन करने वाला कम से कम पिछले 15 साल से राजस्थान  का निवासी है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा:- 
  • राशन कार्ड  
  • वोटर कार्ड
  • वोटर लिस्ट में आवेदक का नाम
  • पैन कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पासपोर्ट
  • बिजली / पानी का बिल 
  • घर या जमीन के कागज़
  • LIC पालिसी की कॉपी
  • रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट
  • राजस्थान  का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र 
2) आधार कार्ड
3) भामाशाह कार्ड
4) निःशक्तता प्रमाण पत्र
5) पासपोर्ट साइज फोटो
6) अन्य दस्तावेज : आवेदक के  सेविंग बैंक खाते का विवरण के साथ साथ पासबुक की फोटोकॉपी 

फीस कितनी लगेगी - सरकारी फिक्स्ड चार्ज 0 रुपये है, सर्विस चार्ज 10 रुपये है, राजीव गाँधी सेवा केंद्र सर्विस चार्ज 30 रुपये है। आवेदन करने के बाद विकलांग पेंशन बनने में ज्यादा से ज़्यादा 60 दिन का वक़्त लगेगा।
         

राजस्थान दिव्यांग पेंशन एप्लीकेशन स्टेटस (अपंगता पेंशन आवेदन की स्तिथि)

उम्मीदवार अब विकलांग पेंशन स्टेटस की जांच कर सकते है और दिव्यांगजन पेंशन की स्तिथि (मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन लाभार्थी विवरण) का पता भी कर सकते है:-

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssp.rajasthan.gov.in पर जाए।
  • मुख्यपेज पर "Reports" सेक्शन पर क्लिक करें जिससे एक नयी विंडो खुलेगी जो इस प्रकार दिखाई देगी:-
  • इस पेज पर "pensioner online status" लिंक पर क्लिक करें, जिससे राजस्थान दिव्यांगजन पेंशन योजना ऑनलाइन पेंशनर एप्लीकेशन स्टेटस (आवेदन की स्तिथि) का पेज खुल जाएगा।
  • अंत में उम्मीदवार विकलांग पेंशन लाभार्थी की स्तिथि प्रदर्शित करने के लिए "एप्लीकेशन नंबर" डाल कर "Show Status" पर क्लिक कर सकते है। इससे अपंग पेंशन योजना के आवेदन की स्तिथि पता लग जाएगी। 
पंजीकृत लाभार्थी निःशक्तता पेंशन योजना लाभार्थी सूची 2024 में अपना नाम भी देख सकते है। 

राजस्थान निःशक्तता पेंशन योजना लाभार्थी सूची 2024

पंजीकृत पेंशनभोगी जाँच कर सकते है की उनका नाम विकलांग पेंशन योजना 2024 के लाभार्थियों की सूची में है या नहीं। लोग अब राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना लाभार्थियों की सूची ऑनलाइन पड़ताल कर सकते है। इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssp.rajasthan.gov.in पर जाएं। होमपेज पर "Reports" सेक्शन पर क्लिक करें। अगले पेज पर "Beneficiary Report" लिंक पर क्लिक करें। नई विंडो में लाभार्थियों की राजस्थान दिव्यांगजन पेंशन योजना सूची 2024 इस प्रकार दिखाई देगी:-

यहाँ पर Rajasthan Handicapped Pension Scheme List of beneficiaries (beneficiary report) पेज पर अपना नाम खोज सकते हैं।


राजस्थान विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना से राज्य के विकलांग लोगो को लाभ मिलेगा, क्योकि विकलांग व्यक्ति अपने घर वालो पर ही निर्भर होता है, वह अपना काम-काज भी नहीं कर पाता। विकलांग लोग अपनी रोजी-रोटी कमाने में भी असमर्थ होते है जिससे उनका जीवन बहुत गरीबी से गुजरता है। ऐसे लोगो के जीवन में सुधार करने के लिए Rajasthan Viklang Pension Yojana के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा हर महीने 1150 (न्यूनतम) से 2500 रुपए (अधिकतम) देकर आर्थिक मदद की जाएगी, ताकि वह अपना खर्चा खुद कर सके और किसी पर भी निर्भर नहीं रहे । इस योजना का लाभ शारीरिक रूप से विकलांग हो या मानसिक रूप से विकलांग हो, दोनों ही तरह के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते है। इसके लिए विकलांग व्यक्ति को कम से कम 40% विकलांगता का सर्टिफिकेट देना होगा तभी विकलांग व्यक्ति को इस योजना का लाभ उठा सकते है।

राजस्थान विकलांग पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांगो को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वह किसी पर भी बोझ न बन सके, अपना खुद का गुजारा खुशी से कर सके और समाज में सम्मान के साथ रह सके। राजस्थान सरकार द्वारा अधिकतम 2500 रूपये अधिक रकम तो होती नहीं है लेकिन फिर भी विकलांग लोग इससे अपनी निजी वस्तुएं तो खरीद ही सकता है। छोटी-छोटी चीजों के लिए किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाने पड़ेंगे। राजस्थान विकलांग पेंशन योजना विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए ही शुरू की है ताकि वह खुश रह सके। इस योजना का लाभ उन लोगो को मिलेगा जो शारीरिक रूप से विकलांग है, प्राकृतिक रूप से बोने हैं या कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं।

1 Comments

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  1. Sir mere per kee हड्डी टूट गई जिसमें opration से पैर में प्लेट डाली है क्या में 40% में आऊंगा क्या

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