**मेरे प्यारे साथियो** आज हम आपको केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी सुकन्या समृद्धि योजना 2024, जो हमारी प्यारी बेटियों के लिए छोटी बचत योजना है, के बारे में बताएंगे| सुकन्या समृद्धि योजना को केंद्र सरकार की बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बनाया किया गया है| बेटी के जन्म से लेकर 10 साल की उम्र तक आप सुकन्या समृद्धि खाता खोल सकते हैं जिसपर आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस से ज्यादा ब्याज मिलता है| इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको सुकन्या समृद्धि योजना खाता ऑनलाइन आवेदन फॉर्म (Sukanya Samriddhi Yojana Account Form) भरना होगा और उसमे हर साल कुछ पैसे डालने होंगे| यह पूरी रकम (ब्याज सहित) आप लड़की की 21 साल की उम्र होने पर निकाल सकते है|
इस योजना को सरकार ने मूलरूप से सभी गरीबो की भलाई के लिए निर्माण किया है | माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा भारत में बहुत सी छोटी और बड़ी सामाजिक कल्याणकारी योजनाओ की शुरुआत की गयी है| इन योजनाओ में कुछ योजना ऐसी भी है जो पहले से चली आ रही है लेकिन उन्हें और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए और बेहतर तरीके से लागू किया गया है, सुकन्या समृद्धि भी ऐसी ही एक योजना है| जानिए आप सुकन्या समृद्धि योजना से कैसे लाभ उठा सकते हैं|
सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों द्वारा बेटियों के लिए योजनाएँ चलायी जा रही है| सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश पर आमदनी ऋण कानून के सेक्शन 80C के तहत ऋण में छूट मिलती है| लम्बे समय में सुकन्या समृद्धि योजना बड़ा फंड बनाने में भी सहायक है। आप भी अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का फायदा उठा सकते है।
सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों द्वारा बेटियों के लिए योजनाएँ चलायी जा रही है| सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश पर आमदनी ऋण कानून के सेक्शन 80C के तहत ऋण में छूट मिलती है| लम्बे समय में सुकन्या समृद्धि योजना बड़ा फंड बनाने में भी सहायक है। आप भी अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का फायदा उठा सकते है।
Sukanya Samriddhi Yojana Account (SSA) Opening Form PDF
सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत लड़की का खाता खुलवाने के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म (Sukanya Samriddhi Yojana Account) भरना होता है जो आप इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं:-https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/494SSAC110315_A3.pdf or
Post Office Scheme for Girl Child Form PDF - https://www.indiapost.gov.in/VAS/DOP_PDFFiles/form/Accountopening.pdf
इस फॉर्म को भरके माता, पिता या अभिभावक किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में जमा करवा सकते है|
Post Office SSA Account Forms - https://www.indiapost.gov.in/VAS/Pages/Form.aspx#SavingBank
सुकन्या समृद्धि खाता अन्य फॉर्म्स - http://www.nsiindia.gov.in/InternalPage.aspx?Id_Pk=38
सुकन्या समृद्धि योजना खाता - पूरी जानकारी
कोन खुलवा सकता है सुकन्या समृद्धि योजना खाता?
अगर आपके घर मे बेटी का जन्म हुआ है या आपकी बेटी की उम्र 10 साल या उससे कम है, तो आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लड़की के नाम पर खाता खोल सकते है। लड़की के माता, पिता या अभिभावक आवेदन फॉर्म भरके और कम से कम 250 रूपये जमा करवाने के साथ खाता खोल सकते है|अब जानिए की सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए दूसरी बचत योजना से कैसी है अच्छी ?
किसी एक वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कम से कम 250 और अधिकतम 1.5 लाख रूपये जमा कराये जा सकते है। आपको अपनी बच्ची के खाते में खाता खुलने के 15 साल तक कुछ न कुछ रकम जमा करानी होती है| सुकन्या समृद्धि योजना में जमा आपका पैसा बेटी की पढ़ाई या शादी में मददगार साबित हो सकता है।
कैसे खोले सुकन्या समृद्धि योजना का खाता ?
