**मेरे प्यारे साथियों** आज हम आपको केंद्र सरकार की उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल (udyam registration online portal) के बारे में बताएंगे। udyamregistration.gov.in पोर्टल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) के वर्गीकरण और पंजीकरण की एक नई प्रक्रिया 1 जुलाई 2020 को "उद्योग पंजीकरण" के नाम से शुरू की गई है। अब सभी नए और पुराने उद्यमिओं (व्यवसायीओं) को उद्यम पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन करके पंजीकरण करना जरुरी होगा। केंद्र सरकार के सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) ने 26 जून को एक अधिसूचना के माध्यम से udyam registration के बारे में घोषणा की थी।
इस उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल में आधार संख्या, स्व घोषणा के जरिये आसानी से उद्यमी पंजीकरण किया जा सकता है। इस आर्टिकल में हम आपको अधिसूचना, MSME की नई परिभाषा और विवरण के साथ नए /मौजूदा उद्यम पंजीकरण के क्या-क्या लाभ है, कैसे उद्यम अपने आप को पंजीकृत कर सकते है, ये सभी जानकारी देंगे।
तो आइए उद्यम पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल से जुड़ी विस्तृत जानकारी सबसे पहले हम आपको देते है।
उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल - नए / पुराने उद्यमी ऑनलाइन आवेदन
MSME मंत्रालय ने 1 जून 2020 को निवेश और टर्नओवर के आधार पर MSME के वर्गीकरण के लिए नए मानदंड अधिसूचित किये थे। फिर 26 जून 2020 को MSME मंत्रालय ने MSME वर्गीकरण मानदंड देते हुए विस्तृत अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना ने उद्यम पंजीकरण की प्रक्रिया और इस प्रक्रिया में सुविधा के लिए मंत्रालय द्वारा की गई व्यस्था के बारे में स्पष्ट किया। आधिकारिक वेबसाइट udyamregistration.gov.in 1 जुलाई 2020 से शुरू हो चुकी है।
नए उद्यमिओं का उद्योग पंजीकरण जो अभी तक MSME की तरह रजिस्टर्ड नहीं है
नए उद्यमिओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जो अभी तक MSME की तरह रजिस्टर्ड नहीं है, नीचे दी गयी है:-
- सबसे पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://udyamregistration.gov.in/ पर जाएं।
- इसके होमपेज पर, "For New Entrepreneurs who are not registered yet as MSME or those with EM II" टैब पर क्लिक करें जैसे यहाँ पर दिखाया गया है:-
- डायरेक्ट लिंक - https://udyamregistration.gov.in/UdyamRegistration.aspx
- इस लिंक पर क्लिक करने के बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म नए उद्यमियों (व्यवसायिओं) के लिए जो अभी तक MSME के तौर पर पंजीकृत नहीं हैं।
- इस उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म में उद्यमी अपना आधार नंबर, उद्यमी का नाम डाल कर OTP जनरेट कर सकते हैं।
- याद रखियेगा की OTP उसी मोबाइल नंबर पर आएगा जो आधार कार्ड के अंतर्गत पंजीकृत है। इसके बाद आवेदक उद्योग को PAN कार्ड का नंबर डाल कर उसे सत्यापित करना होगा।
- जिसके बाद नए उद्यमी के लिए नए उद्योग का उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा:-
- इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूरी जानकारी भरने के बाद सबमिट करने से उद्यम रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
जरुरी बात - उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड नंबर आवश्यक होगा। मालिकाना फर्म के मामले में मालिक का आधार नंबर जरुरी होगा। साझेदारी फर्म के मामले में भागीदार प्रबंधक का और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के मामले में कर्ता का आधार नंबर देना होगा। कंपनी या सीमित देयता भागीदारी (LLP) या सहकारी समिति या सोसाइटी या ट्रस्ट के मामले में, संगठन या उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अपने आधार नंबर के साथ अपना जीएसटीआईएन और पैन प्रदान करेंगे।
पुराने उद्यमी का अपना EM-II या UAM उद्योग रजिस्ट्रेशन (पहले से चल रहे उद्यम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म)
पुराने उद्यमिओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जिनके उद्योग अभी तक EM-II या UAM के अंतर्गत MSME की तरह रजिस्टर्ड है, नीचे दी गयी है:-
- सबसे पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन की आधिकारिक वेबसाइट https://udyamregistration.gov.in/
- होमपेज पर पुराने उद्यम का दोबारा पंजीकरण कराने के लिए उस टैब पर क्लिक करना होगा जहाँ पर लिखा है की "For those already having registration as UAM".
