**मेरे प्यारे साथियो** आज हम आपको उत्तर प्रदेश किसान आसान किस्त योजना 2024 (UP Asan Kist Yojana) के बारे में बतायेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी आसान किश्त योजना ग्रामीण (UPPCL Aasan Kist Yojna Rural) शुरू की है। इस UPPCL किसान किस्त योजना (UP Kisan Kisht Yojana) के तहत, किसान अपने बकाया ट्यूबवेल बिजली बिलों का भुगतान आसान किस्तों में कर सकते है। UPPCL अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.upenergy.in/uppcl या www.uppcl.org पर यूपी आसान किस्त योजना / किसान किश्त योजना (ग्रामीण) ऑनलाइन पंजीकरण /आवेदन पत्र आमंत्रित कर रहा है। यहां तक कि आसान क़िस्त योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। इस योजना का पूरा विवरण यहां देखे।
उपरोक्त के उपरान्त भी यदि उपभोक्ता डिफाल्ट करता है तो उस स्थिति में उसे इस योजना के लाभ से वंचित होना पड़ेगा तथा विलम्ब भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में छूट की राशि पुनः जोड़ दी जायेगी तथा भविष्य में इस प्रकार की किसी योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा। ऐसे प्रकरण में समस्त बकाया धनराशि की नियमानुसार वसूली की जायेगी।
उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के अनुसार, ट्यूबवेल बिल पर ब्याज माफ़ी भी लागू रहेगी। प्रत्येक किसान अब नीचे दिए गए CSC (Common service center) या अन्य तरीको पर ऑनलाइन आवेदन करके आसान क़िस्त योजना का लाभ उठा सकते है। यह यूपी किसान आसान क़िस्त योजना किसानो के साथ-साथ दोनों बिजली आपूर्ति कर्ताओं को भी लाभ प्राप्त करने वाली है।
बिजली आपूर्तिकर्ता कम्पनियो को उनके बिल बकाया की वसूली होगी, जबकि किसान अपने बिलो का भुगतान बिना किसी ब्याज के आसान किस्तों में कर सकते है। केवल वे किसान जो अपने ट्यूबवेल बिजली के बिलों का समय पर भुगतान करते है। वे केवल इस यूपी किसान आसान क़िस्त योजना का लाभ उठा सकते है। यूपी सरकार का मुख्य उद्देश्य 2024 तक किसानो की आय को दोगुना करना है। ताकि किसान खुशहाल जीवन बसर कर सके।
उत्तर प्रदेश आसान किस्त योजना आवेदन / पंजीकरण पत्र 2024
उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग ने यूपी किसान सहायता योजना के तहत आसान किस्तों में बकाया बिजली बिलो का भुगतान करने की सुविधा शुरू की है। सभी किसानो को ट्यूबवेल बिजली बिलो पर कोई ब्याज नहीं देना होगा।
यूपी किसान किस्त योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म
उत्तर प्रदेश किसान आसान क़िस्त योजना 2024 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन पत्र भरने की पूरी प्रक्रिया इस प्रकार है :-
- First of all, go to official website https://uppcl.org/uppcl/en
- At the homepage, click at "Uttar Pradesh Krishak Vidyut Bill Mafi Yojana Registration" link.
- Then the page the fill UP Aasan Kist Yojana apply online form will appear as shown below:-
- Select district name, DISCOM name, search bill details by account number and then click at "Check Eligibility" button.
- If you are eligible, then you can fill उत्तर प्रदेश किसान आसान किस्त योजना online application form.
UPPCL किसान आसान किश्त योजना ऑनलाइन आवेदन के लाभ
UPPCL आसान क़िस्त योजना / किसान किस्त योजना (ग्रामीण) ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के निमिन्लिखित लाभ हैं:-
- ऑनलाइन खाता एक्सेस मुफ्त है और यह 24 /7 सुविधा प्रदान करता है।
- अपना बिल देखे।
- शिकायत / सेवा अनुरोध पंजीकरण।
- सूचनाओं और भुगतान विकल्पों को अनुकूलित करे।
- बिलिंग और खपत इतिहास को देखें।
- अपना बिल खुद ही जनरेट करने की सुविधा।
- अपने घर या व्यवसाय के लिए प्रमुख कैलकुलेटर और ऊर्जा-बचत युक्तियाँ खोजे।
- आपको अपने बजट में रहने में मदद करने के लिए रिमाइंडर या अलर्ट सेट करे।
3 Options at the Time of UP Kisan Aasan Kist Registration
पंजीकरण के समय उपभोक्ता को निम्न तीन विकल्प प्रदान किये जायेंगेः-- विकल्प-A: यदि उपभोक्ता समस्त बकाये का एकमुश्त भुगतान निश्चित समय में करता है तो ब्याज/विलम्ब । अधिभार (LPSC) में 100% छूट दी जायेगी।
- विकल्प-B: यदि उपभोक्ता समस्त बकाये का भुगतान 3 मासिक किश्तों में करने का विकल्प चयनित करता है तो ब्याज / विलम्ब अधिभार (LPSC) में 90% छूट दी जायेगी।
- विकल्प-C: यदि उपभोक्ता समस्त बकाये का भुगतान 6 मासिक किश्तों में करने का विकल्प चयनित करता है तो ब्याज / विलम्ब अधिभार (LPSC) में 80% छूट दी जायेगी।
Payment of Installments in UP Kisan Kist Yojana
किश्तों का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं को बकाये की किश्तें नियत तिथि तक जमा करनी होंगी। किश्तों को नियत तिथि तक जमा न करने (डिफाल्ट) की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 3 किश्तों के प्रकरण में कोई डिफाल्ट अनुमन्य नही होगा।
- 6 किश्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट अनुमन्य होगा (अन्तिम किश्त को छोड़कर) अर्थात् किसी भी स्थिति में अन्तिम किश्त को डिफाल्ट करना अनुमन्य नहीं होगा तथा छठी किश्त की अन्तिम तिथि तक समस्त भुगतान करना होगा।
उपरोक्त के उपरान्त भी यदि उपभोक्ता डिफाल्ट करता है तो उस स्थिति में उसे इस योजना के लाभ से वंचित होना पड़ेगा तथा विलम्ब भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में छूट की राशि पुनः जोड़ दी जायेगी तथा भविष्य में इस प्रकार की किसी योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा। ऐसे प्रकरण में समस्त बकाया धनराशि की नियमानुसार वसूली की जायेगी।
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