यहां आपको राजस्थान पालनहार योजना 2024 से जुडी सभी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। आइए हम आपको राजस्थान पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता, योग्यता क्या होनी चाहिए? अनुदान कितना है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरें, राजस्थान पालनहार योजना से संबंधित जानकारी हम आपको देते है।
अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बालक-बालिकाओं के निकटतम रिश्तेदार/परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। पालनहार योजना राजस्थान का शुभारंभ राज्य सरकार द्वारा राज्य के अनाथ बच्चों को लाभ पहुंचने के लिए किया गया है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा संचालित यह योजना सम्पूर्ण भारत वर्ष में अनूठी है।
राजस्थान पालनहार योजना (Rajasthan Palanhar Yojana) 2024
राजस्थान पालनहार योजना की पूरी जानकारी इस आर्टिकल में हम आपको अब बताते हैं।
राजस्थान पालनहार योजना एप्लीकेशन फॉर्म पीडीऍफ़ डाउनलोड
पालनहार योजना एप्लीकेशन फॉर्म को पीडीऍफ़ फॉर्मेट में डाउनलोड करने की प्रक्रिया यहाँ पर दिखाई गयी है:-
- पालनहार योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट http://sje.rajasthan.gov.in/schemes/Palanhar.html पर जाना होगा।
- इस पेज पर जाकर राजस्थान पालनहार योजना का एप्लीकेशन फॉर्म PDF फाइल को डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक सबसे अंत में दिया गया है।
- राजस्थान मुख्यमंत्री पालनहार योजना हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड करने का सीधा लिंक यहाँ पर दिया गया है - https://sje.rajasthan.gov.in/schemes/palanhar_form_2013.pdf
- राजस्थान पालनहार योजना एप्लीकेशन (आवेदन) फॉर्म पीडीऍफ़ कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-
- पालनहार एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे पालनहार का नाम, जन्मतिथि आदि भरनी होगी।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ आपको अपने सभी दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
राजस्थान पालनहार योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म
राजस्थान पालनहार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया यहाँ पर दिखाई गयी है:-
- सबसे पहले पालनहार स्कीम के आधिकारिक पोर्टल Palanhar Portal - https://sjmsnew.rajasthan.gov.in/palanhaar/ पर जाएं।
- इस पोर्टल पर जाकर "Register" लिंक पर क्लिक करें या सीधे https://sso.rajasthan.gov.in/register?RU=PALANHAAR पर क्लिक करें।
- इसके बाद राजस्थान के SSO ID पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, पालनहार योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-
- पंजीकरण पूरा करने के बाद लॉगिन करना होगा, मुख्यमंत्री पालनहार योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-
राजस्थान पालनहार योजना में पात्र बच्चों की सूची
दिनांक 08.02.2005 से लागू यह योजना आरम्भ में अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों हेतु संचालित की गई थी, जिसमें समय-समय पर संशोधन कर निम्नांकित श्रेणियों को भी जोडा गया है:-
- अनाथ बच्चे
- न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दंड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता की संतान
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संताने
- पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान
- एड्स पीड़ित माता-पिता की संतान
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता की संतान
- विकलांग माता-पिता की संतान
- तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला की संतान
पालनहार योजना 2024 में दी जाने वाली अनुदान राशि
बच्चो को उनके कपड़ों,जूते, स्वेटर व अन्य आवश्यक कार्य के लिए 2000 रूपये प्रति वर्ष (विधवा एवं नाता की श्रेणी को छोडकर) प्रति अनाथ की दर से वार्षिक अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है।
पालनहार परिवार को उक्त अनुदान आवेदन करने पर शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी द्वारा एवं ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
पालनहार योजना राजस्थान 2024 की पात्रता
पालनहार योजनान्तर्गत अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा आदि के लिए पालनहार को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।
- पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत आवेदक राजस्थान के स्थायी निवासी होने चाहिए।
- ऐसे अनाथ बच्चों को 2 साल की आयु में आंगनवाड़ी केंद्र पर तथा 6 साल की आयु में स्कूल भेजना अनिवार्य है।
इन सभी पात्रताओं को पूरे करने वाले लोग ही पालनहार बन पाएंगे और अनाथ / शोषित बच्चों का जीवन संवार पाएंगे।
श्रेणी वार आवश्यक दस्तावेजों की सूची
यहाँ पर पालनहार योजना राजस्थान का लाभ लेने के लिए श्रेणी वार दस्तावेजों की पूरी सूची दी गयी हैं:-
- अनाथ बच्चे : माता-पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी।
- मृत्यु दंड / आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे : दंडादेश की प्रति
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के तीन बच्चे : विधवा पेंशन भुगतान आदेश की प्रति
- पुनर्विवाह विधवा माता के बच्चे : पुनर्विवाह के प्रमाण पत्र की प्रति
- एड्स पीड़ित माता / पिता के बच्चे : ए आर टी (कला केंद्र) द्वारा जारी ए आर डी डॉयरी /ग्रीन कार्ड की कॉपी
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चे : सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किये गए चिकित्सा प्रमाण पत्र के प्रति
- विशेष योग्यजन माता -पिता के तीन बच्चे : 40 %या अधिक निशक्तता के प्रमाण की प्रति
- तलाकशुदा /परित्यक्तता महिला के बच्चे : तलाकशुदा परित्यक्ता पेंशन आदेश के प्रति।
इन सभी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा, ताकि एप्लीकेशन प्रक्रिया पूरी हो सके।
पालनहार के दस्तावेज
पालनहार के इन सभी दस्तावेजों दस्तावेजों की जरुरत भी पड़ेगी, इन सभी कागज़ात को फॉर्म के साथ देने पर ही पालनहार बना जा सकता है:-- पालनहार का आधार कार्ड
- भामाशाह कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- बच्चे का आंगनवाड़ी में पंजीकरण का प्रमाण पत्र / विद्यालय में अध्यान्तर होने का प्रमाण पत्र
- बच्चे का आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
राजस्थान पालनहार पोर्टल इनफार्मेशन (Information on Palanhaar Yojana) - https://sjmsnew.rajasthan.gov.in/palanhaar/information.html
आवेदन की स्तिथि (स्टेटस) / लाभार्थी सूची (लिस्ट) at Jansoochna Portal
इस पेज पर आवेदन की स्तिथि (स्टेटस) के लिए "Know Your Application Status" or लाभार्थी सूची (लिस्ट) "Beneficiaries List" ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा।
पालनहार योजना पेमेंट स्टेटस
राजस्थान पालनहार योजना के मुख्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ's)
सवाल - पालनहार योजना में आवेदन की क्या प्रक्रिया है ?
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