सुकन्या समृद्धि योजना खाता किसी डाकघर या व्यापारिक शाखा की अधिकार में आयी हुई शाखा में खोला जा सकता हैं। आवेदन फॉर्म भरके किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जमा करवा सकते हैं, ताकि आपकी लड़की के नाम में खाता खोला जा सके|
सुकन्या समृद्धि योजना खाते मैं कितना ब्याज मिलता है ?
जो भी रकम आपकी लड़की के सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जमा होगी, उस खाते की राशि पर आपको 8.2% (1 July 2024 से लागू) चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा|सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट बंद कैसे होगा ?
सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के बाद यह बेटी के 21 साल के होने या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है। अगर आपको जरुरत पढ़ती है तो सुकन्या समृद्धि योजना खाते से 18 साल की उम्र के बाद बच्ची की उच्च पढ़ाई के लिए 50 फीसदी तक रकम निकाली जा सकती है।सुकन्या समृद्धि योजना के लिए कौन -कौन से कागजात जरूरी है ?
- सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने का फॉर्म|
- बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र|
- बच्ची के माता-पिता या अभिभावक का पहचान पत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट|
- बच्ची के माता-पिता या अभिभावक के पते का प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफ़ोन बिल, पानी का बिल|
- सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म आप डाकघर या बैंक से ले सकते है|
सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जरूरी बातें
- एक लड़की के लिए केवल एक ही खाता खोल सकते है|
- आप अधिकतम दो बेटियों के नाम सुकन्या समृद्धि योजना खाता खुलवा सकते है।
- अगर दूसरी बेटी के जन्म के समय जुड़वाँ बेटी हो तो तीसरा सुकन्या समृद्धि योजना खाता भी खुलवा सकते है, बेटी के 18 साल के होने से सुकन्या समृद्धि योजना से पैसे नहीं निकाले जा सकते।
- बच्ची के 21 साल के होने पर सुकन्या समृद्धि योजना खाता सम्पूर्ण हो जाता है।
- बच्ची के 18 साल पूरे करने के बाद आपको सुकन्या समृद्धि योजना खाता से अधूरी रकम निकालने की सुविधा मिलती है।
- अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाता में रकम जमा नहीं हुई है तो उसे 50 रूपये साल का जुर्माना दे कर नियमित कराया जा सकता है।
सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम जमा कैसे होगी ?
सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम नक़द, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या किसी ऐसे सहायक से भी जमा कराई जा सकती है, जिसे बैंक स्वीकार करता हो। इसके लिए रकम जमा करने वाले का नाम और खाता अधिकारी का नाम लिखना जरूरी है।
सुकन्या समृद्धि योजना खाते में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर का लाभ ?
सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम इलैक्ट्रोनिक ट्रांसफर के माध्यम से भी डाली जा सकती है। इसके लिए सम्बंधित डाकघर या बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम का होना चाहिए। अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम चेक या ड्राफ्ट से ली गयी तो रकम खाते में पूरी होने के बाद उस पर ब्याज़ दिया जायेगा ,जबकि ई -ट्रांसफर के मामले में जमा किया गया के दिन से यह गिनती की जायेगी।
सुकन्या समृद्धि योजना खाता संचालित कैसे होता है ?
बच्ची के अभिभावक या माता-पिता सुकन्या समृद्धि योजना खाते को चलाते है। बेटी के 10 साल का हो जाने के बाद वह खुद भी अपना सुकन्या समृद्धि योजना खाता चला सकती है फिर उसे किसी भी प्रकार से कोई परेशानी
नहीं होगी। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम कोई भी अधिकारी व्यक्ति जमा करा सकता है।
मैचोरिटी से पहले किन हालात में सुकन्या समृद्धि योजना खाता बंद किया जा सकता है ?
अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाये तो मृत्यु प्रमाण पत्र दिखा कर सुकन्या समृद्धि योजना खाता बंद कराया जा सकता है। इसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जमा रकम बच्ची के अभिभावक को ब्याज़ सहित वापिस मिल जाती है।
SSA Account Features in English
The Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) is a savings scheme launched by the Government of India as part of the "Beti Bachao, Beti Padhao" campaign. It is designed to encourage parents to save for the future education and marriage expenses of their girl children. Deposits of minimum Rs. 250 and Maximum Rs. 1,50,000/- in a financial year are allowed. Subsequent deposits are to be made in multiple of Rs. 50. Deposits can be made in lump-sum. No limit on number of deposits either in a month or in a financial year. Here are the key features and benefits of the scheme:-How to Open Sukanya Samridhi Yojana Account
- Visit a Post Office or Authorized Bank: Choose any nearby post office or a bank authorized to open SSY accounts.
- Fill Out the Application Form: Complete the application form with the required details.
- Submit Required Documents: Submit the girl's birth certificate, proof of identity and residence of the parent/guardian, and a photograph of the girl child.
- Deposit the Initial Amount: Make an initial deposit of at least INR 250 to open the account.
Who can open account:-
-> By the guardian in the name of girl child below the age of 10 years.-> Only one account can be opened in India either in Post Office or in any bank in the name of a girl child.
-> This account can be opened for maximum of two girls in a family. Provided in case of twins/triplets girls birth more than two accounts can be opened.
Deposits:-
(i) Account can be opened with minimum initial deposit Rs. 250.(ii) Minimum deposit in a FY is Rs. 250 and maximum deposit can be made up to Rs. 1.50 lakh (in multiple of Rs. 50) in a FY in lumpsum or in multiple installments.
(iii) Deposit can be made maximum up to completion of 15 years from the date of opening.
(iv) If minimum deposit Rs. 250 is not deposited in a account in a FY , the account shall be treated at defaulted account.
(v) Defaulted account can be revived before completion of 15 years from the date of opening of account by paying minimum Rs. 250 + Rs. 50 default for each defaulted year.
(vi) Deposits qualify for deduction under section 80C of Income Tax Act.
Interest:-
- The account will earn on the prescribed rate notified by Ministry of Finance on quarterly basis.
- The interest shall be calculated for the calendar month on the lowest balance in the account between the close of the fifth day and the end of the month.
- Interest shall be credited to the account at the end of each Financial year.
- Interest shall be credited to the account at the end of each FY where account stands at the end of FY. (i.e. in case of transfer of account from Bank to PO or vice versa)
- Interest earned is tax free under Income Tax Act.
- Rate of interest 8.2% Per Annum (with effect from 01-07-2024), calculated on yearly basis, Yearly compounded.
Operation of Account:-
Account will be operated by the guardian till the girl child attains the age of majority (i.e. 18 years).Withdrawal:-
- Withdrawal may be taken from account after girl child attains age of 18 or passed 10th standard.
- The withdrawal may be taken up to 50% of balance available at the end of preceding F.Y.
- Withdrawal may be made in one lump sum or in installments, not exceeding one per year, for a maximum of five years, subject to the ceiling specified and subject to actual requirement of fee/other charges.
Premature closure:-
Account may be prematurely closed after 5 years of account opening on the following conditions : -- On the death of account holder. (from date of death to date of payment PO Savings Account interest rate will be applicable).
- On extreme compassionate grounds
- Life threatening decease of a/c holder.
- Death of the guardian by whom account operated.
- Complete documentation and application required for such closure.
- For premature closure of account submit prescribed application form along with pass book at concerned Post Office.
Closure on maturity:-
- After 21 years from the date of account opening.
- Or at the time of marriage of girl child after attaining age of 18 years. (1 month before or 3 month after date of marriage).
Benefits of Sukanya Samridhi Yojana
- Encourages Savings for Girl Child: The scheme promotes financial security and support for girl children in India.
- High-Interest Rate: The SSY offers a higher interest rate compared to many other government savings schemes.
- Tax Savings: Provides significant tax benefits under the EEE (Exempt, Exempt, Exempt) category, making it a lucrative savings option for parents.
- Long-Term Financial Planning: Helps parents plan for their daughter's education and marriage expenses in advance.
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