- डायरेक्ट लिंक - https://udyamregistration.gov.in/UdyamRegistrationExist.aspx
- इस लिंक पर क्लिक करने के बाद, पुराने उद्यमियों का उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-
- यहाँ पर आवेदक उद्योग आधार नंबर डाल कर उद्यमी अपने पुराने उद्योग का पंजीकरण कर सकते हैं।
एक उद्योग का केवल एक ही बार उद्यम रजिस्ट्रेशन हो सकता है जिसमे बहुत सारी गतिविधियां कर सकते हैं।
आधार नंबर और स्व घोषणा के साथ नए / मौजूदा उद्यमों को कैसे पंजीकृत करे
सभी नए या मौजूदा उद्यमों के लिए Udyam enterprise पंजीकरण ऑनलाइन की प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। 1 जुलाई से उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल पर नए उद्यम की रजिस्ट्रेशन व्यवस्था प्रभावी हो गयी है। साथ ही EM-PART-11 या UAM के तहत पंजीकृत सभी मौजूदा उद्यम 1 जुलाई 2020 को या उसके बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर फिर से पंजीकरण करेंगे। इसके अलावा एक व्यापार को केवल एक ही उदयम पंजीकरण की अनुमति होगी, जिसमे उक्त पंजीकरण में किसी भी तरह की गतिविधियाँ शामिल हो सकती है।
कैसे लागू होगी उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर नए / पुराने उद्योगों को पंजीकरण करने की प्रक्रिया
उद्यमियों के लिए MSME मंत्रालय ने जिला स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में एमएसएमई के लिए एक मजबूत सुविधा तंत्र भी स्थापित किया है। यह एकल खिड़की प्रणाली उन व्यापारियों की मदद करेगी जो किसी भी कारण से उदयम पंजीकरण दर्ज करने में सक्षम नहीं है। जिला स्तर पर उद्यमियों की सुविधा के लिए जिला उद्योग केंद्र को जिम्मेदार बनाया गया है। इसी तरह एमएसएमई मंत्रालय ने देशभर में चैंपियंस कंट्रोल रूम की हाल की पहल को पंजीकरण में और उसके बाद भी व्यापारियों की सुविधा के लिए क़ानूनी रूप से जिम्मेदार बनाया है।
जिन लोगो के पास वैध आधार नंबर नहीं है, वो सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम से संपर्क कर सकते है। ऐसे लोगो को अपने आधार नामांकन अनुरोध या पहचान, बैंक फोटो पासबुक, वोटरआईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ ले जाना होगा। तदनुसार, सिंगल विंडो सिस्टम उन्हें आधार नंबर प्राप्त करने के बाद उद्यम के
रूप में पंजीकरण करने में सुविधा प्रदान करेगा।
उद्योग पंजीकरण संख्या URN रखने वाला एक उद्यम उद्योग सूचना पोर्टल में अपनी जानकारी ऑनलाइन अपडेट करेगा। इसमें पिछले वित्तीय वर्ष के लिए आईटीआर और GST रिटर्न का विवरण और स्व-घोषित आधार पर आवश्यक अन्य अतिरिक्त जानकारी शामिल हो सकती है। यह सूचना के अघटन और संक्रमण की अवधि के संबंध में अधिसूचना के अनुसार है।
सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग (MSME) की नई परिभाषा
MSME मंत्री ने 26 जून 2020 की नयी अधिसूचना को जारी कर दिया तथा सूक्ष्म, लघु और मध्य्म उद्यमों को वर्गीकृत करने लिए कुछ मानदंड अधिसूचित किए है। इसके बाद अधिसूचना ने 1 जुलाई 2020 से नए और मौजूदा दोनों उद्यमों के लिए ज्ञापन दाखिल करने के लिए प्रपत्र और प्रक्रिया को भी निर्दिष्ट किया। MSME की नई परिभाषा निम्नानुसार होगी:-
1) Micro Enterprises (सूक्ष्म उद्योग) - वह उद्यम जहा संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ रूपये से अधिक नहीं है और टर्नओवर 5 करोड़ रूपये से अधिक नहीं है। ऐसे सभी उद्योगों को को माइक्रो एंटरप्राइज (सूक्ष्म उद्यम) माना जाएगा।
2) Small Enterprises (लघु उद्योग) - वह उद्यम जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 10 करोड़ रूपये से अधिक नहीं हो और टर्नओवर 50 करोड़ रूपये से अधिक नहीं है। ऐसे सभी उद्योगों को लघु उद्योग (लघु उद्यम) माना जाएगा।
