मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना 2024 रजिस्ट्रेशन पोर्टल | MP Shehri Path Vyavasayi Utthan Yojana Portal [Street Vendor Registration]

मध्य प्रदेश सरकार ने छोटे व्यवसाइयों, रेहड़ी / पटरी वालों, रोजाना कमाई करने वाले के लिए मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना की शुरुआत करी है। एमपी राज्य के मुख्यमंत्री ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारम्भ कर दिया है। अब सभी इच्छुक आवेदक मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना mponline.gov.in या pmsvanidhi.mohua.gov.in रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं।
MP Shehri Path Vyavasayi Utthan Yojana Portal के माध्यम से लोगों को 10,000 तक का लोन पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन (एप्लीकेशन फॉर्म) भरना होगा। यह लोन बिना किसी की गारंटी के दिए जा सकते हैं ताकि शहरों में अपना जीवन बसर करने वालो को कुछ राहत दी जा सके। सभी लाभार्थियो को लोन केवल स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन पोर्टल (Street Vendor Registration Portal) पर पंजीकरण करने के बाद ही बैंक के माध्यम से दिए जाएंगे।   
सभी इच्छुक आवेदकों के रजिस्ट्रेशन का कार्य नगरी विकास और आवास विभाग के सभी कार्यालय में होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना रजिस्ट्रेशन MP Online Kiosk के माध्यम से भी किया जा सकता है।
     

मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना रजिस्ट्रेशन पोर्टल

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने सन 2020 में प्रधान मंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना का प्रारम्भ किया था। इसके अंतर्गत सभी पथ विक्रेता व्यवसाइयों को 10,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी योजना में राज्य के शहरी पथ व्यवसाइयों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना प्रारम्भ की जा रही है। 

योजना के अंतर्गत लोन के लाभार्थी कौन होंगे और कहाँ से मिलेगा ऋण ?

इस योजना के अंतर्गत सभी गरीब छोटे छोटे व्यवसायी, हाथ ठेला पर काम करने वाले और शहरी क्षेत्र में रोजाना कमा कर खाने वालो को 10,000 रुपये ऋण के रूप में दिए जाएंगे। ये छोटी अवधि के लोन बैंक द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे और इस लोन की गारंटी सरकार लेगी।

कुल ऋण पर ब्याज कितना देना होगा ?

मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना के अंतर्गत लाभार्थी जितना भी लोन लेंगे (10,000 तक), उसका 7% ब्याज केंद्र सरकार भरेगी। मध्य प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि 7% ब्याज के अलावा जो बाकी ब्याज और लगेगा, वो मध्य प्रदेश की सरकार भरेगी। इसका मतलब गरीब बहनो, भाइयों को और छोटे छोटे व्यवसाइयों के लिए ये ऋण ब्याज मुक्त रहेंगे। अतः किसी भी लाभार्थी को इस वर्किंग कैपिटल लोन पर कोई ब्याज नहीं देना होगा।

स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण / रजिस्ट्रेशन कैसे करें (प्रक्रिया) - Street Vendor Registration ?

मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना पंजीकरण के लिए मुख्यमंत्री ने एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल https://mponline.gov.in/portal/ की शुरुआत करी है। सभी शहरी छोटे व्यवसाइयों की जानकारी एक स्थान पर एकीकृत डाटा के रूप में स्वीकृत करने के लिए पोर्टल प्रारम्भ किया गया है। मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना के लिए सारे पथ व्यवसायी का पंजीयन किया जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन का कार्य नगरी विकास और आवास विभाग के सभी कार्यालय में होगा। साथ ही मध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना रजिस्ट्रेशन MP Online Kiosk के माध्यम से भी किया जाएगा। 

स्ट्रीट वेंडर्स पंजीयन एमपीऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध

प्रिय कियोस्क संचालक,आपको हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि "नगरीय प्रशासन और विकास विभाग (यूएडी)" के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स पंजीयन हेतु ऑनलाइन आवेदन एमपीऑनलाइन के माध्यम से भरे जा रहे हैं। MP Street Vendor Registration portal can be accessed using the link - https://mponline.gov.in/portal/. साथ की पथ व्यवसायी https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ पोर्टल पर जाकर भी ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

आवेदकों के लिये स्ट्रीट वेंडर्स पंजीयन निःशुल्क है। पोर्टल शुल्क कि राशि किओस्क को एमपीऑनलाइन द्वारा पृथक से प्रदान की जाएगी। अतः कियोस्क संचालकों से निवेदन है कि स्ट्रीट वेंडर्स पंजीयन प्राथमिकता के आधार पर करें और आवेदकों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जावे।

शासन के निर्देशानुसार अधिक से अधिक पंजीयन करने हेतु इस सेवा का अपने स्तर पर प्रचार-प्रसार करें, ताकि आपके माध्यम से अधिक से अधिक फार्म भरे जा सके और आपको भी आर्थिक लाभ हो सके। यदि किसी भी कियोस्क संचालक के विरुद्ध स्ट्रीट वेंडर्स पंजीयन हेतु आवेदकों से किसी भी प्रकार के शुल्क लेने की शिकायत प्राप्त होती है तो उसके विरुद्ध जिला प्रशासन तथा एमपीऑनलाइन द्वारा कार्रवाई की जावेगी।

Highlights of MP Shehri Path Vyavasayi Utthan Yojana Portal 

इस स्कीम की मुख्य बातें जानें इस टेबल के माध्यम से:- 
1)English Scheme NameMadhya Pradesh Street Vendor Loan Scheme
2)Hindi Scheme Nameमध्य प्रदेश शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना (MP Shehri Path Vyavasayi Utthan Yojana)
3)Post TypeOnline Registration Portal
4)Scheme TypeLoan Scheme to become Atmanirbhar (Self Reliant)
5)Loan Amountupto Rs. 10,000
6)Eligible BeneficiariesStreet vendors, small businessmen, daily wage earners & other poor working people in urban areas
7)Who will Provide LoansBanks
8)Interest on LoanNo Interest is to be paid by the beneficiary (as 7% is paid by central govt. & rest by MP state govt.)
9)Loan GuaranteeNo guarantee required (govt. will provide guarantee)
10)Loan TypeShort Term Working Capital Loan
11)Where to Fill Apply FormOffices of Urban Development and Housing Department, MP Online Kiosks, At online portal (mponline.gov.in or pmsvanidhi.mohua.gov.in)

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