3) Medium Enterprises (मध्यम उद्योग) - वह उद्यम जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण मे निवेश 50 करोड़ रूपये से अधिक नहीं है और टर्नओवर 250 करोड़ रूपये से अधिक नहीं है। ऐसे सभी उद्योगों को मध्यम उद्योग (मध्यम उद्यम) माना जाएगा।
निवेश की गणना
संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश की गणना आयकर अधिनियम 1961 के तहत दायर पिछले वर्ष के आयकर रिटर्न पर आधारित होगी। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि संयंत्र और मशीनरी में सभी चीजें शामिल होंगी जैसे जमीन, भवन, फर्नीचर, फिटिंग या अन्य संपति।
सामान और सेवा कर पहचान संख्या (GSTIN) वाली सभी इकाइयाँ जो एक ही स्थायी खाता संख्या के विरुद्ध सूचीबद्ध को सामूहिक रूप से एक उद्यम माना जाएगा। इन इकाइयों का उपयोग सूक्ष्म,छोटे या माध्यम उद्यम के रूप में श्रेणी तय करने के लिए टर्नओवर और निवेश की गणना के लिए किया जाएगा।
विसंगति / शिकायत निवारण तंत्र
किसी भी विसंगति या शिकायत के मामलों में संबंधित जिले के उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक उद्यम द्वारा प्रस्तुत उदयम पंजीकरण के विवरण के सत्यापन के लिए एक जाँच करेंगे। बाद में अधिकारी राज्य सरकार से संबंधित निदेशक या आयुक्त या उद्योग सचिव को आवश्यक टिप्पणी के साथ मामले को आगे बढ़ाएगा। ये अधिकारी तब उद्यम को एक नोटिस जारी करेंगे और अपने मामलो को पेश करने का अवसर देने के बाद और निष्कर्षो के आधार पर विवरण को संशोधित कर सकते है या उदयम पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय को सिफारिश कर सकते है।
एमएसएमई के वर्गीकरण, पंजीकरण और सुविधा की नई प्रणाली एक बेहद सरल है। अभी तक फ़ास्ट-ट्रैक, सहज और विश्व्यापी सामान को बेचने की प्रक्रिया को और आसानी से कर सकते है। यह व्यापार की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम होगा।
उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल की पृष्ठभूमि
26 जून 2020 को केंद्र सरकार ने स्व-घोषणा के आधार पर नए उद्यमों के ऑनलाइन पंजीकरण की अनुमति देने के लिए नए मानदंडों को अधिसूचित किया है। 1 जुलाई 2020 से उद्यम पंजीकरण के लिए जरुरी कागजातों और प्रमाण पत्र अपलोड करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। लोग अब आधार नंबर और कथन के साथ www.udyamregistration.gov.in पर नई एंटरप्राइज ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते है। केंद्र सरकार सिस्टम ऑफ इनकम टैक्स (Income Tax) और GST के साथ उद्यम पंजीकरण प्रक्रिया को मिलाकर एक किया है। भरे गए एंटरप्राइज विवरण को पैन नंबर या GSTIN (Good and Services Tax Identification Number) विवरण के आधार पर आसानी से सत्यापित किया जा सकता है।
केवल आधार संख्या के आधार पर एक उद्यम पंजीकृत किया जा सकता है। अन्य विवरण किसी भी दस्तावेजों को अपलोड करने या जमा करने की आवश्यकता के बिना स्व-घोषणा के आधार पर दिए जा सकते है। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि 1 जुलाई के बाद एक एमएसएमई को "उद्योग" के रूप में जाना जाएगा क्योकि यह शब्द उद्यम के अधिक करीब है। तदनुसार पंजीकरण प्रक्रिया को उद्यम पंजीकरण के नाम से जाना जाएगा। तब से संयंत्र और मशीनरी या उपकरण और कारोबार में निवेश एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए बुनियादी मानदंड है। अधिसूचना यह भी स्पष्ट करती है कि किसी भी उद्यम के कारोबार की गिनती करते समय वस्तुओं या सेवाओं दोनों के निर्यात से बाहर रखा जाएगा या नहीं।
अधिक जानकारी के लिए https://msme.gov.in/sites/default/files/IndianGazzate_0.pdf लिंक पर जाएं और पूरी अधिसूचना पढ़ें।
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